नई दिल्ली: दो-पहिया वाहन चालकों को अब वीआईपी नंबर ऑक्शन के जरिए मिल सकेगा. पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए दिल्ली सरकार ने ये कदम उठाया है. परिवहन विभाग ने नोटिफिकेशन जारी कर इसे लागू भी कर दिया है.
देने होंगे ज्यादा पैसे
परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने बताया कि सरकार ने कार के साथ-साथ टू व्हीलर के लिए भी मन चाहे नंबर की ऑनलाइन स्कीम लागू कर दी है. इसमें फैन्सी नंबर के ऑनलाइन अलॉटमेंट के साथ-साथ कार या स्कूटर का पुराना नंबर चाहने वालों को भी नंबर मिल पाएगा. हालांकि इसके लिए अतिरिक्त पैसे देने होंगे.
दिल्ली मोटर व्हीकल(फर्स्ट अमेंडमेंट) रूल्स 2019 के नाम से जारी हुए नोटिफिकेशन में फैंसी नंबरों के लिए मिनिमम रिजर्व रेट तय किया गया है. वहीं कैटेगरी में तय किए गए मिनिमम वेजेस रेट का 10 परसेंट या फिर ₹25000 में से जो ज्यादा हो, पुराने नंबर के लिए देनी होगी. 1 नंबर के लिए मिनिमम रिज़र्व रेट 5 लाख है. इसका 10 फीसदी 50 हजार है. लिहाज इसके लिए सबसे अधिक पैसे देने होंगे. इसी तरह 2 से 9 नंबर के लिए मिनिमम प्राइस ₹3 लाख है और 10 परसेंट के हिसाब से ₹30 हजार इसकी फीस देनी होगी.
बता दें कि ऐसा पहली बार है जब दोपहिया वाहनों के नंबरों की ई-नीलामी हो रही है. इसमें चार श्रेणी के वीआईपी नंबरों को छोड़कर कोई भी पसंदीदा दोपहिया नंबर लेने के लिए 500 और कार के लिए ₹25000 रुपये देने होने. इसमें पहले आओ पहले पाओ के आधार पर नंबर अलॉट किए जाएंगे.