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शर्मनाक! महिला ने किया नाबालिग लड़की का यौन उत्पीड़न, गिरफ्तार

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Published : Jun 13, 2021, 9:07 AM IST

Updated : Jun 13, 2021, 9:49 AM IST

दिल्ली के डाबड़ी इलाके से एक अजीब मामला सामने आया है. नाबालिग लड़की ने एक एनजीओ चलाने वाली महिला पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है, जिसके बाद डाबड़ी पुलिस (Dabri Police) ने पॉक्सो एक्ट (POCSO Act) और 506 के तहत मामला दर्ज कर आरोपी महिला तो गिरफ्तार कर लिया है.

woman assaulted minor girl in dabri arrested
डाबड़ी नाबालिग उत्पीड़न

नई दिल्लीः द्वारका जिला के डाबड़ी थाना इलाके में एक नाबालिग लड़की की शिकायत पर एक महिला के खिलाफ कई धाराओं में मामला दर्ज किया गया है. आरोपी महिला अंजलि गहलोत एक एनजीओ चलाती है, उस पर पीड़िता ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है. डाबड़ी पुलिस ने 16 साल की नाबालिक लड़की के बयान पर मामला दर्ज करने के बाद आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है.

आरोप है कि पीड़िता के साथ मारपीट भी की जाती थी. लिखित शिकायत में कहा गया कि एनजीओ चलाने वाली महिला हाई प्रोफाइल है, इसलिए वह बिना डरे उस पर अत्याचार कर रही थी. लेकिन जब लड़की ने दिल्ली के डाबड़ी थाने में अपने साथ हुई आपबाती पुलिस को बताई. उसके बाद पुलिस ने तुरंत छानबीन शुरू की. पीड़िता ने पहले अपने घरवालों को वारदात के बारे में जानकारी दी थी.

पढ़ें- कड़े कानूनों के बावजूद दुष्कर्म के मामलों में वृद्धि, आखिर कौन है जिम्मेदार?

पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज

डाबड़ी पुलिस ने आरोपी महिला के खिलाफ पॉक्सो एक्ट (POCSO Act) के साथ 506 का भी मामला दर्ज किया है. आरोप है कि महिला ने पीड़ित लड़की का वीडियो भी बनाया था, जिसे वायरल करने की धमकी दे रही थी.

इन तमाम बातों की जानकारी 3 दिन पहले जब पीड़िता की तबीयत खराब हुई थी, तो उसने मौका देखकर अपनी आपबीती एक लेडी को बता दी. जिसके जरिए उसकी जानकारी पीड़िता के मां तक पहुंची और फिर मामला पुलिस तक पहुंच गया.

पढ़ेंः-नजफगढ़ पुलिस की गिरफ्त में POCSO एक्ट में फरार आरोपी

राजनीतिक पार्टी से कनेक्शन!

मामले में अब आरोपी महिला के राजनीतिक पार्टी के साथ कनेक्शन की बात सामने आई है. महिला के फोटो कई बड़े नेताओं के साथ सामने आए हैं. इसे लेकर दिल्ली प्रदेश बीजेपी हमलावर है. वहीं डाबड़ी पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर तिहाड़ जेल भेज दिया है. डीसीपी संतोष कुमार मीणा ने महिला की गिरफ्तारी की पुष्टि की है.

पढ़ेंः-दिल्ली: महिलाओं से अश्लील हरकत करने वाला SI बर्खास्त, कमिश्नर का आदेश

पॉक्सो एक्ट 2012 क्या है...

बता दें कि केंद्र सरकार की ओर से वर्ष 2012 में बनाए गए पॉक्सो एक्ट (POCSO Act) के तहत अलग-अलग प्रकृति के अपराध के लिए अलग-अलग सजा तय की गई. यह एक्ट बच्चों को छेड़खानी, बलात्कार और कुकर्म जैसे मामलों से सुरक्षा प्रदान करता है.

नई दिल्लीः द्वारका जिला के डाबड़ी थाना इलाके में एक नाबालिग लड़की की शिकायत पर एक महिला के खिलाफ कई धाराओं में मामला दर्ज किया गया है. आरोपी महिला अंजलि गहलोत एक एनजीओ चलाती है, उस पर पीड़िता ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है. डाबड़ी पुलिस ने 16 साल की नाबालिक लड़की के बयान पर मामला दर्ज करने के बाद आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है.

आरोप है कि पीड़िता के साथ मारपीट भी की जाती थी. लिखित शिकायत में कहा गया कि एनजीओ चलाने वाली महिला हाई प्रोफाइल है, इसलिए वह बिना डरे उस पर अत्याचार कर रही थी. लेकिन जब लड़की ने दिल्ली के डाबड़ी थाने में अपने साथ हुई आपबाती पुलिस को बताई. उसके बाद पुलिस ने तुरंत छानबीन शुरू की. पीड़िता ने पहले अपने घरवालों को वारदात के बारे में जानकारी दी थी.

पढ़ें- कड़े कानूनों के बावजूद दुष्कर्म के मामलों में वृद्धि, आखिर कौन है जिम्मेदार?

पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज

डाबड़ी पुलिस ने आरोपी महिला के खिलाफ पॉक्सो एक्ट (POCSO Act) के साथ 506 का भी मामला दर्ज किया है. आरोप है कि महिला ने पीड़ित लड़की का वीडियो भी बनाया था, जिसे वायरल करने की धमकी दे रही थी.

इन तमाम बातों की जानकारी 3 दिन पहले जब पीड़िता की तबीयत खराब हुई थी, तो उसने मौका देखकर अपनी आपबीती एक लेडी को बता दी. जिसके जरिए उसकी जानकारी पीड़िता के मां तक पहुंची और फिर मामला पुलिस तक पहुंच गया.

पढ़ेंः-नजफगढ़ पुलिस की गिरफ्त में POCSO एक्ट में फरार आरोपी

राजनीतिक पार्टी से कनेक्शन!

मामले में अब आरोपी महिला के राजनीतिक पार्टी के साथ कनेक्शन की बात सामने आई है. महिला के फोटो कई बड़े नेताओं के साथ सामने आए हैं. इसे लेकर दिल्ली प्रदेश बीजेपी हमलावर है. वहीं डाबड़ी पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर तिहाड़ जेल भेज दिया है. डीसीपी संतोष कुमार मीणा ने महिला की गिरफ्तारी की पुष्टि की है.

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पॉक्सो एक्ट 2012 क्या है...

बता दें कि केंद्र सरकार की ओर से वर्ष 2012 में बनाए गए पॉक्सो एक्ट (POCSO Act) के तहत अलग-अलग प्रकृति के अपराध के लिए अलग-अलग सजा तय की गई. यह एक्ट बच्चों को छेड़खानी, बलात्कार और कुकर्म जैसे मामलों से सुरक्षा प्रदान करता है.

Last Updated : Jun 13, 2021, 9:49 AM IST
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