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गैंगस्टर एक्ट के आरोपी राजू पंडित की संपत्ति की होगी कुर्की जब्ती, दो बदमाशों को किया गया जिला बदर

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By ETV Bharat Delhi Team

Published : Jan 10, 2024, 8:10 PM IST

Property of Raju Pandit will be confiscated: पुलिस आयुक्त न्यायालय गौतम बुद्ध नगर 14(1) गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई के अंतर्गत बादलपुर थाना क्षेत्र के घूममनिकपुर निवासी आरोपी राजू पंडित उर्फ राजेंद्र की संपत्ति कुर्क की जाएगी.

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नई दिल्ली/ग्रेटर नोएडा: पुलिस कमिश्नर गौतम बुद्ध नगर लक्ष्मी सिंह के द्वारा अपराधियों के विरुद्ध लगातार कड़ी कार्रवाई की जा रही है. बुधवार को गैंगस्टर एक्ट मामले में आरोपी के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए उसकी अचल संपत्ति को कुर्क करने का आदेश दिया गया है. इसी कड़ी में पुलिस आयुक्त न्यायालय गौतम बुद्ध नगर 14(1) गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई के अंतर्गत बादलपुर थाना क्षेत्र के घूममनिकपुर निवासी आरोपी राजू पंडित उर्फ राजेंद्र की संपत्ति कुर्क की जाएगी.

पुलिस न्यायालय गौतम बुद्ध नगर के द्वारा अवैध रूप से एकत्रित की गई संपत्ति को कुर्क किया है. पुलिस ने मुकदमा अपराध संख्या 457/19 के अंतर्गत धारा 2/3(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 के तहत 1,04,56,220 रुपये की संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया गया है.

पुलिस कमिश्नर न्यायालय द्वारा आरोपी की फ्लैट नंबर 369 टावर नंबर 3बी, तृतीय तल में लैंडक्राफ्ट डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड को ग्राम महरौली तहसील डासना जिला गाजियाबाद को कुर्क किया जाएगा. जिसका क्षेत्रफल 130.53 वर्ग मीटर है. पुलिस कमिश्नर गौतम बुध नगर के द्वारा इससे पहले भी कई बड़े माफिया की संपत्ति को कल किया गया है वही यह कार्रवाई अभी आगे भी जारी रहेगी.

इसके अलावा पुलिस कमिश्नर न्यायालय गौतम बुद्ध नगर द्वारा गुंडा एक्ट के अंतर्गत दो आरोपियों को जिले की सीमा से जिला बदर किया गया है. जिनमे गौतम बुद्ध नगर दादरी थाने के मोहल्ला न्यादर गंज निवासी प्रशांत उर्फ टोनी और निशांत को जिला बदर किया गया है.

नई दिल्ली/ग्रेटर नोएडा: पुलिस कमिश्नर गौतम बुद्ध नगर लक्ष्मी सिंह के द्वारा अपराधियों के विरुद्ध लगातार कड़ी कार्रवाई की जा रही है. बुधवार को गैंगस्टर एक्ट मामले में आरोपी के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए उसकी अचल संपत्ति को कुर्क करने का आदेश दिया गया है. इसी कड़ी में पुलिस आयुक्त न्यायालय गौतम बुद्ध नगर 14(1) गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई के अंतर्गत बादलपुर थाना क्षेत्र के घूममनिकपुर निवासी आरोपी राजू पंडित उर्फ राजेंद्र की संपत्ति कुर्क की जाएगी.

पुलिस न्यायालय गौतम बुद्ध नगर के द्वारा अवैध रूप से एकत्रित की गई संपत्ति को कुर्क किया है. पुलिस ने मुकदमा अपराध संख्या 457/19 के अंतर्गत धारा 2/3(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 के तहत 1,04,56,220 रुपये की संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया गया है.

पुलिस कमिश्नर न्यायालय द्वारा आरोपी की फ्लैट नंबर 369 टावर नंबर 3बी, तृतीय तल में लैंडक्राफ्ट डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड को ग्राम महरौली तहसील डासना जिला गाजियाबाद को कुर्क किया जाएगा. जिसका क्षेत्रफल 130.53 वर्ग मीटर है. पुलिस कमिश्नर गौतम बुध नगर के द्वारा इससे पहले भी कई बड़े माफिया की संपत्ति को कल किया गया है वही यह कार्रवाई अभी आगे भी जारी रहेगी.

इसके अलावा पुलिस कमिश्नर न्यायालय गौतम बुद्ध नगर द्वारा गुंडा एक्ट के अंतर्गत दो आरोपियों को जिले की सीमा से जिला बदर किया गया है. जिनमे गौतम बुद्ध नगर दादरी थाने के मोहल्ला न्यादर गंज निवासी प्रशांत उर्फ टोनी और निशांत को जिला बदर किया गया है.

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