नई दिल्ली: दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (Chief Electoral Officer of Delhi) डॉ. रणबीर सिंह ने रविवार को बताया कि आम जनता विशेषकर युवा मतदाताओं में मतदान जागरूकता बढ़ाने के लिए दिल्ली के सभी मतदान केंद्रों पर 12 और 13 नवंबर को विशेष शिविर आयोजित किए गए. इन शिविरों का उद्देश्य आम जनता को मतदाता सूची में नाम खोजना, मतदाता पहचान पत्र के लिए नामांकन, मतदाता पहचान पत्र में सुधार, नाम हटाना आदि जैसी हर संभव सहायता प्रदान करना है. राष्ट्रीय राजधानी में कुल 13,649 मतदान केंद्रों पर कैंप लगाये गए थे.
मतदाता शिक्षा और जागरूकता की दिशा में यह कदम न केवल मतदाताओं को सभी आवश्यक सहायता प्राप्त करने में मदद करेगा, बल्कि 'कोई मतदाता पीछे न छूटे' के दृष्टिकोण को भी पंख देगा. डॉ. सिंह ने आगे कहा कि विशेष सारांश संशोधन-2023 (Provision Special Summary Amendment 2023) का प्राथमिक उद्देश्य दिनांक 01.01.2023 के संबंध में नए पात्र और छूटे हुए मतदाताओं को शामिल करना है, जिन्होंने दिनांक 01.01.2023 को या उससे पहले 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली है या प्राप्त करने जा रहा है. विशेष सारांश संशोधन-2023 का एक अन्य उद्देश्य मतदाताओं के विवरण में सुधार के अवसर देना और मतदाता सूची में किसी भी गलत समावेश के खिलाफ आपत्तियां आमंत्रित करना भी है.
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एक अन्य प्रावधान विशेष सारांश संशोधन-2023 (Provision Special Summary Amendment 2023) से किया गया है. एक योग्य नागरिक, जो वर्ष 2023 में बाद की किसी भी योग्यता तिथि पर 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने जा रहा है अर्थात 1 अप्रैल 2023, 1 जुलाई 2023 या 1 अक्टूबर 2023, नोटिस की तारीख से शुरू होकर, अग्रिम रूप से फॉर्म-6 में, रोल में अपना नाम शामिल करने के लिए अपना दावा दर्ज कर सकते हैं. उस पर संबंधित योग्यता तिथि के संदर्भ में वर्ष की संबंधित तिमाही में विचार किया जाएगा और निर्णय लिया जाएगा.
मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली ने बताया कि ड्राफ्ट रोल सभी 13649 मतदान केंद्रों पर प्रदर्शित किया गया है, जहां नागरिक मतदाता सूची में अपना नाम देख सकते हैं और नाम जोड़ने, सुधार करने या हटाने के लिए आवेदन मौके पर ही जमा करा सकते हैं. 13000 से अधिक बूथ स्तर के अधिकारी (बीएलओ) अपने-अपने अधिकार क्षेत्र के मतदाताओं के साथ बातचीत कर रहे हैं और युवा मतदाताओं को मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं.
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सीईओ ने चुनावी सेवाओं का लाभ उठाने के लिए ऑनलाइन मोड अपनाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया. इसके लिए प्रत्येक 18 साल या पूरी करने जा रहे नागरिकों को ECI की Voter Helpline App डाउनलोड करने की सलाह दी. दिव्यांग नागरिकों को ECI का PwD ऐप डाउनलोड करना चाहिये ऑनलाइन आवेदन चुनाव आयोग के पोर्टल www.nvsp.in पर भी किया जा सकता है. उन्होंने कहा कि किसी भी प्रश्न या सहायता के लिए, नागरिक राष्ट्रीय अवकाश को छोड़कर सभी दिनों में सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक चुनाव हेल्प लाइन नंबर 1950 पर कॉल कर सकते हैं.
इस अवसर पर सीईओ दिल्ली ने मतदाताओं के रूप में नामांकन के लिए आवेदन करने के लिए इस अवसर का लाभ उठाने के लिए सभी नए (18 वर्ष 1.1.23) और भावी (18 वर्ष) को प्रोत्साहित किया. उन्होंने उन लोगों से आह्वान किया जिनके पास पहले से ही मतदाता पहचान पत्र है, वे मतदाता सूची में अपना नाम जांचें और अपने आधार नंबर (फॉर्म-6 बी) और मोबाइल नंबर (फॉर्म-8) को अपने वोटर आईडी से लिंक करें. उन्होंने सभी दिव्यांग मतदाताओं से अनुरोध किया कि वे चुनाव के दौरान सभी सुगमता सुविधाओं का आसानी से लाभ उठाने के लिए मतदाता सूची में खुद को चिह्नित करें.
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