नई दिल्ली/ग्रेटर नोएडा: अदालत ने घर में घुसकर विकलांग युवती से जबरन दुष्कर्म के मामले में एक आरोपी को दोषी करार दिया है. मामले की सुनवाई के दौरान अपर सत्र विशेष न्यायालय पॉक्सो द्वितीय चंद्र मोहन श्रीवास्तव ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ₹50,000 का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माने की राशि जमा न करने पर एक वर्ष अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी. जेल में बिताई गई अवधि इस सजा में समायोजित की जाएगी.
विशेष लोक अभियोजक चमन पाल सिंह ने बताया कि वर्ष 2017 में ग्रेटर नोएडा थाने के अंतर्गत आरोपी लाला उर्फ पप्पू ने घर में घुसकर विकलांग युवती से दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया. आरोपी हरियाणा के फरीदाबाद थाने के बल्लभगढ़ कॉलोनी का रहने वाला है, जो वर्तमान में ग्रेटर नोएडा के कासना में रह रहा था. यहीं वह लोहे की एक दुकान पर सरिया तोलवाने और गाड़ी में भरवाने का कार्य करता था. घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया. जब पीड़िता के पिता घर पर पहुंचे तो उसने आपबीती बताई.
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पीड़िता के पिता ने थाना ग्रेटर नोएडा पुलिस से मामले की शिकायत की. पुलिस ने दुष्कर्म व पॉक्सो सहित अन्य धाराओं में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया और जांच शुरू की. जांच के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. मामले की चार्जशीट जिला न्यायालय में पेश कर दी. कोर्ट सूरजपुर में मामले की सुनवाई के दौरान आधा दर्जन से ज्यादा गवाह पेश किए गए. दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की जिरह व गवाहों के बयान और साक्ष्यों के आधार पर अपर सत्र विशेष न्यायाधीश पॉक्सो द्वितीय चंद्र मोहन श्रीवास्तव ने आरोपी लाला उर्फ पप्पू को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई.
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