नई दिल्ली/ग्रेटर नोएडा: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को अदालत ने 10 वर्ष कारावास की सजा सुनाई. दोषी आमिर खान ने वर्ष 2014 में नाबालिग पीड़िता को घर में अकेली देखकर अवैध हथियार के बल पर उसके साथ दुष्कर्म किया था. पीड़िता की मां ने दादरी पुलिस से मामले की शिकायत की थी. पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था.
दरअसल, वर्ष 2014 में दादरी कस्बे के कटहैड़ा निवासी आरोपी आमिर खान ने नाबालिक युवती से जबरन घर में घुसकर दुष्कर्म किया था. घटना के बाद आरोपी पीड़िता को धमकी देते हुए वहां से फरार हो गया. उसके बाद आरोपी ने कई बार युवती के साथ दुष्कर्म किया. पीड़िता ने परेशान होकर अपनी आपबीती अपनी मां को बताई, जिसके बाद उन्होंने 30 अगस्त 2014 को दादरी पुलिस से मामले की शिकायत की थी. अभियोजन अधिकारी जेपी भाटी ने बताया कि 30 अगस्त 2014 को पीड़िता की मां के शिकायत के आधार पर दादरी पुलिस ने दुष्कर्म सहित पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज किया और आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया.
नोएडा पुलिस ने आरोपी की चार्जशीट जिला न्यायालय में पेश की. जिला न्यायालय सूरजपुर में सुनवाई के दौरान सभी गवाहों और दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की जिरह के बाद अपर सत्र विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट प्रथम विकास नागर ने आरोपी आमिर खान को दोषी मानते हुए 10 वर्ष कारावास की सजा सुनाई. इसके साथ ही 35000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माने की राशि जमाने करने पर दोषी को 6 महीने अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी.
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