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LG ने अफसरों को डरा-धमका कर गैर कानूनी तरीके से हज कमेटी का कराया चुनाव: AAP

भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक रखने वाली कौसर जहां को स्टेट हज कमेटी का नया चेयरमैन चुन लिया गया. इस बात को लेकर आप ने उपराज्यपाल पर गैर संवैधानिक तरीके से हज कमेटी का चुनाव करने का आरोप लगाया है. आतिशी ने कहा कि एलजी ने अफसरों को डरा-धमका कर गैर कानूनी तरीके से हज कमेटी का चुनाव कराया है.

आप विधायक आतिशी
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Published : Feb 16, 2023, 7:50 PM IST

आप विधायक आतिशी

नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी और उपराज्यपाल के बीच तकरार लगातार जारी है. ताजा मामला हज कमेटी के चुनाव को लेकर आया है, जिसको आम आदमी पार्टी ने गैर संवैधानिक बताया है. आम आदमी पार्टी की वरिष्ठ नेता एवं विधायक आतिशी ने कहा है कि एलजी ने गैर कानूनी और असंवैधानिक तरीके हज कमेटी का चुनाव कराया है. आतिशी ने कहा कि एलजी ने अफसरों को डरा-धमका कर गैर कानूनी तरीके से हज कमेटी का चुनाव और नोटिफिकेशन कराया है.

आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच के अनुसार एलजी के पास जमीन, पुलिस और कानून व्यवस्था है. जबकि हज कमिटी दिल्ली की चुनी हुई सरकार के राजस्व विभाग के अधिकार क्षेत्र में आता है. सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर अपने आदेश में कहा है कि एलजी के पास स्वतंत्र निर्णय लेने की शक्ति नहीं है और वे मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह से बंधे हैं. विधायक आतिशी ने कहा कि एलजी भाजपा के कार्यकर्ता नहीं हैं. आज वो दिल्ली के एलजी हैं, कल नहीं होंगे, लेकिन संविधान हम सबसे ऊपर है. एलजी से आग्रह है कि संवैधानिक पद पर बैठकर संविधान की गरिमा का पालन करें और गैरकानूनी काम छोड़ दें.

आप विधायक आतिशी ने कहा कि हज कमेटी का आज एक गैर कानूनी-गैर संवैधानिक चुनाव हुआ है. क्योंकि हज कमेटी दिल्ली सरकार के राजस्व विभाग के अंतर्गत आता है. राजस्व विभाग शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, राजस्व की तरह ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट है और यह दिल्ली की चुनी हुई सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है. इन ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स पर एलजी साहब को स्वतंत्र निर्णय लेने की शक्ति नहीं है. इस बात को बहुत स्पष्ट तौर पर सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने निर्णय में बताया था.

इसे भी पढ़ें: CM केजरीवाल ने कहा- टॉप 10 प्रदूषित शहरों की सूची में दिल्ली नहीं, BJP बोली- जनता को गुमराह न करें

विधायक आतिशी ने कहा कि हज कमेटी का गठन न लैंड में आता है, न लॉ एंड ऑर्डर और न तो पुलिस के अधीन आता है. यह दिल्ली सरकार के राजस्व विभाग के अंतर्गत आता है. राजस्व विभाग के बारे में संवैधानिक पीठ ने साफ कहा है कि एलजी मंत्रिपरिषद के निर्णय का पालन करने के लिए बाध्य हैं, लेकिन एलजी साहब के लिए संविधान, कानून और सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ कोई मायने नहीं रखते हैं. वे खुद को कानून और संविधान के ऊपर मानते हैं.

एलजी साहब ने हज कमेटी के नामित होने वाले सदस्यों के नामों में फेरबदल कर गैरकानूनी और गैर-संवैधानिक तरीके से हज कमेटी बनाई है. उसके बाद अफसरों को धमका कर गैरकानूनी तरीके से हज कमेटी को नोटिफाई कराया. एलजी ने अफसरों को कहा कि अगर तुमने हज कमेटी नोटिफाई नहीं की तो तुम्हें सस्पेंड कर दिया जाएगा. आज एलजी साहब ने गैरकानूनी तरीके से गठित हज कमेटी में चेयरमैन का चुनाव कराकर तीसरी बार गैरकानूनी और गैर-संवैधानिक कार्य किया है.

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नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी और उपराज्यपाल के बीच तकरार लगातार जारी है. ताजा मामला हज कमेटी के चुनाव को लेकर आया है, जिसको आम आदमी पार्टी ने गैर संवैधानिक बताया है. आम आदमी पार्टी की वरिष्ठ नेता एवं विधायक आतिशी ने कहा है कि एलजी ने गैर कानूनी और असंवैधानिक तरीके हज कमेटी का चुनाव कराया है. आतिशी ने कहा कि एलजी ने अफसरों को डरा-धमका कर गैर कानूनी तरीके से हज कमेटी का चुनाव और नोटिफिकेशन कराया है.

आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच के अनुसार एलजी के पास जमीन, पुलिस और कानून व्यवस्था है. जबकि हज कमिटी दिल्ली की चुनी हुई सरकार के राजस्व विभाग के अधिकार क्षेत्र में आता है. सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर अपने आदेश में कहा है कि एलजी के पास स्वतंत्र निर्णय लेने की शक्ति नहीं है और वे मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह से बंधे हैं. विधायक आतिशी ने कहा कि एलजी भाजपा के कार्यकर्ता नहीं हैं. आज वो दिल्ली के एलजी हैं, कल नहीं होंगे, लेकिन संविधान हम सबसे ऊपर है. एलजी से आग्रह है कि संवैधानिक पद पर बैठकर संविधान की गरिमा का पालन करें और गैरकानूनी काम छोड़ दें.

आप विधायक आतिशी ने कहा कि हज कमेटी का आज एक गैर कानूनी-गैर संवैधानिक चुनाव हुआ है. क्योंकि हज कमेटी दिल्ली सरकार के राजस्व विभाग के अंतर्गत आता है. राजस्व विभाग शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, राजस्व की तरह ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट है और यह दिल्ली की चुनी हुई सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है. इन ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स पर एलजी साहब को स्वतंत्र निर्णय लेने की शक्ति नहीं है. इस बात को बहुत स्पष्ट तौर पर सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने निर्णय में बताया था.

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विधायक आतिशी ने कहा कि हज कमेटी का गठन न लैंड में आता है, न लॉ एंड ऑर्डर और न तो पुलिस के अधीन आता है. यह दिल्ली सरकार के राजस्व विभाग के अंतर्गत आता है. राजस्व विभाग के बारे में संवैधानिक पीठ ने साफ कहा है कि एलजी मंत्रिपरिषद के निर्णय का पालन करने के लिए बाध्य हैं, लेकिन एलजी साहब के लिए संविधान, कानून और सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ कोई मायने नहीं रखते हैं. वे खुद को कानून और संविधान के ऊपर मानते हैं.

एलजी साहब ने हज कमेटी के नामित होने वाले सदस्यों के नामों में फेरबदल कर गैरकानूनी और गैर-संवैधानिक तरीके से हज कमेटी बनाई है. उसके बाद अफसरों को धमका कर गैरकानूनी तरीके से हज कमेटी को नोटिफाई कराया. एलजी ने अफसरों को कहा कि अगर तुमने हज कमेटी नोटिफाई नहीं की तो तुम्हें सस्पेंड कर दिया जाएगा. आज एलजी साहब ने गैरकानूनी तरीके से गठित हज कमेटी में चेयरमैन का चुनाव कराकर तीसरी बार गैरकानूनी और गैर-संवैधानिक कार्य किया है.

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