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न्यूज क्लिक के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ और अमित चक्रवर्ती की न्यायिक हिरासत 22 दिसंबर तक बढ़ी - राऊज एवेन्यू कोर्ट

न्यूजक्लिक मामले में संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ और एचआर प्रमुख अमित चक्रवर्ती की मुश्किलें बढ़ती जा रही है. कोर्ट ने शुक्रवार को फिर दोनों की न्यायिक हिरासत 22 दिसंबर तक के लिए बढ़ा दी. वहीं, दूसरे मामले में राऊज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली वक्फ बोर्ड में भर्ती से जुड़े मनी लाउंड्रिंग मामले में गिरफ्तार तीन आरोपियों की न्यायिक हिरासत 14 दिन बढ़ा दी.

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By ETV Bharat Delhi Team

Published : Dec 1, 2023, 3:44 PM IST

नई दिल्लीः दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने शुक्रवार को न्यूज क्लिक के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ और एचआर प्रमुख अमित चक्रवर्ती की न्यायिक हिरासत 22 दिसंबर तक बढ़ा दी. एडिशनल सेशंस जज हरदीप कौर ने ये आदेश दिया. आज प्रबीर पुरकायस्थ और अमित चक्रवर्ती की न्यायिक हिरासत खत्म हो रही थी, जिसके बाद दोनों को कोर्ट में पेश किया गया था.

प्रबीर पुरकायस्थ और अमित चक्रवर्ती को दिल्ली पुलिस ने 3 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था. दोनों को न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी खबर के आधार पर गिरफ्तार किया गया था. न्यूयॉर्क टाइम्स में खबर छपी थी कि न्यूज क्लिक को चीनी प्रोपेगेंडा को बढ़ाने के लिए पैसे मिले हैं. खबर के मुताबिक, अमेरिकी मिलियनेर नेविली रॉय सिंघम ने न्यूज क्लिक को चीनी प्रोपेगेंडा को बढ़ावा देने के लिए धन दिए.

इससे पहले 5 बार बढ़ चुकी है न्यायिक हिरासतः इसके पहले कोर्ट ने 2 नवंबर को एक महीने तक की न्यायिक हिरासत में भेजा था. 25 अक्टूबर को कोर्ट ने 2 नवंबर तक की पुलिस हिरासत में भेजा था. 20 अक्टूबर को कोर्ट ने दोनों को 25 अक्टूबर तक की न्यायिक हिरासत में भेजा था. 10 अक्टूबर को कोर्ट ने 20 अक्टूबर तक की न्यायिक हिरासत में भेजा था. बता दें, 3 अक्टूबर को इस मामले में कई पत्रकारों, यूट्यूबर्स और कार्टूनिस्ट के यहां छापा डाला गया था. इसके बाद दिल्ली पुलिस ने प्रबीर पुरकायस्थ और अमित चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया था.

यह भी पढ़ेंः समान नागरिक संहिता की मांग के लिए लॉ कमीशन जाएं याचिकाकर्ता - दिल्ली उच्च न्यायालय

दिल्ली वक्फ बोर्ड भर्ती घोटाले के तीन आरोपियों की न्यायिक हिरासत बढ़ीः वहीं, राऊज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली वक्फ बोर्ड में भर्ती से जुड़े मनी लाउंड्रिंग के मामले में गिरफ्तार तीन आरोपियों की न्यायिक हिरासत 14 दिन बढ़ा दी. शुक्रवार को तीनों आरोपियों जिशान हैदर, दाऊद नासिर और जावेद इमाम सिद्दीकी की न्यायिक हिरासत खत्म हो रही थी.

ED ने इस मामले में पिछले दिनों आप विधायक अमानतुल्लाह खान के 13 ठिकानों पर छापेमारी की थी. इस मामले में सीबीआई ने 23 नवंबर 2016 को एफआईआर दर्ज की थी. जांच के बाद सीबीआई ने 21 अगस्त 2022 को चार्जशीट दाखिल किया था.

सीबीआई के मुताबिक, दिल्ली वक्फ बोर्ड के सीईओ और संविदा पर दूसरी नियुक्तियों में गड़बड़ियां की गई है. चार्जशीट में कहा गया है कि इन नियुक्तियों के लिए अमानतुल्लाह खान ने महबूब आलम और दूसरे आरोपियों के साथ साजिश रची, जिन्हें वक्फ बोर्ड में विभिन्न पदों पर नियुक्त किया गया था. चार्जशीट के मुताबिक इन नियुक्तियों में मनमानी की गई और अमानतुल्लाह खान और महबूब आलम ने अपने पद का दुरुपयोग किया.

यह भी पढ़ेंः दिल्ली एयरपोर्ट से घर के लिए रवाना होते हुए सभी मजदूरों के चेहरों पर दिखी खुशी, अंतरराष्ट्रीय सुरंग विशेषज्ञ ने कही ये बात

नई दिल्लीः दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने शुक्रवार को न्यूज क्लिक के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ और एचआर प्रमुख अमित चक्रवर्ती की न्यायिक हिरासत 22 दिसंबर तक बढ़ा दी. एडिशनल सेशंस जज हरदीप कौर ने ये आदेश दिया. आज प्रबीर पुरकायस्थ और अमित चक्रवर्ती की न्यायिक हिरासत खत्म हो रही थी, जिसके बाद दोनों को कोर्ट में पेश किया गया था.

प्रबीर पुरकायस्थ और अमित चक्रवर्ती को दिल्ली पुलिस ने 3 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था. दोनों को न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी खबर के आधार पर गिरफ्तार किया गया था. न्यूयॉर्क टाइम्स में खबर छपी थी कि न्यूज क्लिक को चीनी प्रोपेगेंडा को बढ़ाने के लिए पैसे मिले हैं. खबर के मुताबिक, अमेरिकी मिलियनेर नेविली रॉय सिंघम ने न्यूज क्लिक को चीनी प्रोपेगेंडा को बढ़ावा देने के लिए धन दिए.

इससे पहले 5 बार बढ़ चुकी है न्यायिक हिरासतः इसके पहले कोर्ट ने 2 नवंबर को एक महीने तक की न्यायिक हिरासत में भेजा था. 25 अक्टूबर को कोर्ट ने 2 नवंबर तक की पुलिस हिरासत में भेजा था. 20 अक्टूबर को कोर्ट ने दोनों को 25 अक्टूबर तक की न्यायिक हिरासत में भेजा था. 10 अक्टूबर को कोर्ट ने 20 अक्टूबर तक की न्यायिक हिरासत में भेजा था. बता दें, 3 अक्टूबर को इस मामले में कई पत्रकारों, यूट्यूबर्स और कार्टूनिस्ट के यहां छापा डाला गया था. इसके बाद दिल्ली पुलिस ने प्रबीर पुरकायस्थ और अमित चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया था.

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दिल्ली वक्फ बोर्ड भर्ती घोटाले के तीन आरोपियों की न्यायिक हिरासत बढ़ीः वहीं, राऊज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली वक्फ बोर्ड में भर्ती से जुड़े मनी लाउंड्रिंग के मामले में गिरफ्तार तीन आरोपियों की न्यायिक हिरासत 14 दिन बढ़ा दी. शुक्रवार को तीनों आरोपियों जिशान हैदर, दाऊद नासिर और जावेद इमाम सिद्दीकी की न्यायिक हिरासत खत्म हो रही थी.

ED ने इस मामले में पिछले दिनों आप विधायक अमानतुल्लाह खान के 13 ठिकानों पर छापेमारी की थी. इस मामले में सीबीआई ने 23 नवंबर 2016 को एफआईआर दर्ज की थी. जांच के बाद सीबीआई ने 21 अगस्त 2022 को चार्जशीट दाखिल किया था.

सीबीआई के मुताबिक, दिल्ली वक्फ बोर्ड के सीईओ और संविदा पर दूसरी नियुक्तियों में गड़बड़ियां की गई है. चार्जशीट में कहा गया है कि इन नियुक्तियों के लिए अमानतुल्लाह खान ने महबूब आलम और दूसरे आरोपियों के साथ साजिश रची, जिन्हें वक्फ बोर्ड में विभिन्न पदों पर नियुक्त किया गया था. चार्जशीट के मुताबिक इन नियुक्तियों में मनमानी की गई और अमानतुल्लाह खान और महबूब आलम ने अपने पद का दुरुपयोग किया.

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