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स्कूल छोड़ने से पहले टैबलेट नहीं जमा कराया तो कटेंगे शिक्षकों के 15000 रुपए

बता दें कि शिक्षा निदेशालय ने सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को कुछ टर्म और कंडीशन के तहत टेबलेट मुहैया कराया था. इसलिए जरूरी है कि उसका इस्तेमाल भी उसी के हिसाब से किया जाए. वहीं शिक्षा निदेशालय ने सभी एचओएस को निर्देश दिया है कि टैबलेट का चार्ज संभालने के लिए एक टीचर इंचार्ज बनाया जाए.

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Published : Dec 29, 2019, 6:23 AM IST

Directorate of Education directs school teachers
शिक्षा निदेशालय दिल्ली

नई दिल्ली: दिल्ली के सरकारी स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों को तकनीकी रूप से सशक्त बनाने और छात्रों के रिकॉर्ड में पारदर्शिता लाने के लिए सभी शिक्षकों को टेबलेट मुहैया कराए गए थे. वहीं अब शिक्षा निदेशालय शिक्षकों को दिए गए टैबलेट की सुरक्षा को लेकर सजग होता दिखाई दे रहा है.

शिक्षा निदेशालय ने शिक्षकों दिए निर्देश

बता दें कि शिक्षा निदेशालय की ओर से सभी सरकारी स्कूलों को एक सर्कुलर जारी किया गया है. जिसमें कहा गया है कि यदि कोई शिक्षक स्कूल छोड़कर जाता है, इस्तीफा देता है, या उसे निकाला जाता है, तो वह टैबलेट स्कूल में जमा करा कर जाएगा और अगर ऐसा नहीं करते तो उनकी बकाया राशि में से 15000 रुपए की कटौती कर ली जाएगी और यदि कोई बकाया राशि ना हो तो शिक्षकों के खिलाफ कानूनी कार्यवाई भी की जाएगी.



'स्कूल छोड़ने से पहले जमा कराना होगा टैबलेट'


बता दें कि शिक्षा निदेशालय ने सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को कुछ टर्म और कंडीशन के तहत टेबलेट मुहैया कराया था. इसलिए जरूरी है कि उसका इस्तेमाल भी उसी के हिसाब से किया जाए. वहीं शिक्षा निदेशालय ने सभी एचओएस को निर्देश दिया है कि टैबलेट का चार्ज संभालने के लिए एक टीचर इंचार्ज बनाया जाए और यदि किसी शिक्षक को नौकरी से हटाया जाता है, निकाला जाता है या शिक्षक खुद इस्तीफा देता है तो वह अपना टैबलेट टीचर इंचार्ज या एचओएस को जमा कराएगा.

'टैबलेट जमा नहीं करवाया तो दर्ज हो सकता है केस'

वहीं यह निर्देश विशेष रूप से अतिथि शिक्षकों के लिए हैं. शिक्षा निदेशालय की ओर से सख्त आदेश है कि यदि अतिथि शिक्षक नौकरी छोड़ने के बाद टैबलेट स्कूल में जमा नहीं कराते तो उनकी बकाया राशि से 15000 रुपए की कटौती कर ली जाएगी. साथ ही कहा कि यदि कोई राशि बकाया नहीं है और अतिथि शिक्षक ने टैबलेट जमा नहीं कराया तो एचओएस के पास यह अधिकार होगा कि वह आईपीसी के तहत अतिथि शिक्षक के खिलाफ क्रिमिनल केस दायर करें.

'नए शिक्षकों को दिए जाएं टैबलेट'


साथ ही शिक्षा निदेशालय के संज्ञान में यह बात आई है कि कई टैबलेट एचओएस के पास खाली पड़े हैं. ऐसे में उन्हें निर्देश दिया गया है कि जितनी भी नई नियुक्तियां हो रही है, उन सभी शिक्षकों को यह टेबलेट मुहैया कराए जाएं.


बता दें कि शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी किए गए इस सर्कुलर पर अतिथि शिक्षकों ने आपत्ति जताई है. उनका कहना है कि शिक्षा निदेशालय द्वारा इस तरह का सर्कुलर अतिथि शिक्षकों पर उनके अविश्वास को दर्शाता है.

नई दिल्ली: दिल्ली के सरकारी स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों को तकनीकी रूप से सशक्त बनाने और छात्रों के रिकॉर्ड में पारदर्शिता लाने के लिए सभी शिक्षकों को टेबलेट मुहैया कराए गए थे. वहीं अब शिक्षा निदेशालय शिक्षकों को दिए गए टैबलेट की सुरक्षा को लेकर सजग होता दिखाई दे रहा है.

शिक्षा निदेशालय ने शिक्षकों दिए निर्देश

बता दें कि शिक्षा निदेशालय की ओर से सभी सरकारी स्कूलों को एक सर्कुलर जारी किया गया है. जिसमें कहा गया है कि यदि कोई शिक्षक स्कूल छोड़कर जाता है, इस्तीफा देता है, या उसे निकाला जाता है, तो वह टैबलेट स्कूल में जमा करा कर जाएगा और अगर ऐसा नहीं करते तो उनकी बकाया राशि में से 15000 रुपए की कटौती कर ली जाएगी और यदि कोई बकाया राशि ना हो तो शिक्षकों के खिलाफ कानूनी कार्यवाई भी की जाएगी.



'स्कूल छोड़ने से पहले जमा कराना होगा टैबलेट'


बता दें कि शिक्षा निदेशालय ने सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को कुछ टर्म और कंडीशन के तहत टेबलेट मुहैया कराया था. इसलिए जरूरी है कि उसका इस्तेमाल भी उसी के हिसाब से किया जाए. वहीं शिक्षा निदेशालय ने सभी एचओएस को निर्देश दिया है कि टैबलेट का चार्ज संभालने के लिए एक टीचर इंचार्ज बनाया जाए और यदि किसी शिक्षक को नौकरी से हटाया जाता है, निकाला जाता है या शिक्षक खुद इस्तीफा देता है तो वह अपना टैबलेट टीचर इंचार्ज या एचओएस को जमा कराएगा.

'टैबलेट जमा नहीं करवाया तो दर्ज हो सकता है केस'

वहीं यह निर्देश विशेष रूप से अतिथि शिक्षकों के लिए हैं. शिक्षा निदेशालय की ओर से सख्त आदेश है कि यदि अतिथि शिक्षक नौकरी छोड़ने के बाद टैबलेट स्कूल में जमा नहीं कराते तो उनकी बकाया राशि से 15000 रुपए की कटौती कर ली जाएगी. साथ ही कहा कि यदि कोई राशि बकाया नहीं है और अतिथि शिक्षक ने टैबलेट जमा नहीं कराया तो एचओएस के पास यह अधिकार होगा कि वह आईपीसी के तहत अतिथि शिक्षक के खिलाफ क्रिमिनल केस दायर करें.

'नए शिक्षकों को दिए जाएं टैबलेट'


साथ ही शिक्षा निदेशालय के संज्ञान में यह बात आई है कि कई टैबलेट एचओएस के पास खाली पड़े हैं. ऐसे में उन्हें निर्देश दिया गया है कि जितनी भी नई नियुक्तियां हो रही है, उन सभी शिक्षकों को यह टेबलेट मुहैया कराए जाएं.


बता दें कि शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी किए गए इस सर्कुलर पर अतिथि शिक्षकों ने आपत्ति जताई है. उनका कहना है कि शिक्षा निदेशालय द्वारा इस तरह का सर्कुलर अतिथि शिक्षकों पर उनके अविश्वास को दर्शाता है.

Intro:नई दिल्ली ।

दिल्ली के सरकारी स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों को तकनीकी रूप से सशक्त बनाने और छात्रों के रिकॉर्ड में पारदर्शिता लाने के लिए सभी शिक्षकों को टेबलेट मुहैया कराए गए थे. वहीं अब शिक्षा निदेशालय शिक्षकों को दिए गए टैबलेट की सुरक्षा को लेकर सजग होता दिखाई दे रहा है. बता दें कि शिक्षा निदेशालय की ओर से सभी सरकारी स्कूलों को एक सर्कुलर जारी किया गया जिसमें कहा गया है कि यदि कोई शिक्षक स्कूल छोड़कर जाता है, इस्तीफा देता है, या उसे निकाला जाता है तो वह टैबलेट स्कूल में जमा करा कर जाएगा और अगर ऐसा नहीं करते तो उनकी बकाया राशि में से 15000 रुपए की कटौती कर ली जाएगी और यदि कोई बकाया राशि ना हो तो शिक्षकों के खिलाफ कानूनी कार्यवाई भी की जाएगी.


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स्कूल छोड़ने से पहले जमा कराना होगा टैबलेट

बता दें कि शिक्षा निदेशालय की ओर से सभी सरकारी स्कूलों को जारी किए गए सर्कुलर में कहा गया है कि शिक्षकों को कुछ टर्म और कंडीशन के तहत टेबलेट मुहैया कराए गए थे इसलिए जरूरी है कि उसका इस्तेमाल भी उसी के हिसाब से किया जाए. वहीं शिक्षा निदेशालय ने सभी एचओएस को निर्देश दिया है कि टैबलेट का चार्ज संभालने के लिए एक टीचर इंचार्ज बनाया जाए और यदि किसी शिक्षक को नौकरी से हटाया जाता है, निकाला जाता है या शिक्षक खुद इस्तीफा देता है तो वह अपना टैबलेट टीचर इंचार्ज या एचओएस को जमा कराएगा.

टैबलेट जमा नहीं करवाया तो दर्ज हो सकता है केस

वहीं यह निर्देश विशेष रूप से अतिथि शिक्षकों के लिए हैं. शिक्षा निदेशालय की ओर से सख्त आदेश है कि यदि अतिथि शिक्षक नौकरी छोड़ने के बाद टैबलेट स्कूल में जमा नहीं कराते तो उनकी बकाया राशि से 15000 रुपए की कटौती कर ली जाएगी. साथ ही कहा कि यदि कोई राशि बकाया नहीं है और अतिथि शिक्षक ने टैबलेट जमा नहीं कराया तो एचओएस के पास यह अधिकार होगा कि वह आईपीसी के तहत अतिथि शिक्षक के खिलाफ क्रिमिनल केस दायर करें.

नए शिक्षकों को दिए जाएं टैबलेट

साथ ही शिक्षा निदेशालय के संज्ञान में यह बात आई है कि कई टैबलेट एचओएस के पास खाली पड़े हैं. ऐसे में उन्हें निर्देश दिया गया है कि जितनी भी नई नियुक्तियां हो रही है उन सभी शिक्षकों को यह टेबलेट मुहैया कराए जाएं.



Conclusion:बता दें कि शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी किए गए इस सर्कुलर पर अतिथि शिक्षकों ने आपत्ति जताई है. उनका कहना है कि शिक्षा निदेशालय द्वारा इस तरह का सर्कुलर अतिथि शिक्षकों पर उनके अविश्वास को दर्शाता है.
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