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केजरीवाल के खिलाफ आपराधिक मानहानि केस पर फैसला सुरक्षित

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दाखिल आपराधिक मानहानि केस में रॉउज एवेन्यू कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है. कोर्ट अब 10 जुलाई को अगली सुनवाई करेगा.

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल
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Published : Jun 2, 2019, 4:17 AM IST

Updated : Jun 2, 2019, 7:25 AM IST

नई दिल्ली: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दाखिल आपराधिक मानहानि केस में रॉउज एवेन्यू कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है. कोर्ट अब 10 जुलाई को तय करेगा कि इस मामले में केजरीवाल को आरोपी के तौर पर समन जारी किया जाए या नहीं.

अरविंद केजरीवाल ने सितंबर 2018 में बीजेपी के नेताओं के खिलाफ आपत्तिजनक ट्वीट किया था. जिसके खिलाफ वकील राजेश कुमार ने आपराधिक मानहानि की शिकायत कोर्ट में दर्ज कराई थी.

पिछले 16 मई को राजेश कुमार ने अपना बयान दर्ज कराया था. उन्होंने कहा था कि केजरीवाल के ट्वीट की वजह से हमें शर्मिंदगी झेलनी पड़ी है. इस ट्वीट के जरिए केजरीवाल ने बीजेपी की छवि खराब करने की कोशिश की है.

केजरीवाल के ट्वीट से BJP की छवी खराब
याचिका में कहा गया है कि केजरीवाल ने 30 सितंबर 2018 को ट्वीट कर बीजेपी नेताओं को रेपिस्ट बताया था. इसकी शिकायत वो पहले ही करना चाहता था लेकिन पिछले अप्रैल महीने में हनुमान जयंती के एक कार्यक्रम के दौरान जब एक महिला ने ये जाना कि वो बीजेपी नेता है तो उसने केजरीवाल के ट्वीट का उल्लेख करते हुए हमारे ऊपर फब्तियां कसी.

याचिका में कहा गया है कि केजरीवाल के उस ट्वीट की वजह से हमें और हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं को शर्मिंदगी झेलनी पड़ी थी.

नई दिल्ली: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दाखिल आपराधिक मानहानि केस में रॉउज एवेन्यू कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है. कोर्ट अब 10 जुलाई को तय करेगा कि इस मामले में केजरीवाल को आरोपी के तौर पर समन जारी किया जाए या नहीं.

अरविंद केजरीवाल ने सितंबर 2018 में बीजेपी के नेताओं के खिलाफ आपत्तिजनक ट्वीट किया था. जिसके खिलाफ वकील राजेश कुमार ने आपराधिक मानहानि की शिकायत कोर्ट में दर्ज कराई थी.

पिछले 16 मई को राजेश कुमार ने अपना बयान दर्ज कराया था. उन्होंने कहा था कि केजरीवाल के ट्वीट की वजह से हमें शर्मिंदगी झेलनी पड़ी है. इस ट्वीट के जरिए केजरीवाल ने बीजेपी की छवि खराब करने की कोशिश की है.

केजरीवाल के ट्वीट से BJP की छवी खराब
याचिका में कहा गया है कि केजरीवाल ने 30 सितंबर 2018 को ट्वीट कर बीजेपी नेताओं को रेपिस्ट बताया था. इसकी शिकायत वो पहले ही करना चाहता था लेकिन पिछले अप्रैल महीने में हनुमान जयंती के एक कार्यक्रम के दौरान जब एक महिला ने ये जाना कि वो बीजेपी नेता है तो उसने केजरीवाल के ट्वीट का उल्लेख करते हुए हमारे ऊपर फब्तियां कसी.

याचिका में कहा गया है कि केजरीवाल के उस ट्वीट की वजह से हमें और हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं को शर्मिंदगी झेलनी पड़ी थी.

Intro:
नई दिल्ली। दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी पूर्वांचल मोर्चा के संयोजक और याचिकाकर्ता राजेश कुमार की ओर से दायर याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल ने अरविंद केजरीवाल को बतौर आरोपी समन भेजा जाए कि नहीं इस पर 10 जुलाई को फैसला सुनाने का आदेश दिया।


Body:पिछले 16 मई को राजेश कुमार ने अपना बयान दर्ज कराया था । उन्होंने कहा था कि केजरीवाल के ट्वीट की वजह से हमें शर्मिंदगी झेलनी पड़ी है। इस ट्वीट के जरिए केजरीवाल ने बीजेपी की छवि खराब करने की कोशिश की है।
याचिका में कहा गया है कि केजरीवाल ने 30 सितंबर 2018 को ट्वीट कर बीजेपी नेताओं को रेपिस्ट बताया था। इसकी शिकायत वो पहले ही करना चाहता था लेकिन पिछले अप्रैल महीने में हनुमान जयंती के एक कार्यक्रम के दौरान जब एक महिला ने ये जाना कि वो बीजेपी नेता है तो उसने केजरीवाल के ट्वीट का उल्लेख करते हुए हमारे ऊपर फब्तियां कसी।


Conclusion:याचिका में कहा गया है कि केजरीवाल के उस ट्वीट की वजह से हमें और हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं को कई बार शर्मिंदगी झेलनी पड़ी है। इस अपमानजनक ट्वीट से देश भर के करोड़ों बीजेपी कार्यकर्ताओं को शर्मिंदगी झेलनी पड़ी है।
Last Updated : Jun 2, 2019, 7:25 AM IST
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