नई दिल्ली: दिल्ली की साकेत कोर्ट के सेशंस कोर्ट ने दाती महाराज के खिलाफ रेप के मामले की सुनवाई करते हुए सीबीआई को अब तक की जांच की स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने मामले के जांच अधिकारी को 23 अप्रैल तक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया.
सुनवाई के दौरान पीड़िता की ओर से जांच की स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने की मांग की जिसके बाद कोर्ट ने ये आदेश दिया.
पिछले 23 जनवरी को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा था कि हाईकोर्ट ने 3 अक्टूबर 2018 को सीबीआई जांच का आदेश दिया था. जांच पूरी कर तीन महीने में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करना था. सीबीआई ने तो दाती महाराज को पूछताछ के लिए हिरासत में लेने के लिए कोई याचिका भी दायर नहीं की है.
दाती महाराज को 22 जनवरी को कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ जमानत दे दी थी. कोर्ट ने दाती महाराज और उसके तीन भाईयों को एक-एक लाख रुपये के मुचलके पर जमानत दी थी.
कोर्ट ने निर्देश दिया था कि दाती महाराज किसी भी तरह जांच को प्रभावित नहीं करेंगे. वे साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ और गवाहों को प्रभावित नहीं करेंगे. कोर्ट ने कहा कि वे पीड़िता और उसके परिजनों से संपर्क नहीं करेंगे. कोर्ट ने दाती महाराज को कोर्ट की अनुमति के बिना विदेश जाने पर रोक लगा दी है.
20 दिसंबर 2018 को साकेत कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच द्वारा दायर आरोप पत्र पर संज्ञान लेते हुए दाती महाराज और उसके तीन भाईयों के खिलाफ वारंट जारी किया था.