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उन्नाव रेप से जुड़े दूसरे मामले में तीन लोगों के खिलाफ आरोप तय - शुभम सिंह

कोर्ट ने जिन आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किया उनमें नरेश तिवारी, बृजेश यादव और शुभम सिंह शामिल हैं. सीबीआई के चार्जशीट के मुताबिक इन आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धाराओं 120बी, 363, 366, 176 डी के अलावा पॉक्सो एक्ट की धाराओं 3 और 4 के तहत आरोपी बनाया गया है.

Charges framed against three people in second case related to Unnao rape
उन्नाव रेप से जुड़े दूसरे मामले में तीन लोगों के खिलाफ आरोप तय
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Published : Dec 2, 2019, 10:51 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने उन्नाव रेप से जुड़े एक दूसरे मामले में तीन आरोपियों के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं. इन तीनों पर रेप पीड़िता के साथ गैंगरेप का आरोप तय किया गया है. ये मामला आरोपी बीजेपी के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर पर रेप के आरोपों से अलग है.


हो सकती है उम्रकैद की सजा
कोर्ट ने जिन आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किया उनमें नरेश तिवारी, बृजेश यादव और शुभम सिंह शामिल हैं. सीबीआई के चार्जशीट के मुताबिक इन आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धाराओं 120बी, 363, 366, 176 डी के अलावा पॉक्सो एक्ट की धाराओं 3 और 4 के तहत आरोपी बनाया गया है. इन मामलों में अधिकतम सजा उम्रकैद की है.



सीबीआई ने उन्नाव के मजिस्ट्रेट के सामने रेप पीड़िता के दिए बयान को आधार बनाते हुए चार्जशीट में कहा है कि 11 जून 2017 को जब रेप पीड़िता पानी लेने के लिए अपने घर से बाहर निकली तो तीनों आरोपियों ने उसे पकड़कर कार में खींच लिया. कार को कुछ दूर ले जाकर नरेश तिवारी और शुभम सिंह ने रेप किया. आरोपियों ने पीड़िता को कानपुर के रास्ते में एक घर में ले जाया गया जहां दो अनजान लोगों ने अपना चेहरा ढककर उसके साथ रेप किया. दो-तीन दिनों के बाद पीड़िता को बृजेश यादव के घर ले जाया गया जहां उसने भी रेप किया. उसके बाद पीड़िता को औरैया ले जाया गया जहां पुलिस ने उसे बरामद किया.

नई दिल्ली: दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने उन्नाव रेप से जुड़े एक दूसरे मामले में तीन आरोपियों के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं. इन तीनों पर रेप पीड़िता के साथ गैंगरेप का आरोप तय किया गया है. ये मामला आरोपी बीजेपी के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर पर रेप के आरोपों से अलग है.


हो सकती है उम्रकैद की सजा
कोर्ट ने जिन आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किया उनमें नरेश तिवारी, बृजेश यादव और शुभम सिंह शामिल हैं. सीबीआई के चार्जशीट के मुताबिक इन आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धाराओं 120बी, 363, 366, 176 डी के अलावा पॉक्सो एक्ट की धाराओं 3 और 4 के तहत आरोपी बनाया गया है. इन मामलों में अधिकतम सजा उम्रकैद की है.



सीबीआई ने उन्नाव के मजिस्ट्रेट के सामने रेप पीड़िता के दिए बयान को आधार बनाते हुए चार्जशीट में कहा है कि 11 जून 2017 को जब रेप पीड़िता पानी लेने के लिए अपने घर से बाहर निकली तो तीनों आरोपियों ने उसे पकड़कर कार में खींच लिया. कार को कुछ दूर ले जाकर नरेश तिवारी और शुभम सिंह ने रेप किया. आरोपियों ने पीड़िता को कानपुर के रास्ते में एक घर में ले जाया गया जहां दो अनजान लोगों ने अपना चेहरा ढककर उसके साथ रेप किया. दो-तीन दिनों के बाद पीड़िता को बृजेश यादव के घर ले जाया गया जहां उसने भी रेप किया. उसके बाद पीड़िता को औरैया ले जाया गया जहां पुलिस ने उसे बरामद किया.

Intro:नई दिल्ली । दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने उन्नाव रेप से जुड़े एक दूसरे मामले में तीन आरोपियों के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं। इन तीनों पर रेप पीड़िता के साथ गैंगरेप का आरोप तय किया गया है। ये मामला आरोपी बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर पर रेप के आरोपों से अलग है।



Body:कोर्ट ने जिन आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किया उनमें नरेश तिवारी, बृजेश यादव और शुभम सिंह शामिल हैं। सीबीआई के चार्जशीट के मुताबिक इन आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धाराओं 120बी, 363, 366, 176 डी के अलावा पॉक्सो एक्ट की धाराओं 3 और 4 के तहत आरोपी बनाया गया है। इन मामलों में अधिकतम सजा उम्रकैद की है।



Conclusion:सीबीआई ने उन्नाव के मजिस्ट्रेट के सामने रेप पीड़िता के दिए बयान को आधार बनाते हुए चार्जशीट में कहा है कि 11 जून 2017 को जब रेप पीड़िता पानी लेने के लिए अपने घर से बाहर निकली तो तीनों आरोपियों ने उसे पकड़कर कार में खींच लिया। कार को कुछ दूर ले जाकर नरेश तिवारी और शुभम सिंह ने रेप किया। आरोपियों ने पीड़िता को कानपुर के रास्ते में एक घर में ले जाया गया जहां दो अनजान लोगों ने अपना चेहरा ढककर उसके साथ रेप किया। दो-तीन दिनों के बाद पीड़िता को बृजेश यादव के घर ले जाया गया जहां उसने भी रेप किया। उसके बाद पीड़िता को औरैया ले जाया गया जहां पुलिस ने उसे बरामद किया।
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