ETV Bharat / state

समझौता ब्लास्ट केस: 14 मार्च को सुनाया जाएगा फैसला - new delhi

बहुचर्चित समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट केस में अब 14 मार्च को एनआईए कोर्ट फैसला सुनाएगी. सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान असीमानंद समेत चारों आरोपी पेश हुए.

समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट केस
author img

By

Published : Mar 12, 2019, 8:32 AM IST

नई दिल्ली/पानीपत:बहुचर्चित समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट केस में अब 14 मार्च को एनआईए कोर्ट फैसला सुनाएगी. सोमवार कोहुई सुनवाई के दौरान असीमानंद समेत चारों आरोपी पेश हुए. जानकारी के मुताबिक, एडवोकेट मोमिन मलिक ने अर्जी दी थी, जिसके बाद जज ने फैसला सुरक्षित रख लिया. वहीं सुनवाई के दौरान कोर्ट परिसर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे.

समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट केस

बता दें कि इस केस में 12 साल बाद फैसला आना है. ब्लास्ट में 68 लोगों की जान चली गई थी और 19 कब्रों को आज तक पहचान का इंतजार है. मामले के आरोपियों में से एक की हत्या हो गई थी और तीन को पीओ घोषित कर दिया गया था. अब आरोपी हैं- स्वामी असीमानंद, लोकेश शर्मा, कमल चौहान और राजिंदर चौधरी

samjhauta express blast case hearing
समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट केस

यह था मामला
भारत-पाकिस्तान के बीच चलने वाली समझौता एक्सप्रेस ट्रेन में 18 फरवरी 2007 की रात को बम धमाका हुआ था. इसमें 68 लोगों की मौत हो गई थी. 12 लोग घायल हो गए थे. ट्रेन दिल्ली से लाहौर जा रही थी. धमाके में जान गंवाने वालों में अधिकतर पाकिस्तानी नागरिक थे. मृतकों में 16 बच्चों समेत चार रेलवे कर्मी भी शामिल थे. विस्फोट हरियाणा के पानीपत जिले में चांदनी बाग थाने के अंतर्गत सिवाह गांव के दीवाना स्टेशन के नजदीक हुआ था.

नई दिल्ली/पानीपत:बहुचर्चित समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट केस में अब 14 मार्च को एनआईए कोर्ट फैसला सुनाएगी. सोमवार कोहुई सुनवाई के दौरान असीमानंद समेत चारों आरोपी पेश हुए. जानकारी के मुताबिक, एडवोकेट मोमिन मलिक ने अर्जी दी थी, जिसके बाद जज ने फैसला सुरक्षित रख लिया. वहीं सुनवाई के दौरान कोर्ट परिसर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे.

समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट केस

बता दें कि इस केस में 12 साल बाद फैसला आना है. ब्लास्ट में 68 लोगों की जान चली गई थी और 19 कब्रों को आज तक पहचान का इंतजार है. मामले के आरोपियों में से एक की हत्या हो गई थी और तीन को पीओ घोषित कर दिया गया था. अब आरोपी हैं- स्वामी असीमानंद, लोकेश शर्मा, कमल चौहान और राजिंदर चौधरी

samjhauta express blast case hearing
समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट केस

यह था मामला
भारत-पाकिस्तान के बीच चलने वाली समझौता एक्सप्रेस ट्रेन में 18 फरवरी 2007 की रात को बम धमाका हुआ था. इसमें 68 लोगों की मौत हो गई थी. 12 लोग घायल हो गए थे. ट्रेन दिल्ली से लाहौर जा रही थी. धमाके में जान गंवाने वालों में अधिकतर पाकिस्तानी नागरिक थे. मृतकों में 16 बच्चों समेत चार रेलवे कर्मी भी शामिल थे. विस्फोट हरियाणा के पानीपत जिले में चांदनी बाग थाने के अंतर्गत सिवाह गांव के दीवाना स्टेशन के नजदीक हुआ था.

Intro:Body:

samjhota, samjhotablast, samjhotaexpress, haryana, panipat, haryana news, NIA court, एनआईए कोर्ट,समझौता ब्लास्ट  



आज समझौता ब्लास्ट केस में आएगा फैसला, 2007 में ऐसे दो धमाकों में चली गई थी 58 लोगों की जान

समझौता ब्लास्ट में आई इंसाफ की घड़ी, 12 साल बाद आरोपियों को एनआईए कोर्ट सुनाएगा सजा

पानीपतः समझौता एक्‍सप्रेस ट्रेन धमाका मामले में 7 मार्च को सुनवाई पूरी हो गई. 12 साल बाद आज एनआईए कोर्ट फैसला सुनाएगी. 

समझौता ब्लास्ट की पूरी कहानी 

18 फरवरी 2007 को भारत पाकिस्तान के बीच चलने वाली समझौता एक्सप्रेस में एक भयंकर बम ब्लास्ट हुआ था. समझौता एक्सप्रेस दिल्ली से अटारी के लिए रवाना हुई और ब्लास्ट पानीपत के साथ लगते दीवाना रेलवे स्टेशन पर हुआ.

इस जोरदार बम धमाके में 58 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. एक ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया. मरने वालों में 16 बच्चे भी शामिल थे. वहीं 50 लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए. मारने वाले ज्यादातर लोग पाकिस्तानी थे. इस हादसे में चार रेलवे कर्मी भी मारे गए थे.  

2001 के संसद हमले पर हमला होने के बाद ट्रेन को बंद कर दिया गया था, जिसे जनवरी 2004 में फिर से शुरू किया गया था. हमले के दो दिन बाद पाकिस्तान के विदेश मंत्री खुर्शीद अहमद कसूरी को भारत आना था. ब्लास्ट के बाद तनातनी की स्थिति के बीच खुर्शीद अहमद कसूरी ने अपना भारत दौरा रद्द कर दिया था.

हादसे में अन्य सात पाकिस्तान नागरिक घायल भी हो गए. घायल नागरिकों को पाकिस्तान वापस भेजने के लिए भारतीय प्रशासन ने पाकिस्तानी वायु सेना को आज्ञा दे दी थी.

एफआईआर के अनुसार दिल्ली से करीब 80 किलोमीटर दूर पानीपत के दीवाना रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन में धमाका हुआ था. ब्लास्ट से ट्रेन के दो जनरल कोच में आग लग गई थी. 

मारे गए सभी लोगों के डीएनए सैंपल रखकर पानीपत की मेहराना गांव में स्थित कब्रिस्तान में दफना दिया गया था. इस बम ब्लास्ट में घायल हुए कुछ लोगों को और मारे गए कुछ लोगों के परिजनों को पानीपत के वकील मोमिन मलिक ने मुआवजा भी दिलवाया था. 

------


Conclusion:
ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.