नई दिल्ली: मंत्री सत्येंद्र जैन ने सीलिंग के मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की. उन्होंने कहा कि कई अखबारों में छपी खबरों के माध्यम से पता चला है कि लाजपत नगर के अमर कॉलोनी में मॉनिटरिंग कमेटी फिर से सीलिंग कर रही है.
सत्येंद्र जैन ने कहा कि मैं जनता को बताना चाहता हूं कि दिल्ली में स्पेशल प्रोविजन एक्ट लागू है, जिसके अनुसार जो इमारतें 2009 से पहले बनकर तैयार हो चुकी हैं, वो सभी इस एक्ट के अधीन आती हैं और 2020 तक इन इमारतों में किसी भी प्रकार की सीलिंग नहीं की जा सकती है.
'सुप्रीम कोर्ट से लेनी होगी इजाजत'
सत्येंद्र जैन ने ये भी कहा कि अगर मॉनिटरिंग कमिटी कहीं भी कोई कार्रवाई करना चाहती है, तो सबसे पहले उसे सुप्रीम कोर्ट से इजाजत लेनी पड़ेगी. कमेटी किसी भी प्रकार से स्पेशल प्रोविजन एक्ट का उल्लंघन नहीं कर सकती है.
'सीलिंग पर लगे रोक'
सत्येंद्र जैन ने जोर देकर कहा कि अमर कॉलोनी के अंदर किसी भी प्रकार की डिमोलिशन या सीलिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये सभी इमारतें 2009 से पहले की बनी हुई हैं. उन्होंने ये भी कहा कि सिर्फ अमर कॉलोनी ही नहीं, बल्कि पूरी दिल्ली में कहीं भी बिना इजाजत के सीलिंग नहीं की जा सकती है. संसद द्वारा बनाए गए प्रावधान के अनुसार, पूरी दिल्ली में किसी भी प्रकार की सीलिंग पर तुरंत रोक लगनी चाहिए.
बता दें कि हाल ही में सीलिंग के मुद्दे पर दिल्ली में खूब सियासी हलचल मची थी. इसे लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच खूब आरोप-प्रत्यारोप का दौर चला था.