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न्यूज क्लिक के खिलाफ जांच के लिए दिल्ली पुलिस को 60 दिनों का समय और मिला

News Click Case: न्यूज क्लिक मामले की जांच के लिए कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को 60 दिन का और समय दिया है. पुलिस ने कोर्ट से तीन महीने का समय मांगा था.

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By ETV Bharat Delhi Team

Published : Dec 22, 2023, 7:05 PM IST

नई दिल्लीः दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को न्यूज क्लिक के खिलाफ यूएपीए के तहत लगे आरोपों की जांच के लिए 60 दिनों का समय दिया है. एडिशनल सेशंस जज हरदीप कौर ने शुक्रवार को मामले पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया. साथ ही कोर्ट ने न्यूज क्लिक के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ और एचआर हेड अमित चक्रवर्ती की न्यायिक हिरासत 20 जनवरी तक बढ़ा दी.

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जांच की समय सीमा तीन महीने और बढ़ाने की अनुमति मांगी थी. दिल्ली पुलिस ने कहा कि इस मामले की जांच के लिए और समय की जरूरत है. हाल में कोर्ट ने न्यूज क्लिक के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ की जब्त इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को रिलीज करने की मांग खारिज कर दिया था. इस मामले में प्रबीर पुरकायस्थ और न्यूज क्लिक के एचआर प्रमुख अमित चक्रवर्ती न्यायिक हिरासत में हैं. 22 दिसंबर को दोनों की न्यायिक हिरासत खत्म हो रही थी.

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प्रबीर पुरकायस्थ और अमित चक्रवर्ती को दिल्ली पुलिस ने 3 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था. दोनों की गिरफ्तारी न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी खबर के आधार पर हुई थी. खबर छपी थी कि न्यूज क्लिक को चीनी प्रोपेगेंडा को बढ़ाने के लिए पैसे मिले हैं. खबर के मुताबिक, अमेरिकी मिलियनेर नेविली रॉय सिंघम ने न्यूज क्लिक को चीनी प्रोपेगेंडा को बढ़ावा देने के लिए धन दिए.

इस मामले में 3 अक्टूबर को कई पत्रकारों, यूट्यूबर्स और कार्टूनिस्ट के यहां छापा पड़ा था. इसके बाद दिल्ली पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया था. दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के मुताबिक, न्यूज क्लिक को चलाने वाली कंपनी पीपीके न्यूजक्लिक स्टूडियो प्राइवेट लिमिटेड ने देश को बदनाम करने के लिए पेड न्यूज के जरिए विदेशों से धन हासिल किया.

यह भी पढ़ेंः चीन में सांस की बीमारी के मामलों में इजाफे के मद्देनजर स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने जारी की एडवाइजरी

नई दिल्लीः दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को न्यूज क्लिक के खिलाफ यूएपीए के तहत लगे आरोपों की जांच के लिए 60 दिनों का समय दिया है. एडिशनल सेशंस जज हरदीप कौर ने शुक्रवार को मामले पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया. साथ ही कोर्ट ने न्यूज क्लिक के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ और एचआर हेड अमित चक्रवर्ती की न्यायिक हिरासत 20 जनवरी तक बढ़ा दी.

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जांच की समय सीमा तीन महीने और बढ़ाने की अनुमति मांगी थी. दिल्ली पुलिस ने कहा कि इस मामले की जांच के लिए और समय की जरूरत है. हाल में कोर्ट ने न्यूज क्लिक के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ की जब्त इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को रिलीज करने की मांग खारिज कर दिया था. इस मामले में प्रबीर पुरकायस्थ और न्यूज क्लिक के एचआर प्रमुख अमित चक्रवर्ती न्यायिक हिरासत में हैं. 22 दिसंबर को दोनों की न्यायिक हिरासत खत्म हो रही थी.

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प्रबीर पुरकायस्थ और अमित चक्रवर्ती को दिल्ली पुलिस ने 3 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था. दोनों की गिरफ्तारी न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी खबर के आधार पर हुई थी. खबर छपी थी कि न्यूज क्लिक को चीनी प्रोपेगेंडा को बढ़ाने के लिए पैसे मिले हैं. खबर के मुताबिक, अमेरिकी मिलियनेर नेविली रॉय सिंघम ने न्यूज क्लिक को चीनी प्रोपेगेंडा को बढ़ावा देने के लिए धन दिए.

इस मामले में 3 अक्टूबर को कई पत्रकारों, यूट्यूबर्स और कार्टूनिस्ट के यहां छापा पड़ा था. इसके बाद दिल्ली पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया था. दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के मुताबिक, न्यूज क्लिक को चलाने वाली कंपनी पीपीके न्यूजक्लिक स्टूडियो प्राइवेट लिमिटेड ने देश को बदनाम करने के लिए पेड न्यूज के जरिए विदेशों से धन हासिल किया.

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