नई दिल्ली: दिल्ली की शाहदरा कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत ने एनडीपीएस से जुड़े एक मामले के आरोपी सशर्त जमानत दे दी है. उत्तर-पूर्वी दिल्ली के थाना नंद नगरी के ड्रग्स से जुड़े एक मामले में पुलिस ने गश्त के दौरान एक आरोपी केहसर को पकड़ा था, जिसके पास से जांच के दौरान पुलिस वालों को 33.66 ग्राम चरस मिली थी.
इसी मामले में आरोपी 14 मई से जेल में बंद था. आरोपी ने अपने वकील के माध्यम से कड़कड़डूमा कोर्ट में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत की कोर्ट में जमानत अर्जी लगाई थी. जिस पर आरोपी के वकील ने जिरह के दौरान कहा कि आवेदक के पास जांच के दौरान पाई गई चरस की मात्रा मात्र 33.66 ग्राम है, जो कि वाणिज्य मात्रा 250 ग्राम से काफी कम है.
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वकील ने कहा कि आरोपी का पिछला अपराध रिकॉर्ड भी नहीं है, इसलिए आरोपी को जमानत दी जाए. कोर्ट ने सभी पहलू सुनने के बाद आरोपी को 10 हज़ार के मुचलके व एक जमानती के साथ की शर्त पर जमानत दे दी है. साथ ही आरोपी को ये भी निर्देश दिए है कि वो अपनी हर तारीख पर कोर्ट में मौजूद रहेगा. पुलिस की जांच में सहयोग करेगा साथ ही पुलिस की बिना आज्ञा के शहर छोड़कर कही नहीं जाएगा और ना ही किसी भी सबूत से छेड़छाड़ करेगा. कोर्ट की शर्तों का पालन ना किए जाने पर जमानत खारिज कर दी जाएगी.
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