नई दिल्लीः दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने AAP नेता संजय सिंह को राज्यसभा चुनाव में जीत के बाद सर्टिफिकेट लेने के लिए राज्यसभा सचिवालय जाने की अनुमति दे दी. स्पेशल जज एमके नागपाल ने कहा कि सिंह 12 जनवरी को 2 बजे सर्टिफिकेट लेने जा सकते हैं. AAP नेता के वकील के मुताबिक, उनके खिलाफ कोई दूसरा प्रत्याशी चुनाव नहीं लड़ रहा है. इसलिए उनका निर्विरोध जीतना तय है. ऐसे में वह चुनाव जीतने के बाद रिटर्निंग ऑफिसर से अपना सर्टिफिकेट लेने के लिए राज्यसभा सचिवालय जाएंगे.
कोर्ट ने संजय सिंह को 20 जनवरी तक की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है. ED ने संजय सिंह को 4 अक्टूबर को उनके सरकारी आवास पर पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था. उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की है. इससे पहले राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 22 दिसंबर 2023 को उनकी जमानत याचिका खारिज कर दिया था.
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जमानत याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा था कि प्रथम दृष्टया संजय सिंह मनी लॉड्रिंग मामले में सीधे-सीधे या परोक्ष रूप से शामिल हो सकते हैं. जो तथ्य रिकॉर्ड पर रखे गए हैं उससे कोर्ट को ये मानने के लिए पर्याप्त है कि वह मनी लॉड्रिंग के दोषी हैं. अगर एफआईआर में नाम नहीं है और अगर कोई आरोपी एफआईआर में नाम दर्ज होने के बावजूद बरी भी हो जाता है तो उसे मनी लॉड्रिंग कानून से छूट नहीं मिल सकती.
कोर्ट ने कहा था कि संजय सिंह को उनके पीए रह चुके सर्वेश मिश्रा के जरिये सरकारी गवाह बन चुके दिनेश अरोड़ा ने दो करोड़ रुपये पहुंचाए. अरोड़ा ने इस संबंध में 14 अगस्त को अपने बयान में इस बात की स्वीकारोक्ति की थी. अपने बयान में दिनेश अरोड़ा ने पैसे देने की विस्तृत जानकारी दी थी. इसके अलावा गवाह अल्फा (छद्म नाम) ने भी दिनेश अरोड़ा के बयान की पुष्टि की थी.
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