ETV Bharat / state

दिल्ली हिंसा: आरोपी दानिश को 4 दिन की पुलिस कस्टडी, मां ने बताया बेकसूर

नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में गलत प्रोपेगेंडा फैलाने के आरोप में दानिश को चार दिनों पुलिस हिरासत में भेजा गया है. इसपर दानिश के परिजनों ने उसे बेकसूर बताया है.

Mother told innocent on Danish police custody
मां ने बताया दानिश को बेकसूर
author img

By

Published : Mar 9, 2020, 10:53 PM IST

नई दिल्ली: नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के लिए गलत प्रोपेगेंडा फैलाने के आरोप में गिरफ्तार दानिश के परिजनों ने उसे बेकसूर बताया है.

मां ने बताया दानिश को बेकसूर

पढ़ाई के साथ मोबाइल शॉप चलाता था दानिश

दानिश की मां का कहना है कि वह त्रिलोकपुरी में मोबाइल शॉप चलाता है. साथ ही गाजियाबाद के एक कॉलेज से एलएलबी की पढ़ाई कर रहा है.

सीएए के प्रदर्शन कराने से संबंध नहीं

हालांकि दानिश की मां ने यह जरूर माना कि वह पीएफआई से जुड़ा था, लेकिन उसका सीएए के खिलाफ हो रहें प्रदर्शन से कोई संबंध नहीं है. दानिश की मां का कहना है कि वह सिर्फ एक बार चंदा कर शाहीन बाग में सीएए का विरोध कर रहे लोगों के लिए खाना लेकर गया है. इसके अलावा उसका सीएए के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन से उसका संबंध नहीं है.

बता दें कि दानिश त्रिलोकपुरी के 27 ब्लॉक का रहने वाला है. घर के पास ही उसका मोबाइल शॉप है.

नई दिल्ली: नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के लिए गलत प्रोपेगेंडा फैलाने के आरोप में गिरफ्तार दानिश के परिजनों ने उसे बेकसूर बताया है.

मां ने बताया दानिश को बेकसूर

पढ़ाई के साथ मोबाइल शॉप चलाता था दानिश

दानिश की मां का कहना है कि वह त्रिलोकपुरी में मोबाइल शॉप चलाता है. साथ ही गाजियाबाद के एक कॉलेज से एलएलबी की पढ़ाई कर रहा है.

सीएए के प्रदर्शन कराने से संबंध नहीं

हालांकि दानिश की मां ने यह जरूर माना कि वह पीएफआई से जुड़ा था, लेकिन उसका सीएए के खिलाफ हो रहें प्रदर्शन से कोई संबंध नहीं है. दानिश की मां का कहना है कि वह सिर्फ एक बार चंदा कर शाहीन बाग में सीएए का विरोध कर रहे लोगों के लिए खाना लेकर गया है. इसके अलावा उसका सीएए के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन से उसका संबंध नहीं है.

बता दें कि दानिश त्रिलोकपुरी के 27 ब्लॉक का रहने वाला है. घर के पास ही उसका मोबाइल शॉप है.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.