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दिल्ली दंगे से जुड़े एक मामले में कड़कड़डूमा कोर्ट ने प्रतिदिन सुनवाई करने का दिया आदेश - Karkardooma court

कड़कड़डूमा कोर्ट ने शनिवार को दिल्ली दंगे से जुड़े एक मामले में प्रतिदिन सुनवाई करने का आदेश दिया है. मामले में 11 सितंबर से प्रतिदिन सुनवाई की जाएगी.

Karkardooma court orders daily hearing
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Published : Aug 5, 2023, 9:05 PM IST

नई दिल्ली: साल 2020 के दिल्ली दंगे से जुड़े एक मामले में सभी अरोपपत्रित अभियुक्तों की सीआरपीसी धारा 207 के तहत सुनवाई पूरी हो चुकी है. अब आरोप के बिंदु पर बहस के लिए प्रतिदिन सुनवाई होगी. कड़कड़डूमा कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत शनिवार को अपने आदेश में ये बात कही.

दरअसल दिल्ली दंगे से जुड़े मामले में स्टेट बनाम आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन व अन्य की शनिवार को कड़कड़डूमा कोर्ट में सुनवाई की गई. अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रेवेंशन एक्ट (यूएपीए) के तहत दर्ज दिल्ली दंगों की बड़ी साजिश के मामले में आरोप के बिंदु पर 11 सितंबर से रोजाना सुनवाई करने के आदेश दिया है.

मामले में 20 आरोपी हैं, जिसमें खालिद सैफी, इशरत जहान, मीरन हैदर, ताहिर हुसैन, गुलिफ्शा, शिफा उर रहमान, आसिफ इकबाल, शादाब अहमद, तस्लीम अहमद, सलीम मालिक, मो. सलीम खान, अतहर खान, सफूरा जरगर, शरजील इमाम, उमर खालिद, फैजान खान, अरजा रहमान, नताशा नरवाल, देवांगना, सुलेमान और सलमान हैं. ये सभी आरोपी ऑनलाइन माध्यम से कोर्ट में पेश हुए थे.

यह भी पढ़ें-1984 Sikh riots case: जगदीश टाइटलर की जमानत के खिलाफ प्रदर्शन जारी, फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाने की तैयारी

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत ने आदेश में कहा कि इस मामले में सभी आरोपपत्रित अभियुक्तों के लिए सीआरपीसी की धारा 207 के तहत अनुपालन पूरा हो गया है. इसलिए मामले को आरोप के बिंदु पर बहस के लिए 11 सितंबर से प्रतिदिन की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करें. विशेष लोक अभियोजक अमित प्रसाद अगली सुनवाई में (11 सितंबर) दिल्ली पुलिस की ओर से दलील पेश करेंगे. इस मामले से जुड़े सभी आरोपियों और जांच अधिकारियों को कोर्ट ने अगली तारीख पर पेश होने के सख्त आदेश दिए हैं. आदेश की कॉपी सभी आरोपियों के साथ जेल सुपरिटेंडेंट, विशेष लोक अभियोजक पक्ष व दिल्ली पुलिस के कमिश्नर को भेज दी गई है ताकि सभी लोग कोर्ट के इस आदेश का पालन कर सकें.

यह भी पढ़ें-टिल्लू ताजपुरिया हत्याकांड में पुलिस ने छह आरोपियों के खिलाफ दाखिल की चार्जशीट, अगली सुनवाई 17 अगस्त को

नई दिल्ली: साल 2020 के दिल्ली दंगे से जुड़े एक मामले में सभी अरोपपत्रित अभियुक्तों की सीआरपीसी धारा 207 के तहत सुनवाई पूरी हो चुकी है. अब आरोप के बिंदु पर बहस के लिए प्रतिदिन सुनवाई होगी. कड़कड़डूमा कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत शनिवार को अपने आदेश में ये बात कही.

दरअसल दिल्ली दंगे से जुड़े मामले में स्टेट बनाम आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन व अन्य की शनिवार को कड़कड़डूमा कोर्ट में सुनवाई की गई. अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रेवेंशन एक्ट (यूएपीए) के तहत दर्ज दिल्ली दंगों की बड़ी साजिश के मामले में आरोप के बिंदु पर 11 सितंबर से रोजाना सुनवाई करने के आदेश दिया है.

मामले में 20 आरोपी हैं, जिसमें खालिद सैफी, इशरत जहान, मीरन हैदर, ताहिर हुसैन, गुलिफ्शा, शिफा उर रहमान, आसिफ इकबाल, शादाब अहमद, तस्लीम अहमद, सलीम मालिक, मो. सलीम खान, अतहर खान, सफूरा जरगर, शरजील इमाम, उमर खालिद, फैजान खान, अरजा रहमान, नताशा नरवाल, देवांगना, सुलेमान और सलमान हैं. ये सभी आरोपी ऑनलाइन माध्यम से कोर्ट में पेश हुए थे.

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अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत ने आदेश में कहा कि इस मामले में सभी आरोपपत्रित अभियुक्तों के लिए सीआरपीसी की धारा 207 के तहत अनुपालन पूरा हो गया है. इसलिए मामले को आरोप के बिंदु पर बहस के लिए 11 सितंबर से प्रतिदिन की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करें. विशेष लोक अभियोजक अमित प्रसाद अगली सुनवाई में (11 सितंबर) दिल्ली पुलिस की ओर से दलील पेश करेंगे. इस मामले से जुड़े सभी आरोपियों और जांच अधिकारियों को कोर्ट ने अगली तारीख पर पेश होने के सख्त आदेश दिए हैं. आदेश की कॉपी सभी आरोपियों के साथ जेल सुपरिटेंडेंट, विशेष लोक अभियोजक पक्ष व दिल्ली पुलिस के कमिश्नर को भेज दी गई है ताकि सभी लोग कोर्ट के इस आदेश का पालन कर सकें.

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