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दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने PFI सदस्यों की जमानत याचिका पर ED से जवाब मांगा

दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने कथित आतंकी गतिविधियों से संबंधित 120 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रतिबंधित पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के तीन कथित सदस्यों की जमानत याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय से जवाब मांगा है.

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Published : Aug 16, 2023, 7:57 AM IST

नई दिल्ली: दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने कथित आतंकी गतिविधियों से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रतिबंधित पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) के तीन कथित सदस्यों की जमानत याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय से जवाब मांगा है. कोर्ट के विशेष अतरिक्त सत्र न्यायाधीश शैलेन्द्र मलिक ने मोहम्मद इलियास, मोहम्मद परवेज अहमद और अब्दुल मुकीत के वकील द्वारा दायर किए गए जमानत आवेदनों पर ईडी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

न्यायाधीश ने केंद्रीय जांच एजेंसी को अहमद की याचिका पर 24 अगस्त तक और इलियास और मुकीत द्वारा दायर अन्य दो आवेदनों पर 26 अगस्त तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. आरोपियों ने पिछले सप्ताह अदालत के समक्ष अपने जमानत के आवेदन दायर कर दावा किया था कि अब उनके खिलाफ जो भी आरोपो में जांच चल रही है उन सभी मामलों में और अधिक जांच की जरूरत नहीं है. क्योंकि उनके खिलाफ विभाग अपनी जांच पहले ही पूरी हो चुकी है. इसलिए अब उन्हें और आगे हिरासत में रखने से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा.

बता दें की यह मामला 120 करोड़ रुपये की कथित लॉन्ड्रिंग से संबंधित है. इस मामले से जुड़े आरोपियों को 22 सितंबर, 2022 को गिरफ्तार किया गया था और वर्तमान में भी वे न्यायिक हिरासत में है. इसलिए सभी आरोपियो ने अपने वकील के माध्यम से अर्जी दायर कर अपनी न्यायिक हिरासत से रिहाई की मांग की है. ईडी ने 19 नवंबर, 2022 को उनके खिलाफ अभियोजन शिकायत दर्ज की थी

यह भी पढ़ें- Noida Police: पुलिस ने काउंसलिंग कर परिवार को टूटने से बचाया, जानें पूरी कहानी

नई दिल्ली: दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने कथित आतंकी गतिविधियों से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रतिबंधित पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) के तीन कथित सदस्यों की जमानत याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय से जवाब मांगा है. कोर्ट के विशेष अतरिक्त सत्र न्यायाधीश शैलेन्द्र मलिक ने मोहम्मद इलियास, मोहम्मद परवेज अहमद और अब्दुल मुकीत के वकील द्वारा दायर किए गए जमानत आवेदनों पर ईडी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

न्यायाधीश ने केंद्रीय जांच एजेंसी को अहमद की याचिका पर 24 अगस्त तक और इलियास और मुकीत द्वारा दायर अन्य दो आवेदनों पर 26 अगस्त तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. आरोपियों ने पिछले सप्ताह अदालत के समक्ष अपने जमानत के आवेदन दायर कर दावा किया था कि अब उनके खिलाफ जो भी आरोपो में जांच चल रही है उन सभी मामलों में और अधिक जांच की जरूरत नहीं है. क्योंकि उनके खिलाफ विभाग अपनी जांच पहले ही पूरी हो चुकी है. इसलिए अब उन्हें और आगे हिरासत में रखने से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा.

बता दें की यह मामला 120 करोड़ रुपये की कथित लॉन्ड्रिंग से संबंधित है. इस मामले से जुड़े आरोपियों को 22 सितंबर, 2022 को गिरफ्तार किया गया था और वर्तमान में भी वे न्यायिक हिरासत में है. इसलिए सभी आरोपियो ने अपने वकील के माध्यम से अर्जी दायर कर अपनी न्यायिक हिरासत से रिहाई की मांग की है. ईडी ने 19 नवंबर, 2022 को उनके खिलाफ अभियोजन शिकायत दर्ज की थी

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