नई दिल्लीः दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने आतंकी संगठन आईएसआईएस के लिए धन जुटाने के आरोपी मोहम्मद मोहसिन अहमद को अपनी इंजीनियरिंग की परीक्षा तिहाड़ जेल से देने की अनुमति दे दी है. प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज संजय गर्ग ने आरोपी को बीटेक (इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग) के सातवें सेमेस्टर की परीक्षा देने की अनुमति दी है.
कोर्ट ने मोहसिन को 8 दिसंबर, 11 दिसंबर, 13 दिसंबर, 15 दिसंबर, 18 दिसंबर और 20 दिसंबर को आयोजित परीक्षा तिहाड़ जेल से ही देने की अनुमति दे दी. जेल सुपरिंटेंडेंट को निर्देश दिया कि वो परीक्षा देने के लिए ऐसा कक्ष या लाइब्रेरी उपलब्ध कराएंगे, जहां पूर्ण रूप से शांति हो. कोर्ट ने जेल सुपरिंटेंडेंट को निर्देश दिया कि वो परीक्षा की तिथियों के दिन जेल का निरीक्षण करें. कोर्ट ने जामिया यूनिवर्सिटी को निर्देश दिया कि वो परीक्षा के दिन एक अधिकृत पर्यवेक्षक भेजें और पर्यवेक्षक की जानकारी तिहाड़ जेल प्रशासन से साझा करें.
मोहम्मद मोहसिन अहमद को एनआईए ने 2022 में गिरफ्तार किया था. उसके खिलाफ केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से मिली सूचना के आधार पर एनआईए ने यूएपीए की विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की थी. उस पर आरोप है कि वो आतंकी संगठन आईएसआईएस के लिए देश के विभिन्न हिस्सों से धन संग्रह करता था.
इस मामले में एनआईए ने केवल मोहसिन को आरोपी बनाया है. उस पर भारतीय दंड संहिता की धारा 153ए और 1453बी और यूएपीए की धाराओं 18,18बी, 38, 39 और 40 के तहत एफईआर दर्ज की गई है. एनआईए के मुताबिक, उम्मीमाराह नामक ऑनलाइन संगठन के निर्देशों पर मोहसिन भारत में आईएसआईएस के लिए धन संग्रह करता था.