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12 की जगह अब 2 दस्तावेज जमा करने पर मिल जाएगा ट्रेड लाइसेंस- विजय गोयल

विजय गोयल ने कहा कि इससे ट्रेड लाइसेंस हासिल करने में जो भ्रष्टाचार की शिकायत मिलती थी वह सब दूर हो जाएंगी. लाखों लोगों को परेशानी कम हो जाएंगी और सिस्टम में पारदर्शिता आएगी. ट्रेड लाइसेंस लेने के लिए जो दस्तावेज जमा करने हैं वह ऑनलाइन जमा करना है.

Vijay goel exclusive interview on ETV Bharat over trade licence
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Published : Oct 15, 2019, 10:02 PM IST

Updated : Oct 16, 2019, 12:43 AM IST

नई दिल्ली: चुनावी वर्ष में दिल्ली के मतदाताओं को अपनी तरफ लुभाने के लिए सत्ता में काबिज आम आदमी पार्टी सरकार एक से बढ़कर एक योजनाओं को लागू कर रही है. तो दूसरी ओर भाजपा शासित तीनों नगर निगम भी लोकलुभावन योजनाओं को लाकर दिल्लीवालों को अपनी तरफ करने की कोशिश कर रही है.

सांसद विजय गोयल की ETV भारत से खास बातचीत

ईटीवी भारत से खास बातचीत

मंगलवार को पूर्व प्रदेश भाजपा अध्यक्ष और राज्यसभा सदस्य विजय गोयल ने ईटीवी भारत से खास बातचीत दिल्ली में छोटे उद्योग चलाने वाले व दुकानदारों को निगम से ट्रेड लाइसेंस हासिल करने सरल प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी. उन्होंने कहा कि अभी तक ट्रेड लाइसेंस हासिल करने में बड़ी परेशानी होती थी. 12 दस्तावेज जमा कराने होते थे. अब नगर निगम ने फैसला लिया है कि 12 की जगह सिर्फ 2 दस्तावेज जमा कराना होगा. एक रोजगार और उद्योग के स्वामित्व का दूसरा आधार व अन्य पहचान पत्र. बस यह दो दस्तावेज जमा कराकर ट्रेड लाइसेंस हासिल किया जा सकता है.

'भ्रष्टाचार होगा दूर'

विजय गोयल ने कहा कि इससे ट्रेड लाइसेंस हासिल करने में जो भ्रष्टाचार की शिकायत मिलती थी वह सब दूर हो जाएंगी. लाखों लोगों को परेशानी कम हो जाएंगी और सिस्टम में पारदर्शिता आएगी. ट्रेड लाइसेंस लेने के लिए जो दस्तावेज जमा करने हैं वह ऑनलाइन जमा करना है. इसलिए निगम दफ्तर भी नहीं जाने पड़ेंगे. उन्होंने बताया कि लाइसेंस इसलिए जरूरी है ताकि निगम के रिकॉर्ड में भी यह जानकारी रहे कि कोई शख्स किसी इलाके में कोई घरेलू उद्योग चला रहा है या दुकानदारी कर रहा है तो वह किस तरह का है.

नई दिल्ली: चुनावी वर्ष में दिल्ली के मतदाताओं को अपनी तरफ लुभाने के लिए सत्ता में काबिज आम आदमी पार्टी सरकार एक से बढ़कर एक योजनाओं को लागू कर रही है. तो दूसरी ओर भाजपा शासित तीनों नगर निगम भी लोकलुभावन योजनाओं को लाकर दिल्लीवालों को अपनी तरफ करने की कोशिश कर रही है.

सांसद विजय गोयल की ETV भारत से खास बातचीत

ईटीवी भारत से खास बातचीत

मंगलवार को पूर्व प्रदेश भाजपा अध्यक्ष और राज्यसभा सदस्य विजय गोयल ने ईटीवी भारत से खास बातचीत दिल्ली में छोटे उद्योग चलाने वाले व दुकानदारों को निगम से ट्रेड लाइसेंस हासिल करने सरल प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी. उन्होंने कहा कि अभी तक ट्रेड लाइसेंस हासिल करने में बड़ी परेशानी होती थी. 12 दस्तावेज जमा कराने होते थे. अब नगर निगम ने फैसला लिया है कि 12 की जगह सिर्फ 2 दस्तावेज जमा कराना होगा. एक रोजगार और उद्योग के स्वामित्व का दूसरा आधार व अन्य पहचान पत्र. बस यह दो दस्तावेज जमा कराकर ट्रेड लाइसेंस हासिल किया जा सकता है.

'भ्रष्टाचार होगा दूर'

विजय गोयल ने कहा कि इससे ट्रेड लाइसेंस हासिल करने में जो भ्रष्टाचार की शिकायत मिलती थी वह सब दूर हो जाएंगी. लाखों लोगों को परेशानी कम हो जाएंगी और सिस्टम में पारदर्शिता आएगी. ट्रेड लाइसेंस लेने के लिए जो दस्तावेज जमा करने हैं वह ऑनलाइन जमा करना है. इसलिए निगम दफ्तर भी नहीं जाने पड़ेंगे. उन्होंने बताया कि लाइसेंस इसलिए जरूरी है ताकि निगम के रिकॉर्ड में भी यह जानकारी रहे कि कोई शख्स किसी इलाके में कोई घरेलू उद्योग चला रहा है या दुकानदारी कर रहा है तो वह किस तरह का है.

Intro:नई दिल्ली. चुनावी वर्ष में दिल्ली के मतदाताओं को अपनी तरफ लुभाने के लिए सत्ता में काबिज आम आदमी पार्टी सरकार एक से बढ़कर एक योजनाओं को आनन-फानन में लागू कर रही है. अब दूसरी ओर भाजपा शासित तीनों नगर निगम भी लोकलुभावन योजनाओं को अब लागू कर दिल्ली वालों को राहत देने की कोशिश की जा रही है.


Body:मंगलवार को पूर्व प्रदेश भाजपा अध्यक्ष तथा राज्यसभा सदस्य विजय गोयल ने ईटीवी भारत से खास बातचीत में कहा कि दिल्ली में छोटे उद्योग चलाने वाले व दुकानदारों को निगम से ट्रेड लाइसेंस हासिल करने सरल प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी.

उन्होंने कहा कि अभी तक ट्रेड लाइसेंस हासिल करने में बड़ी परेशानी होती थी. 12 दस्तावेज जमा कराने होते थे. अब नगर निगम ने फैसला लिया है कि 12 की जगह सिर्फ 2 दस्तावेज जमा कराना होगा. एक रोजगार और उद्योग के स्वामित्व का दूसरा आधार व अन्य पहचान पत्र. बस यह दो दस्तावेज जमा कराकर ट्रेड लाइसेंस हासिल किया जा सकता है.

विजय गोयल ने कहा कि इससे ट्रेड लाइसेंस हासिल करने में जो भ्रष्टाचार की शिकायत मिलती थी वह सब दूर हो जाएंगी. लाखों लोगों को परेशानी कम हो जाएंगी और सिस्टम में पारदर्शिता आएगी. ट्रेड लाइसेंस लेने के लिए जो दस्तावेज जमा करने हैं वह ऑनलाइन जमा करना है. इसलिए निगम दफ्तर भी नहीं जाने पड़ेंगे. उन्होंने बताया कि लाइसेंस इसलिए जरूरी है ताकि निगम के रिकॉर्ड में भी यह जानकारी रहे कि कोई शख्स किसी इलाके में कोई घरेलू उद्योग चला रहा है या दुकानदारी कर रहा है तो वह किस तरह का है.


Conclusion:बता दें कि ट्रेड लाइसेंस नहीं होने से जो घरेलू उद्योग चलाने वाले व दुकानदारों पर सीलिंग की तलवार लटकी होती थी वह भी दूर हो जाएगी. अधिकांश घरेलू उद्योग चलाने वाले लाइसेंस लेने की उलझी हुई प्रक्रिया के चलते लाइसेंस नहीं लेते थे.

समाप्त, आशुतोष झा
Last Updated : Oct 16, 2019, 12:43 AM IST

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