नई दिल्ली: उत्तरी दिल्ली नगर निगम के मेयर जय प्रकाश ने ईटीवी भारत से खास बातचीत के दौरान बताया कि निगम ने अनाधिकृत नियमित कॉलोनियों के निवासियों को बड़ी राहत देते हुए 'आम माफी योजना' लागू कर दी है. इस योजना के अंतर्गत रिहायशी संपत्ति धारकों को अब केवल वित्तीय वर्ष व गत वित्तीय वर्ष यानी वित्तीय वर्ष 2020-21 और 2019-20 का ही संपत्ति कर अदा करना होगा और उनका पिछला बकाया टैक्स माफ होगा.
व्यावसायिक संपत्ति धारकों को भी मिली छूट
इसी तरह व्यावसायिक संपत्ति धारकों को पिछले चार वित्तीय वर्षों 2017-18, 2018-19, 2019-20 और 2020-21 का बकाया कर जमा कराना होगा. यह योजना 31 अक्टूबर 2020 तक ही लागू की गई है.
विशेष कैंप लगाए जाएंगे
मेयर जय प्रकाश ने आगे बातचीत के दौरान कहा कि सभी ज़ोनों में संपत्ति कर विभाग द्वारा क्षेत्रीय पार्षदों के सहयोग से विशेष कैंप लगाए जाएंगे. लोगों से आग्रह किया जाएगा कि वे इस योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपना संपत्ति कर समय पर जमा कराएं. उन्होंने कहा कि अनाधिकृत कॉलोनियों में निर्धन व मध्यम वर्ग के परिवार रहते हैं. इस आम माफी योजना से बड़ी संख्या में उन करदाताओं को राहत मिलेगी, जो अपनी वित्तीय कठिनाइयों के कारण कर का भुगतान समय पर नहीं कर पाते.
करदाताओं का रिकॉर्ड भी अपडेट हो सकेगा
साथ ही कहा कि यह योजना उन सभी करदाताओं को एक अवसर प्रदान करेगी, जहां वे अपना संपत्ति कर जमा कराकर मुख्या धारा में शामिल हो जाएंगे. इस योजना से एक तरफ करदाताओं को भारी राहत होगी, वहीं निगम को उम्मीद है कि करदाताओं की संख्या में उल्लेखनीय बढ़ोतरी होगी, जिससे निगम के राजस्व में भी वृद्धि होगी. इससे सभी करदाताओं का रिकॉर्ड भी अपडेट हो सकेगा.
कुल मिलाकर देखा जाए तो साउथ एमसीडी की राह पर चलते हुए नॉर्थ एमसीडी ने आम माफी योजना की शुरुआत तो कर दी है. लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि इस योजना के तहत निगम को कितनी सफलता मिलती है।