नई दिल्ली: उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने हाउस टैक्स के ऊपर इंटरेस्ट हटाकर अनाधिकृत और अधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को बडी़ राहत दी है. उत्तरी दिल्ली नगर निगम की स्टैंडिंग कमेटी के सत्र के अंदर, नेता सदन तिलकराज कटारिया ने हाउस टैक्स को लेकर एक नया कानून पेश किया. जिसके अंतर्गत 2004 से 2019 के बीच अभी तक जिन भी लोगों ने हाउस टैक्स जमा नहीं कराया है. उन लोगों को हाउस टैक्स को जमा कराने के लिए जागरूक और प्रेरित करने के लिए हाउस टैक्स के ऊपर से सभी प्रकार के इंटरेस्ट को हटा लिया गया है.
सिर्फ मूल रकम करनी होगी जमा
अब लोगों को सिर्फ अपने हाउस टैक्स की मूल रकम जमा करानी होगी. उसके ऊपर लगने वाले इंटरेस्ट को नगर निगम ने पूरे तरीके से माफ कर दिया है. राजधानी दिल्ली के उन सभी लोगों को इससे फायदा होगा, जिनके ऊपर पिछले काफी लंबे समय से हाउस टैक्स की तलवार लटक रही थी.
'लोगों को दिया दिवाली का तोहफा'
नेता सदन तिलकराज कटारिया ने बताया कि निगम ने ये दिवाली का तोहफा दिया है कि हाउस टैक्स के ऊपर से सभी प्रकार के इंटरेस्ट को हटा लिया गया है. जिससे कि अब निगम उम्मीद करता है कि ज्यादा से ज्यादा मात्रा में लोग अपना हाउस टैक्स जमा करेंगे.