नई दिल्ली: उत्तरी दिल्ली नगर निगम अगले 1 महीने में निगम हेल्थ लाइसेंस की प्रक्रिया का सरलीकरण करने जा रही है. जिसके लिए तैयारियां जो है सभी पूरी कर ली गई हैं. सत्र के अंदर इस बिल को जल्द ही पेश करने के साथ चर्चा के बाद इस बिल को पास किया जाएगा.
हेल्थ लाइसेंस की प्रक्रिया का होगा सरलीकरण
हेल्थ लाइसेंस के सरलीकरण से जुड़ी जानकारी के लिए ईटीवी भारत की उत्तरी दिल्ली नगर निगम की स्थाई समिति के उपाध्यक्ष विपिन मल्होत्रा से बातचीत की.
उन्हेंने बताया कि पहले व्यापारियों को हेल्थ लाइसेंस पाने में बड़ी दिक्कतें सामने आती थी. लेकिन अब व्यापारियों को किसी प्रकार की मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ेगा. दरअसल निगम ने इस पूरी प्रक्रिया को अब ऑनलाइन कर दिया है. अब सभी व्यापारी घर बैठे-बैठे इंटरनेट के माध्यम से लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं.
ट्रेड लाइसेंस सुधार के साथ लागू
विपिन मल्होत्रा ने बातचीत के दौरान बताया कि निगम ने ट्रेड लाइसेंस ऑनलाइन के माध्यम से देना शुरू कर दिया है. साथ ही साथ इसमें थोड़े सुधार भी करें हैं. जहां पहले ट्रेड लाइसेंस की फीस ₹750 थी. उसे घटाकर निगम ने अब 500 कर दिया है. जबकि सिर्फ 4 डाक्यूमेंट्स के साथ निगम व्यापारियों को ट्रेड लाइसेंस जारी कर रही है. वो भी 30 दिनों की अवधि के अंदर. ये सब प्रक्रिया में पारदर्शिता रखते हुए किया जा रहा है.
उत्तरी दिल्ली नगर निगम अगले 1 महीने के अंदर हेल्थ लाइसेंस की प्रक्रिया का सरलीकरण करने जा रही है. जिसके अंतर्गत चंद डाक्यूमेंट्स और न्यूनतम फीस के साथ सभी व्यापारियों को लाइसेंस आसानी से मिल पाएगा. दरअसल लाइसेंस पाने के लिए अब व्यापारियों को ऑनलाइन अप्लाई करना होगा.