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सरकारी फंड के गबन मामले में दिल्ली पुलिस के 10 कर्मियों पर चलेगा मुकदमा, LG ने दी मंजूरी

दिल्ली पुलिस के 10 कर्मचारियों की मुश्किलें बढ़ने वाली है. सरकारी फंड में गबन के मामले की जांच करने की मंजूरी LG ने दे दी. इन पर 2019 में धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश की धाराओं में केस दर्ज किया गया था. Case will be filed against 10 Delhi Police personnel in case of embezzlement of government funds, LG approves

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By ETV Bharat Delhi Team

Published : Oct 29, 2023, 10:55 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने दिल्ली पुलिस के 10 कर्मियों पर सरकारी फंड के गबन के संबंध में मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है. मामला सरकारी खजाने से गबन से संबंधित है. उपराज्यपाल कार्यालय की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार, उपराज्यपाल ने सरकारी फंड के गबन से संबंधित मामले में 10 पुलिसकर्मियों पर केस दर्ज करने का आदेश दिया है.

इस मामले में दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने दो महिला सब इंस्पेक्टर, तीन हेड कांस्टेबल और पांच कांस्टेबलों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी. यह सभी दिल्ली पुलिस के बाहरी जिले में पोस्टेड थे. इन सबके खिलाफ अक्टूबर 2019 में धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश की धाराओं में केस दर्ज किया गया था. मामले में शामिल दो महिला सब इंस्पेक्ट का नाम मीना कुमारी और हरेंद्र है. इसके अलावा हेड कॉन्स्टेबल विजेंद्र सिंह, विजू पीके, आनंद कुमार और कांस्टेबल कृष्ण कुमार, अनिल कुमार, रविंदर, संजय दहिया और रोहित है. इन पर आरोप है कि सभी 2.44 करोड़ रुपए के सरकारी फंड का इस्तेमाल निजी कार्यों के लिए किया था.

यह भी पढ़ेंः विधानसभा में दोबारा बहाल होंगे रिसर्च फेलो और एसोसिएट फेलो, दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर स्पीकर ने दी अनुमति

इन सभी पर आईपीसी की धारा 311 (2) बी के तहत कानूनी कार्रवाई की गई है. अब इनके खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति उपराज्यपाल ने दे दी है.
इन सभी पुलिस कर्मियों के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी मांगते हुए गृह विभाग ने कहा है कि कृष्णा, विजेंद्र सिंह, अनिल कुमार और मीना कुमारी ने स्वीकार किया है कि उन्होंने सरकारी धन का गबन किया है.

जानकारी के अनुसार, दिल्ली पुलिस ने चार पुलिस वालों के खिलाफ चार्जशीट भी दायर कर दी है. उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 197 के तहत दिल्ली पुलिस अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलाने की यह मंजूरी दी है.

नई दिल्ली: दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने दिल्ली पुलिस के 10 कर्मियों पर सरकारी फंड के गबन के संबंध में मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है. मामला सरकारी खजाने से गबन से संबंधित है. उपराज्यपाल कार्यालय की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार, उपराज्यपाल ने सरकारी फंड के गबन से संबंधित मामले में 10 पुलिसकर्मियों पर केस दर्ज करने का आदेश दिया है.

इस मामले में दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने दो महिला सब इंस्पेक्टर, तीन हेड कांस्टेबल और पांच कांस्टेबलों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी. यह सभी दिल्ली पुलिस के बाहरी जिले में पोस्टेड थे. इन सबके खिलाफ अक्टूबर 2019 में धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश की धाराओं में केस दर्ज किया गया था. मामले में शामिल दो महिला सब इंस्पेक्ट का नाम मीना कुमारी और हरेंद्र है. इसके अलावा हेड कॉन्स्टेबल विजेंद्र सिंह, विजू पीके, आनंद कुमार और कांस्टेबल कृष्ण कुमार, अनिल कुमार, रविंदर, संजय दहिया और रोहित है. इन पर आरोप है कि सभी 2.44 करोड़ रुपए के सरकारी फंड का इस्तेमाल निजी कार्यों के लिए किया था.

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इन सभी पर आईपीसी की धारा 311 (2) बी के तहत कानूनी कार्रवाई की गई है. अब इनके खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति उपराज्यपाल ने दे दी है.
इन सभी पुलिस कर्मियों के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी मांगते हुए गृह विभाग ने कहा है कि कृष्णा, विजेंद्र सिंह, अनिल कुमार और मीना कुमारी ने स्वीकार किया है कि उन्होंने सरकारी धन का गबन किया है.

जानकारी के अनुसार, दिल्ली पुलिस ने चार पुलिस वालों के खिलाफ चार्जशीट भी दायर कर दी है. उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 197 के तहत दिल्ली पुलिस अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलाने की यह मंजूरी दी है.

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