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नोएडा अथॉरिटी की हुई बल्ले बल्ले! HC के इस आदेश के बाद मिलेंगे करोड़ों रुपये

नोएडा अथॉरिटी के ओएसडी एमपी सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन 256 करोड़ 5919263 रूपये प्राधिकरण के खाते में जमा करने का आदेश दिया गया है.

नोएडा अथॉरिटी की हुई बल्ले बल्ले! HC के इस आदेश के बाद मिलेंगे करोड़ों रुपये
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Published : Feb 22, 2019, 12:10 AM IST

नई दिल्ली/नोएडा: इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, भारतीय पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यूको बैंक इन सभी को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने तगड़ा झटका दिया है. खबर के अंदर जानें पूरी बात..

दरअसल यह सभी संस्थाएं नोएडा अथॉरिटी की जमीन पर कई सालों से काम कर रही हैं. लेकिन अथॉरिटी को किराए के रूप में एक भी रुपये नहीं दिया जा रहा था. ऐसे में नोएडा अथॉरिटी ने सभी बकायेदारों को नोटिस जारी किया. जिसके बाद आईओसीएल एचपीसीएल, बीपीसीएल और एसबीआई के विरुद्ध याचिका डाली. जिस पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने कंपनी को तत्काल रुप से किराए भरने का आदेश सुनाया. यह वो कंपनियां हैं, जिनको प्राधिकरण ने अनुज्ञा के आधार पर शहर में प्लॉट दे रखे हैं.

नोएडा अथॉरिटी की हुई बल्ले बल्ले!
रकम कई करोड़ में तब्दील हो गईनोएडा अथॉरिटी के ओएसडी एमपी सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन 256 करोड़ 5919263 रूपये प्राधिकरण के खाते में जमा करने का आदेश दिया गया है. एचपीसीएल को करीब 5 करोड़ 58 लाख रुपये जमा करने का आदेश दिया है और ठीक इसी तरीके एसबीआई के आउटलेट को तकरीबन 96 करोड़ रुपये जमा करने का आदेश दिया है.


यह वह रकम है जिसे मासिक किराए के एवज में प्राधिकरण को कंपनी से लेना था लेकिन वर्षों से किराया चुकाने से यह रकम कई करोड़ में तब्दील हो गई है.

नई दिल्ली/नोएडा: इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, भारतीय पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यूको बैंक इन सभी को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने तगड़ा झटका दिया है. खबर के अंदर जानें पूरी बात..

दरअसल यह सभी संस्थाएं नोएडा अथॉरिटी की जमीन पर कई सालों से काम कर रही हैं. लेकिन अथॉरिटी को किराए के रूप में एक भी रुपये नहीं दिया जा रहा था. ऐसे में नोएडा अथॉरिटी ने सभी बकायेदारों को नोटिस जारी किया. जिसके बाद आईओसीएल एचपीसीएल, बीपीसीएल और एसबीआई के विरुद्ध याचिका डाली. जिस पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने कंपनी को तत्काल रुप से किराए भरने का आदेश सुनाया. यह वो कंपनियां हैं, जिनको प्राधिकरण ने अनुज्ञा के आधार पर शहर में प्लॉट दे रखे हैं.

नोएडा अथॉरिटी की हुई बल्ले बल्ले!
रकम कई करोड़ में तब्दील हो गईनोएडा अथॉरिटी के ओएसडी एमपी सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन 256 करोड़ 5919263 रूपये प्राधिकरण के खाते में जमा करने का आदेश दिया गया है. एचपीसीएल को करीब 5 करोड़ 58 लाख रुपये जमा करने का आदेश दिया है और ठीक इसी तरीके एसबीआई के आउटलेट को तकरीबन 96 करोड़ रुपये जमा करने का आदेश दिया है.


यह वह रकम है जिसे मासिक किराए के एवज में प्राधिकरण को कंपनी से लेना था लेकिन वर्षों से किराया चुकाने से यह रकम कई करोड़ में तब्दील हो गई है.

Intro:इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान पैट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, भारतीय पैट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यूको बैंक इन सभी को उच्च न्यायालय ने तगड़ा झटका दिया है। दरअसल यह सभी संस्थाएं नोएडा अथॉरिटी की जमीन पर कई सालों से काम कर रही हैं लेकिन उसके बाद में अथॉरिटी को किराए के रूप में एक भी रुपए नहीं दिया जा रहा था। ऐसे में नोएडा अथॉरिटी ने सभी बकायेदारों को नोटिस जारी किया। जिसके विरुद्ध आईओसीएल एचपीसीएल बीपीसीएल और एसबीआई वे प्राधिकरण के विरुद्ध याचिका डाली जिस पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने कंपनी को तत्काल रुप से किराए भरने का आदेश सुनाया। यह वो कंपनियां है जिनको प्राधिकरण ने अनुज्ञा के आधार पर शहर में प्लॉट दे रखे हैं।


Body:नोएडा अथॉरिटी के ओएसडी एमपी सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन 256 करो 5919263 रूपय प्राधिकरण के खाते में जमा करने का आदेश दिया गया है। एचपीसीएल को करीब 5 करोड़ 58 लाख रुपए जमा करने का आदेश दिया है और ठीक इसी तरीके एसबीआई के आउटलेट को तकरीबन 96 करोड रुपए जमा करने का आदेश दिया है।


Conclusion:यह वह रकम है जिसे मासिक किराए के एवज में प्राधिकरण को कंपनी से लेना था लेकिन वर्षों से किराया चुकाने से यह रकम कई करो में तब्दील हो गई है।
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