नई दिल्ली/नोएडा: इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, भारतीय पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यूको बैंक इन सभी को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने तगड़ा झटका दिया है. खबर के अंदर जानें पूरी बात..
दरअसल यह सभी संस्थाएं नोएडा अथॉरिटी की जमीन पर कई सालों से काम कर रही हैं. लेकिन अथॉरिटी को किराए के रूप में एक भी रुपये नहीं दिया जा रहा था. ऐसे में नोएडा अथॉरिटी ने सभी बकायेदारों को नोटिस जारी किया. जिसके बाद आईओसीएल एचपीसीएल, बीपीसीएल और एसबीआई के विरुद्ध याचिका डाली. जिस पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने कंपनी को तत्काल रुप से किराए भरने का आदेश सुनाया. यह वो कंपनियां हैं, जिनको प्राधिकरण ने अनुज्ञा के आधार पर शहर में प्लॉट दे रखे हैं.
यह वह रकम है जिसे मासिक किराए के एवज में प्राधिकरण को कंपनी से लेना था लेकिन वर्षों से किराया चुकाने से यह रकम कई करोड़ में तब्दील हो गई है.