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झुग्गी वालों के लिए तैयार 50 हज़ार फ्लैट क्यों आवंटित नहीं कर रही सरकार: आदेश गुप्ता - केजरीवाल सरकार

सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने आदेश में कहा है कि दिल्ली में रेल पटरियों से झुग्गी झोपड़ियों को हटाया जाए. कोर्ट ने 3 महीने के भीतर नई दिल्ली में 140 किलोमीटर लंबी रेल पटरियों के आसपास के लगभग 48000 झुग्गियों को हटाने का आदेश दिया है. जिसको लेकर सरकार पर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता हमला बोला है.

Why Kejriwal government is not allocating 50 thousand flats ready for slum people - Adesh Gupta
झुग्गी वालों के लिए तैयार 50 हज़ार फ्लैट क्यों आवंटित नहीं कर रही सरकार: आदेश गुप्ता
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Published : Sep 3, 2020, 3:43 PM IST

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने आज दिल्ली में रेलवे लाइन पर बसी झुग्गियों को हटाने के संबंध में तीन महीने के भीतर खाली करने का फैसला दिया है. कोर्ट के इस फैसले के बाद बीजेपी ने केजरीवाल सरकार पर हमला बोला है. दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा कि कोर्ट ने इन झुग्गी वालों को हटाने को कहा है तो इसके लिए केजरीवाल सरकार जिम्मेदार है.

झुग्गी वालों के लिए तैयार 50 हज़ार फ्लैट क्यों आवंटित नहीं कर रही सरकार: आदेश गुप्ता

झुग्गी वालों को तैयार फ्लैट नहीं दे रही दिल्ली सरकार

आदेश गुप्ता ने कहा कि झुग्गी वालों को पक्के मकान देने के लिए बरसों पहले काम शुरू हुआ था. आज दिल्ली में 50 हज़ार से अधिक फ्लैट झुग्गी वालों के लिए बनकर तैयार है मगर केजरीवाल सरकार आवंटित नहीं कर रही है. केंद्र सरकार की योजना झुग्गी के बदले मकान को, दिल्ली सरकार ने अपने यहां नाम बदल दिया. नाम बदलने के बाद भी केजरीवाल सरकार झुग्गी वालों को अगर फ्लैट दे देती, तो कोर्ट को बीच में आना ही नहीं पड़ता.

कोर्ट में दिल्ली सरकार के वकील ने नहीं रखा पक्ष

दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली सरकार के वकील ने ठीक से पक्ष को नहीं रखा. उन्होंने कहा कि ठीक है कोर्ट उन्हें हटा दें. जिसके बाद यह फैसला आया है. फौरी तौर पर इससे झुग्गी में रह रहे लोगों को परेशानी होगी. लेकिन इस घड़ी में बीजेपी झुग्गी वालों के साथ है.

बीजेपी झुग्गी वालों के साथ

बीजेपी अब उनके साथ मिलकर दिल्ली सरकार से लड़ाई लड़ेगी. इन्हें झुग्गी के बदले तैयार फ्लैट आवंटित किया जाए. इसकी जिम्मेदारी दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड की है. वह जल्द से जल्द फ्लैट आवंटित करें इसके लिए बीजेपी अब झुग्गी वालों के साथ सरकार का दबाव बनाएगी.


बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने आदेश में कहा है कि दिल्ली में रेल पटरियों से झुग्गी झोपड़ियों को हटाया जाए. कोर्ट ने 3 महीने के भीतर नई दिल्ली में 140 किलोमीटर लंबी रेल पटरियों के आसपास के लगभग 48000 झुग्गियों को हटाने का आदेश दिया है. साथ ही यह भी कहा है कि कोई भी अदालत झुग्गी झोपड़ियों को हटाने पर कोई इसके ना दें.

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने आज दिल्ली में रेलवे लाइन पर बसी झुग्गियों को हटाने के संबंध में तीन महीने के भीतर खाली करने का फैसला दिया है. कोर्ट के इस फैसले के बाद बीजेपी ने केजरीवाल सरकार पर हमला बोला है. दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा कि कोर्ट ने इन झुग्गी वालों को हटाने को कहा है तो इसके लिए केजरीवाल सरकार जिम्मेदार है.

झुग्गी वालों के लिए तैयार 50 हज़ार फ्लैट क्यों आवंटित नहीं कर रही सरकार: आदेश गुप्ता

झुग्गी वालों को तैयार फ्लैट नहीं दे रही दिल्ली सरकार

आदेश गुप्ता ने कहा कि झुग्गी वालों को पक्के मकान देने के लिए बरसों पहले काम शुरू हुआ था. आज दिल्ली में 50 हज़ार से अधिक फ्लैट झुग्गी वालों के लिए बनकर तैयार है मगर केजरीवाल सरकार आवंटित नहीं कर रही है. केंद्र सरकार की योजना झुग्गी के बदले मकान को, दिल्ली सरकार ने अपने यहां नाम बदल दिया. नाम बदलने के बाद भी केजरीवाल सरकार झुग्गी वालों को अगर फ्लैट दे देती, तो कोर्ट को बीच में आना ही नहीं पड़ता.

कोर्ट में दिल्ली सरकार के वकील ने नहीं रखा पक्ष

दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली सरकार के वकील ने ठीक से पक्ष को नहीं रखा. उन्होंने कहा कि ठीक है कोर्ट उन्हें हटा दें. जिसके बाद यह फैसला आया है. फौरी तौर पर इससे झुग्गी में रह रहे लोगों को परेशानी होगी. लेकिन इस घड़ी में बीजेपी झुग्गी वालों के साथ है.

बीजेपी झुग्गी वालों के साथ

बीजेपी अब उनके साथ मिलकर दिल्ली सरकार से लड़ाई लड़ेगी. इन्हें झुग्गी के बदले तैयार फ्लैट आवंटित किया जाए. इसकी जिम्मेदारी दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड की है. वह जल्द से जल्द फ्लैट आवंटित करें इसके लिए बीजेपी अब झुग्गी वालों के साथ सरकार का दबाव बनाएगी.


बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने आदेश में कहा है कि दिल्ली में रेल पटरियों से झुग्गी झोपड़ियों को हटाया जाए. कोर्ट ने 3 महीने के भीतर नई दिल्ली में 140 किलोमीटर लंबी रेल पटरियों के आसपास के लगभग 48000 झुग्गियों को हटाने का आदेश दिया है. साथ ही यह भी कहा है कि कोई भी अदालत झुग्गी झोपड़ियों को हटाने पर कोई इसके ना दें.

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