नई दिल्ली: दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने बुधवार को संसद में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कानून (विशेष प्रावधान), दूसरा (संशोधन) विधेयक, 2023 पेश किए जाने का स्वागत किया. सचदेवा ने कहा कि केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी द्वारा आज संसद में पेश किए गए विधेयक में प्रस्तावित 3 साल का एक मुश्त विस्तार दिल्ली के संपत्ति मालिकों के लिए बड़ी राहत लेकर आएगा.
सचदेवा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने दंडात्मक कार्रवाई के खिलाफ संपत्तियों को 3 साल की लंबी अवधि के लिए सुरक्षित करके जनता की मांग के प्रति अपनी संवेदनशीलता दिखाई है, जैसा व्यापारी संगठनों द्वारा मांग की जा रही थी. दिल्ली के बड़े हिस्से को सीलिंग से बचाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा आज संसद में यह विधेयक पेश किया गया.
कैट इस विषय को लगातार पिछले दिनों से उठा रहा था. केंद्रीय मंत्री पुरी से इस क़ानून को विस्तार देने का आग्रह भी किया था, जिसकी गंभीरता को समझते हुए केंद्र ने संसद के चालू सत्र में इस बिल को प्रस्तुत करने के लिए सूचीबद्ध किया.
- दिल्ली शेल्टर इंप्रूवमेंट बोर्ड एक्ट, 2010 और दिल्ली मास्टर प्लान, 2021 के प्रावधानों के अनुसार स्लम निवासियों और झुग्गी-झोपड़ी क्लस्टर्स को स्थानांतरित करना
- अनाधिकृत कालोनियों, ग्रामीण आबादी क्षेत्रों (और उनके विस्तार) को नियमित करना
- अनुमत भवन निर्माण की सीमाओं को तोड़कर बने फार्म हाउस और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के दूसरे सभी क्षेत्रों के लिए नीति या योजना बनाना
- दिल्ली के मास्टर प्लान के अंतर्गत किसी निर्माण की तोड़फोड़ या सीलिंग की स्थिति में कोई दंडात्मक कार्रवाई न करना का प्रावधान है, जो सीलिंग से बड़ी राहत है
बता दें, केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी ने संसद में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (विशेष प्रावधान) बिल प्रस्तुत किया. उन्होंने इस क़ानून को 31 दिसंबर 2026 तक आगे बढ़ाने का प्रावधान किया है. कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीन खंडेलवाल एवं दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष विपिन आहूजा ने कहा कि इस बिल के संसद से पारित होने के बाद दिल्ली के अनेक क्षेत्रों में सीलिंग की कारवाई नहीं होगी. दिल्ली के व्यापारियों को इस क़ानून के बन जाने से बड़ा लाभ मिलेगा.