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रेलवे टेंडर घोटाला: विनोद कुमार अस्थाना को मिली चीन जाने की इजाजत

रेलवे टेंडर घोटाले में सह आरोपी और आईआरसीटीसी के पूर्व ग्रुप महाप्रबंधक विनोद कुमार अस्थाना को विदेश जाने की इजाजत मिल गई है. अस्थाना को 14 से 20 अक्टूबर तक चीन में एक सम्मेलन में हिस्सा लेना है.

राऊज एवेन्यू कोर्ट
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Published : Sep 24, 2019, 10:59 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने रेलवे टेंडर घोटाला मामले के सह आरोपी और आईआरसीटीसी के पूर्व ग्रुप महाप्रबंधक विनोद कुमार अस्थाना को विदेश जाने की इजाजत दे दी है. स्पेशल जज अजय कुमार कुहार ने अस्थाना को 14 से 20 अक्टूबर तक चीन में एक सम्मेलन में हिस्सा लेने की अनुमति दे दी है.

विनोद कुमार अस्थाना ने कोर्ट से कहा था कि उन्हें छठे चाइना इंटरनेशनल लॉजिस्टिक्स डेवलपमेंट कांफ्रेंस में शामिल होने के लिए चीन जाना है. अस्थाना की याचिका का सीबीआई ने विरोध किया था.

एक-एक लाख के निजी मुचलके पर जमानत
पिछले 6 जून को कोर्ट ने रेलवे टेंडर घोटाला मामले के आरोपी विनय कोचर को सिंगापुर और ब्रिटेन जाने की अनुमति दी थी. पिछले 18 मार्च को कोर्ट ने दो आरोपियों प्रदीप कुमार गोयल और राकेश सक्सेना को विदेश जाने की अनुमति दी थी.

ये सभी हैं आरोपी
कोर्ट ने 17 सितंबर 2018 को ईडी के दायर आरोप पत्र पर संज्ञान लिया था. इस मामले में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी समेत 16 लोगों को आरोपी बनाया गया है. ईडी ने जिन्हें आरोपी बनाया है उनमें लालू प्रसाद, राबड़ी देवी,तेजस्वी यादव, मेसर्स लारा प्रोजेक्ट एलएलपी, सरला गुप्ता, प्रेमचंद गुप्ता, गौरव गुप्ता, नाथ मल ककरानिया,राहुल यादव, विजय त्रिपाठी, देवकी नंदन तुलस्यान,मेसर्स सुजाता होटल, विनय कोचर, विजय कोचर,राजीव कुमार रेलान और मेसर्स अभिषेक फाइनेंस प्राईवेट लिमिटेड शामिल हैं.

लालू यादव पर आरोप है कि उन्होंने रेलमंत्री रहते हुए रेलवे के दो होटलों को आईआरसीटीसी को ट्रांसफर किया और होटलों की देखभाल के लिए टेंडर जारी किये थे. रांची और पुरी के दो होटलों का आवंटन कोचर बंधु की कंपनी सुजाता होटल को ट्रांसफर कर दिया था.

नई दिल्ली: दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने रेलवे टेंडर घोटाला मामले के सह आरोपी और आईआरसीटीसी के पूर्व ग्रुप महाप्रबंधक विनोद कुमार अस्थाना को विदेश जाने की इजाजत दे दी है. स्पेशल जज अजय कुमार कुहार ने अस्थाना को 14 से 20 अक्टूबर तक चीन में एक सम्मेलन में हिस्सा लेने की अनुमति दे दी है.

विनोद कुमार अस्थाना ने कोर्ट से कहा था कि उन्हें छठे चाइना इंटरनेशनल लॉजिस्टिक्स डेवलपमेंट कांफ्रेंस में शामिल होने के लिए चीन जाना है. अस्थाना की याचिका का सीबीआई ने विरोध किया था.

एक-एक लाख के निजी मुचलके पर जमानत
पिछले 6 जून को कोर्ट ने रेलवे टेंडर घोटाला मामले के आरोपी विनय कोचर को सिंगापुर और ब्रिटेन जाने की अनुमति दी थी. पिछले 18 मार्च को कोर्ट ने दो आरोपियों प्रदीप कुमार गोयल और राकेश सक्सेना को विदेश जाने की अनुमति दी थी.

ये सभी हैं आरोपी
कोर्ट ने 17 सितंबर 2018 को ईडी के दायर आरोप पत्र पर संज्ञान लिया था. इस मामले में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी समेत 16 लोगों को आरोपी बनाया गया है. ईडी ने जिन्हें आरोपी बनाया है उनमें लालू प्रसाद, राबड़ी देवी,तेजस्वी यादव, मेसर्स लारा प्रोजेक्ट एलएलपी, सरला गुप्ता, प्रेमचंद गुप्ता, गौरव गुप्ता, नाथ मल ककरानिया,राहुल यादव, विजय त्रिपाठी, देवकी नंदन तुलस्यान,मेसर्स सुजाता होटल, विनय कोचर, विजय कोचर,राजीव कुमार रेलान और मेसर्स अभिषेक फाइनेंस प्राईवेट लिमिटेड शामिल हैं.

लालू यादव पर आरोप है कि उन्होंने रेलमंत्री रहते हुए रेलवे के दो होटलों को आईआरसीटीसी को ट्रांसफर किया और होटलों की देखभाल के लिए टेंडर जारी किये थे. रांची और पुरी के दो होटलों का आवंटन कोचर बंधु की कंपनी सुजाता होटल को ट्रांसफर कर दिया था.

Intro:नई दिल्ली । दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने रेलवे  टेंडर  घोटाला  मामले के सह आरोपी और आईआरसीटीसी के पूर्व ग्रुप महाप्रबंधक विनोद कुमार अस्थाना को विदेश जाने की इजाजत दे दी है। स्पेशल जज अजय कुमार कुहार ने अस्थाना को 14 से 20 अक्टूबर तक चीन में एक सम्मेलन में हिस्सा लेने की अनुमति दे दी है।



Body:विनोद कुमार अस्थाना ने कोर्ट से कहा था कि उन्हें छठे चाइना इंटरनेशनल लॉजिस्टिक्स डेवलपमेंट कांफ्रेंस में शामिल होने के लिए चीन जाना है। अस्थाना की याचिका का सीबीआई ने विरोध किया था।
पिछले 6 जून को कोर्ट ने रेलवे टेंडर घोटाला मामले के आरोपी विनय कोचर को सिंगापुर और ब्रिटेन जाने की अनुमति दे दी थी। पिछले 18 मार्च को कोर्ट ने दो आरोपियों प्रदीप कुमार गोयल और राकेश सक्सेना को विदेश जाने की अनुमति दी थी।
पिछले 28 जनवरी को कोर्ट ने ईडी की ओर से दर्ज केस में लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को भी नियमित जमानत दी थी। कोर्ट ने एक-एक लाख रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दी थी। पिछले 19 जनवरी को कोर्ट ने सीबीआई की ओर से दर्ज केस में लालू यादव को नियमित जमानत दी थी। कोर्ट ने लालू यादव को एक लाख रुपए के मुचलके पर जमानत दी थी।
कोर्ट ने 17 सितंबर 2018 को ईडी के दायर आरोप पत्र पर संज्ञान लिया था। इस मामले में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी समेत 16 लोगों को आरोपी बनाया गया है। ईडी ने जिन्हें आरोपी बनाया है उनमें लालू प्रसाद, राबड़ी देवी,तेजस्वी यादव, मेसर्स लारा प्रोजेक्ट एलएलपी, सरला गुप्ता, प्रेमचंद गुप्ता, गौरव गुप्ता, नाथ मल ककरानिया,राहुल यादव, विजय त्रिपाठी, देवकी नंदन तुलस्यान,मेसर्स सुजाता होटल, विनय कोचर, विजय कोचर,राजीव कुमार रेलान और मेसर्स अभिषेक फाइनेंस प्राईवेट लिमिटेड शामिल हैं।



Conclusion:लालू यादव पर आरोप है कि उन्होंने रेलमंत्री रहते हुए रेलवे के दो होटलों को आईआरसीटीसी को ट्रांसफर किया और होटलों की देखभाल के लिए टेंडर जारी किये थे। रांची और पुरी के दो होटलों का आवंटन कोचर बंधु की कंपनी सुजाता होटल को ट्रांसफर कर दिया था ।
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