नई दिल्ली: जी-20 शिखर सम्मेलन को लेकर दिल्ली यातायात पुलिस ने यातायात प्रबंधन की बड़े स्तर पर तैयारी की है. इसके लिए गत सप्ताह एडवाइजरी जारी की जा चुकी है. पुलिस सात सितंबर रात 12 बजे से 10 सितंबर रात 12 तब यातायात प्रबंधन लागू करेगी. ऐसे में लोगों के मन में कई तरह के प्रश्न उठ रहे हैं कि क्या दिल्ली में लॉकडाउन जैसी स्थित बनेगी? क्या परिवहन सेवा बंद रहेगी? दिल्ली में काम करने वाले और रहने वाले लोग कैसे आ जा सकेंगे? इन सब सवालों का जवाब गुरुवार को यातायात पुलिस के विशेष आयुक्त सुरेंद्र सिंह यादव ने दिया.
एसएस यादव ने बताया कि जी-20 के आयाेजन के दौरान आठ से 10 सितंबर तक लोगों को असुविधा से बचाने का पूरा प्रयास किया गया है. लॉकडाउन जैसी स्थिति नहीं होगी. विदेशी मेहमानों की सुरक्षा को देखते हुए कुछ क्षेत्रों में प्रतिबंध लगाए गए हैं, लेकिन वहां जरूरी सेवाओं आदि पर रोक नहीं होगी. यातायात संबंधी जानकारी के लिए दिल्ली पुलिस ने दिल्ली पुलिस और यातायात पुलिस की दोनों वेबसाइटों पर जी-20 यातायात वर्चुअल हेल्पडेस्क जनता के लिए उपलब्ध कराया है. इसमें सभी प्रकार की जानकारी दी गई है. सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर भी इस संबंध जानकारियां साझा की जा रही है.
जी-20 शिखर सम्मेलन के दौरान बेहतर यातायात नियंत्रण उपायों और प्रौद्योगिकियों का इस्तेमाल किया जा किया जाएगा. इसमें स्मार्ट ट्रैफिक सिग्नल, मोबाइल एप और यातायात सर्विलांस सिस्टम और रियल-टाइम यातायात अपडेट शामिल हैं.
यात्रा के लिए मेट्रो ही बेहतर विकल्प
एयरपोर्ट, रेलवे, मेट्रो सेवाएं, अंतरराज्यीय बसें और शहर की बसें, टैक्सियां सामान्य रूप से चालू रहेंगी. नई दिल्ली और एनडीएमसी क्षेत्र में आटो, टैक्सी और बसों की सुविधा नहीं मिलेगी. सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन छोड़कर सभी मेट्रो स्टेशनों पर यात्रियों के लिए मेट्रो सेवाएं उपलब्ध रहेंगी. अंतरराज्यीय बसों को भी दिल्ली में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी, ऐसी सभी बसों की समाप्ति रिंग रोड पर होगी. लोगों को एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन आदि जगहों पर जाने के लिए आठ से 10 सितंबर तक मेट्रो सेवा ही बेहतर विकल्प होगी.
प्रतिबंधित क्षेत्र में इन्हें मिलेगा प्रवेश
- नई दिल्ली और एनडीएमसी क्षेत्र में सरकारी कर्मचारियों, मीडियाकर्मियों, मेडिकल प्रैक्टिशनर्स और पैरामेडिक्स को अपने निजी वाहनों के साथ आने की अनुमति होगी.
- नई दिल्ली और एनडीएमसी क्षेत्र के स्थानीय निवासियों और अधिकृत वाहनों को आने जाने की अनुमति दी जाएगी. होटलों, अस्पतालों और अन्य महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों के लिए हाउसकीपिंग, खानपान, अपशिष्ट प्रबंधन आदि से संबंधित वाहनों को सत्यापन के बाद आवागमन की अनुमति दी जाएगी.
- दिल्ली में पहले से मौजूद सभी प्रकार के मालवाहक वाहनों और बसों सहित अन्य सामान्य यातायात को रिंग रोड और रिंग रोड से आगे दिल्ली की सीमाओं की ओर चलने की अनुमति होगी.
- एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस अड्डे तक यात्रियों की आवाजाही को सुविधाजनक बनाया जाएगा, क्योंकि ये सभी सुविधाएं जी-20 शिखर सम्मेलन के दौरान भी आम जनता के लिए भी चालू रहेंगी.
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