नई दिल्लीः दिल्ली हाईकोर्ट ने 2 नवंबर 2019 को तीस हजारी कोर्ट में पुलिस और वकीलों के बीच हुए हिंसा के मामले की जांच पूरी करने के लिए समय सीमा बढ़ा दिया है. चीफ जस्टिस डीएन पटेल की अध्यक्षता वाली बेंच ने जस्टिस एसपी गर्ग की अध्यक्षता वाली जांच कमेटी को 31 दिसंबर 2021 तक जांच पूरी करने का निर्देश दिया. बता दें कि दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट में पिछले साल वकीलों और पुलिस के बीच हिंसक झड़प हुई थी.
जांच कमेटी ने 178 गवाहों के बयान दर्ज किए
कोर्ट ने कहा कि इस मामले में जांच चल रही है और कई गवाहों की जांच अभी बाकी है और मार्च 2020 से कोरोना महामारी की वजह से देश में लॉकडाउन लगा हुआ है. जांच कमेटी ने 17 दिसंबर 2020 तक 178 गवाहों के बयान दर्ज किए हैं. कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक अभी कई गवाहों के बयान दर्ज होने बाकी है.
न्यायिक जांच के आदेश दिए गए थे
3 नवंबर 2019 को हाईकोर्ट ने इस घटना की न्यायिक जांच के आदेश दिए थे. चीफ जस्टिस डीएन पटेल की अध्यक्षता वाली बेंच ने रिटायर्ड जज जस्टिस एसपी गर्ग के नेतृत्व में जांच का आदेश दिया था. कोर्ट ने सीबीआई, आईबी और विजिलेंस के निदेशक को निर्देश दिया था कि वे जस्टिस एसपी गर्ग की कमेटी को सहयोग करें. कोर्ट ने दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया था कि वो जस्टिस एसपी गर्ग की कमेटी को जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे ऑफिस, कार, क्लर्क, स्टेनोग्राफर, चपरासी इत्यादि उपलब्ध कराएं.
यह भी पढ़ेंः- खाकी Vs काला कोट: सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील ने दिल्ली पुलिस से माफी मांगी