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अगस्ता वेस्टलैंड केस: मिशेल की अर्जी पर तिहाड़ जेल प्रशासन से रिपोर्ट तलब

अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले के आरोपी मिशेल ने तिहाड़ जेल प्रशासन पर आरोप लगाया है. आरोपों में एकांत कारावास में रखना और मानवाधिकार का उल्लंघन करना शामिल है. जिस पर कोर्ट ने तिहाड़ जेल प्रशासन से रिपोर्ट तलब की है.

मिशेल की अर्जी पर तिहाड़ जेल प्रशासन से 5 मार्च तक रिपोर्ट तलब
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Published : Mar 2, 2019, 7:14 PM IST

नई दिल्ली:अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले के आरोपीऔर बिचौलिए जेम्स क्रिश्चियन मिशेल की अर्जी पर पटियाला हाउस कोर्ट ने तिहाड़ जेल प्रशासन से 5 मार्च तक रिपोर्ट तलब कीहै.मिशेल ने अर्जी में एकांत कारावास में रखने और अपने मानवाधिकार के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए न्यायिक जांच की मांग की है.

याचिका में मिशेल ने कहा है कि उसे खुले में शौच करना पड़ रहा है, इस दौरान उसके साथ दो गार्ड मौजूद रहते हैं.याचिका में कहा गया है कि मिशेल को दूसरे कुख्यात अपराधियों के साथ एकांत कारावास में रखा गया है.

  • 25 फरवरी को कोर्ट ने मिशेल को गर्मी के कपड़े देने के लिए अपने वकील से मीटिंग करने की अनुमति दी थी.कोर्ट ने तिहाड़ जेल प्रशासन को निर्देश दिया था कि वो इसके लिए मिशेल को उसके वकील से मिलने दें.
  • 16 फरवरी को कोर्ट ने मिशेल की जमानत अर्जीखारिज कर दी थी.ईडी और सीबीआई दोनों ने मिशेल की जमानत का विरोध करते हुए कहा था कि उसकी प्रभावशाली लोगोंसे नजदीकी है.जमानत मिलने पर देश छोड़कर भाग सकता है.
  • मिशेल ने अपनी जमानत याचिका में कहा था कि उसके खिलाफ 60 दिनों की तय समय-सीमा में चार्जशीट दाखिल नहीं की गई थी.मिशेल ने कहा था कि जांच पूरी हो चुकी है.
  • सुनवाई के दौरान ईडी ने कहा था कि इटली की कोर्ट में जो भी दस्तावेज पेश किए गए हैं, वे झूठे हैं.इसके उनके पास साक्ष्य मौजूद हैं.ईडी ने कहा था कि हमारी जांच संतोषजनक थी और हमने ये जांच की है कि विभिन्न बैंक खातों के जरिए हवाला की कितनी रकम जमा हुई है.
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बता दें किपटियाला हाउस कोर्ट ने मिशेल की अर्जी परतिहाड़ जेल प्रशासन से 5 मार्च तक रिपोर्ट तलब की है.

नई दिल्ली:अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले के आरोपीऔर बिचौलिए जेम्स क्रिश्चियन मिशेल की अर्जी पर पटियाला हाउस कोर्ट ने तिहाड़ जेल प्रशासन से 5 मार्च तक रिपोर्ट तलब कीहै.मिशेल ने अर्जी में एकांत कारावास में रखने और अपने मानवाधिकार के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए न्यायिक जांच की मांग की है.

याचिका में मिशेल ने कहा है कि उसे खुले में शौच करना पड़ रहा है, इस दौरान उसके साथ दो गार्ड मौजूद रहते हैं.याचिका में कहा गया है कि मिशेल को दूसरे कुख्यात अपराधियों के साथ एकांत कारावास में रखा गया है.

  • 25 फरवरी को कोर्ट ने मिशेल को गर्मी के कपड़े देने के लिए अपने वकील से मीटिंग करने की अनुमति दी थी.कोर्ट ने तिहाड़ जेल प्रशासन को निर्देश दिया था कि वो इसके लिए मिशेल को उसके वकील से मिलने दें.
  • 16 फरवरी को कोर्ट ने मिशेल की जमानत अर्जीखारिज कर दी थी.ईडी और सीबीआई दोनों ने मिशेल की जमानत का विरोध करते हुए कहा था कि उसकी प्रभावशाली लोगोंसे नजदीकी है.जमानत मिलने पर देश छोड़कर भाग सकता है.
  • मिशेल ने अपनी जमानत याचिका में कहा था कि उसके खिलाफ 60 दिनों की तय समय-सीमा में चार्जशीट दाखिल नहीं की गई थी.मिशेल ने कहा था कि जांच पूरी हो चुकी है.
  • सुनवाई के दौरान ईडी ने कहा था कि इटली की कोर्ट में जो भी दस्तावेज पेश किए गए हैं, वे झूठे हैं.इसके उनके पास साक्ष्य मौजूद हैं.ईडी ने कहा था कि हमारी जांच संतोषजनक थी और हमने ये जांच की है कि विभिन्न बैंक खातों के जरिए हवाला की कितनी रकम जमा हुई है.
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बता दें किपटियाला हाउस कोर्ट ने मिशेल की अर्जी परतिहाड़ जेल प्रशासन से 5 मार्च तक रिपोर्ट तलब की है.

Intro:नई दिल्ली। अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले के आरोपी और बिचौलिए जेम्स क्रिश्चियन मिशेल की अर्जी पर पटियाला हाउस कोर्ट ने तिहाड़ जेल प्रशासन से 5 मार्च तक रिपोर्ट तलब किया है। मिशेल ने अर्जी में एकांत कारावास में रखने और अपने मानवाधिकार के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए न्यायिक जांच की मांग की है।


Body:याचिका में मिशेल ने कहा है कि उसे खुले में शौच करना पड़ रहा है और इस दौरान उसके साथ दो गार्ड मौजूद रहते हैं । याचिका में कहा गया है कि मिशेल को दूसरे कुख्यात अपराधियों के साथ एकांत कारावास में रखा गया है।
पिछले 25 फरवरी को कोर्ट ने मिशेल को गर्मी के कपड़े देने के लिए अपने वकील से मीटिंग करने की अनुमति दी थी । कोर्ट ने तिहाड़ जेल प्रशासन को निर्देश दिया था कि वो इसके लिए मिशेल को उसके वकील से मिलने दें।
पिछले 16 फरवरी को कोर्ट ने मिशेल की जमानत अर्ज़ी खारिज कर दी थी। ईडी और सीबीआई दोनों ने मिशेल की ज़मानत का विरोध करते हुए कहा था कि उसकी 'प्रभावशाली लोगों' से नजदीकी है, ज़मानत मिलने पर देश छोड़कर भाग सकता है। सुनवाई के दौरान सीबीआई ने मिशेल की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कोर्ट सीबीआई और ईडी दोनों के चार्जशीट पर संज्ञान ले चुकी है इसलिए आरोपी डिफाल्ट जमानत का दावा नहीं कर सकता है।
मिशेल ने अपनी जमानत याचिका में कहा था कि उसके खिलाफ 60 दिनों की तय समय-सीमा में चार्जशीट दाखिल नहीं की गई थी। मिशेल ने कहा था कि जांच पूरी हो चुकी है। सुनवाई के दौरान ईडी ने कहा था कि इटली की कोर्ट में जो भी दस्तावेज पेश किए गए हैं वे झूठे हैं। इसका उनके पास साक्ष्य मौजूद हैं। ईडी ने कहा था कि हमारी जांच संतोषजनक थी और हमने ये जांच की कि विभिन्न बैंक खातों के जरिए हवाला की कितनी रकम जमा हुई है।


Conclusion:22 दिसंबर 2018 को भी कोर्ट ने मिशेल की जमानत याचिका खारिज कर दी थी और ईडी की रिमांड पर भेज दिया था। 11 दिसंबर 2018 को कोर्ट ने मिशेल के हस्ताक्षर और हैंडराइटिंग के सैंपल लेने की अनुमति दी थी। कोर्ट ने मिशेल को अपने परिवार के सदस्यों में से अपने भाई के अलावा सभी लोगों से बात करने की अनुमति दी थी। मिशेल को प्रत्यर्पण से लाने के बाद 4 दिसंबर की रात में ही सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया था। सीबीआई ने कहा था कि अगस्ता घोटाले की करीब 3 हजार करोड़ रुपये की रकम दुबई के दो खातों में ट्रांसफर किए गए।

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