नई दिल्ली: दिल्ली एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी से वार्ड पार्षद के टिकट के लिए 90 लाख रुपए लेने के मामले में आम आदमी पार्टी विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी के पीए शिव शंकर पांडे को राउस एवेन्यू कोर्ट ने सोमवार को जमानत दे दी. (PA of AAP MLA Akhilesh Pati Tripathi get bail) एंटी करप्शन ब्रांच की तरफ से जमानत याचिका का विरोध किया गया था, हालांकि कोर्ट ने आरोपी पांडे को 50 हजार के निजी मुचलके पर जमानत दे दी है.
इससे पहले शिव शंकर पांडे को कोर्ट ने तीन दिन की रिमांड पर भेज दिया था. उनके साथ ओम सिंह और प्रिंस को भी इस मामले में गिरफ्तार किया गया था. राउस एवेन्यू स्थित विशेष न्यायाधीश नवीन गुप्ता की अदालत में एंटी करप्शन ब्रांच ने शिव शंकर पांडे को पेश किया, जहां उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई की जा रही थी. कोर्ट ने जमानत याचिका मंजूर कर लिया. साथ ही उन्हें जांच में सहयोग करने साक्ष्यों से छेड़छाड़ ना करने और गवाहों को प्रभावित ना करने की शर्तों के साथ जमानत दी गई है.
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क्या है मामला?
पूरा मामला कमला नगर के वार्ड नम्बर 69 का है. जहां आप कार्यकर्ता शोभा खारी ने पार्टी से पार्षद के टिकट की मांग की थी. शोभा का आरोप है कि MLA अखिलेश पति त्रिपाठी ने टिकट दिलाने के बदले 90 लाख रुपये की मांग की थी. हालांकि, इस मामले में शिकायतकर्ता ने बताया कि उसने 35 लाख रुपये अखिलेशपति त्रिपाठी और 20 लाख रुपये वजीरपुर MLA राजेश गुप्ता को बतौर रिश्वत दिए थे. शोभा के मुताबिक, बाकी 35 लाख रुपये टिकट में नाम आने के बाद देने थे.
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