नई दिल्ली: राऊज एवेन्यू कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी की गिरफ्तारी पर लगी रोक 21 सितंबर तक के लिए बढ़ा दिया है. कोर्ट ने नगर निगम के अधिकारी की पिटाई के बाद इलाज करने वाले निजी अस्पताल का रिकॉर्ड तलब किया है. पिछले 12 सितंबर को कोर्ट ने अखिलेश पति त्रिपाठी को राहत देते हुए आज तक की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी.
पुलिस को नोटिस जारी
त्रिपाठी ने उत्तरी दिल्ली नगर निगम के अधिकारियों के साथ मारपीट के मामले में दर्ज एफआईआर मामले में अग्रिम जमानत याचिका दायर की है. स्पेशल जज अजय कुमार कुहार ने त्रिपाठी की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को 13 सितंबर तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. 13 सितंबर तक त्रिपाठी के खिलाफ कोई भी निरोधात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी.
5 सितंबर की है घटना
उत्तरी दिल्ली नगर निगम के कर्मचारी ने त्रिपाठी के खिलाफ आदर्श नगर थाने में मारपीट का मामला दर्ज कराया है. घटना 5 सितंबर की है. उत्तरी दिल्ली नगर निगम के इंस्पेक्टर रवीन्द्र कुमार गुप्ता ने एफआईआर में आरोप लगाया है कि जब वे आजादपुर इलाके में साफ सफाई के काम की निगरानी कर रहे थे, उस समय विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी और उनके समर्थकों ने सरकारी काम में बाधा डालते हुए मारपीट की और मोबाइल छीन लिया.