ETV Bharat / state

DSLSA: 16 जुलाई को लगने वाली ट्रैफिक मामलों की स्पेशल लोक अदालत स्थगित, अब इस दिन होगी आयोजित

author img

By

Published : Jul 14, 2023, 5:22 PM IST

दिल्ली में बाढ़ के चलते 16 जुलाई को लगने वाली ट्रैफिक की स्पेशल लोक अदालत स्थगित कर दी गई गई है. अब 30 जुलाई को विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा.

Etv Bharat
Etv Bharat

नई दिल्लीः दिल्ली राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण (डीएसएलएसए) द्वारा ट्रैफिक पुलिस के सहयोग से 16 जुलाई को लगाई जाने वाली ट्रैफिक की स्पेशल लोक अदालत को बाढ़ की समस्या के चलते स्थगित कर दिया गया है. अब 30 जुलाई को लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा. डीएसएलएसए के सदस्य सचिव मुकेश कुमार गुप्ता की ओर से जारी स्थगन आदेश में कहा गया है कि दिल्ली में वर्तमान बाढ़ जैसी स्थिति के चलते आम जनता के लिए अपने नोटिस-चालानों को निपटाने के लिए लोक अदालत के लिए निर्धारित किए गए न्यायालयों में उपस्थित होने में बड़ी समस्या हो सकती है.

ये भी पढ़ें: Special lok Adalat: 16 जुलाई को स्पेशल लोक अदालत, जानें कैसे होगा गाड़ी के चालान संबंधी मामलों का निपटारा

इसलिए 16 जुलाई को आयोजित होने वाली विशेष लोक अदालत को स्थगित किया गया है. अब, दिल्ली के सभी सात न्यायालय परिसरों (द्वारका, कड़कड़डूमा, पटियाला हाउस, रोहिणी, राउज एवेन्यू, साकेत और तीस हजारी) की 170 पीठों में दिनांक 30 जुलाई के लिए विशेष लोक अदालत को फिर से निर्धारित किया गया है. इस लोक अदालत में 12 जुलाई को पहले से डाउनलोड किए गए चालान-नोटिस पर ही विचार किया जाएगा.

नए सिरे से नोटिस डाउनलोड करने के लिए कोई नया वेब लिंक प्रदान नहीं किया जाएगा. उल्लेखनीय है कि चालान का निस्तारण कराने के लिए लोग लोग सुबह 10 से शाम 3.30 बजे तक संबंधित कोर्ट परिसर में पहुंचकर अपने मामले का निपटारा करा सकते हैं. इनमें से प्रत्येक बेंच द्वारा 1000 चालान का निस्तारण किया जाएगा.

31 मार्च 2023 तक कटे ट्रैफिक चालानों का होगा निस्तारण
डीएसएलएसए द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार लोक अदालत में 31 मार्च 2023 तक जितने भी यातायात चालान आनलाइन और मौके पर कटे हैं उनका निस्तारण किया जाएगा.

ये भी पढ़ें: Special Lok Adalat in Delhi: इस तारीख को होगा ट्रैफिक के लिए स्पेशल लोक अदालत का आयोजन, ऐसे करा सकते हैं निस्तारण


नई दिल्लीः दिल्ली राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण (डीएसएलएसए) द्वारा ट्रैफिक पुलिस के सहयोग से 16 जुलाई को लगाई जाने वाली ट्रैफिक की स्पेशल लोक अदालत को बाढ़ की समस्या के चलते स्थगित कर दिया गया है. अब 30 जुलाई को लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा. डीएसएलएसए के सदस्य सचिव मुकेश कुमार गुप्ता की ओर से जारी स्थगन आदेश में कहा गया है कि दिल्ली में वर्तमान बाढ़ जैसी स्थिति के चलते आम जनता के लिए अपने नोटिस-चालानों को निपटाने के लिए लोक अदालत के लिए निर्धारित किए गए न्यायालयों में उपस्थित होने में बड़ी समस्या हो सकती है.

ये भी पढ़ें: Special lok Adalat: 16 जुलाई को स्पेशल लोक अदालत, जानें कैसे होगा गाड़ी के चालान संबंधी मामलों का निपटारा

इसलिए 16 जुलाई को आयोजित होने वाली विशेष लोक अदालत को स्थगित किया गया है. अब, दिल्ली के सभी सात न्यायालय परिसरों (द्वारका, कड़कड़डूमा, पटियाला हाउस, रोहिणी, राउज एवेन्यू, साकेत और तीस हजारी) की 170 पीठों में दिनांक 30 जुलाई के लिए विशेष लोक अदालत को फिर से निर्धारित किया गया है. इस लोक अदालत में 12 जुलाई को पहले से डाउनलोड किए गए चालान-नोटिस पर ही विचार किया जाएगा.

नए सिरे से नोटिस डाउनलोड करने के लिए कोई नया वेब लिंक प्रदान नहीं किया जाएगा. उल्लेखनीय है कि चालान का निस्तारण कराने के लिए लोग लोग सुबह 10 से शाम 3.30 बजे तक संबंधित कोर्ट परिसर में पहुंचकर अपने मामले का निपटारा करा सकते हैं. इनमें से प्रत्येक बेंच द्वारा 1000 चालान का निस्तारण किया जाएगा.

31 मार्च 2023 तक कटे ट्रैफिक चालानों का होगा निस्तारण
डीएसएलएसए द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार लोक अदालत में 31 मार्च 2023 तक जितने भी यातायात चालान आनलाइन और मौके पर कटे हैं उनका निस्तारण किया जाएगा.

ये भी पढ़ें: Special Lok Adalat in Delhi: इस तारीख को होगा ट्रैफिक के लिए स्पेशल लोक अदालत का आयोजन, ऐसे करा सकते हैं निस्तारण


ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.