नई दिल्ली: श्रद्धा मर्डर केस (Shraddha Murder Case) में आरोपी आफताब पूनावाला की जमानत अर्जी पर आज साकेत कोर्ट ने सुनवाई की. सुनवाई से पहले आफताब ने ईमेल के जरिए कोर्ट में अपनी बात रखने की मांग की, जिसके बाद कोर्ट ने सुबह 11:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आफताब से सीधे मुखातिब होने की अपील स्वीकार कर ली. इस दौरान आफताब ने स्पष्ट किया कि उसकी तरफ से लगाया गया अधिवक्ता एमएस खान का वकालतनामा सही है. हालांकि उसे जमानत अर्जी के बारे में जानकारी नहीं थी.
कोर्ट ने आफताब के अधिवक्ता एमएस खान को 19 दिसंबर को आफताब के साथ लीगल इंटरव्यू की अनुमति दे दी है. साथ ही जमानत याचिका को 22 दिसंबर के लिए सूचीबद्ध (Hearing on bail plea will be held on December 22) किया है. मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट अविरल शुक्ला मामले की सुनवाई कर रहे हैं.
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सूत्रों के अनुसार जमानत याचिका से पहले दिल्ली पुलिस एफएसएल लैब द्वारा मिली रिपोर्टों को कोर्ट में दाखिल कर सकती है. बीते गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिल्ली पुलिस के स्पेशल सीपी सागर प्रीत हुड्डा ने रिपोर्टों को जांच में सहयोग भी बताया था. सूत्रों के अनुसार महरौली के जंगल से मिले श्रद्धा के अवशेष की डीएनए मैपिंग के दौरान श्रद्धा के पिता से मिलान हो गया है. इस दौरान जिन अवशेषों का डीएनए मैपिंग हो गया है उन अवशेषों की पोस्टमार्टम कराई जाएगी. पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह स्पष्ट होगा कि किस हथियार से शरीर के टुकड़े किए गए हैं, साथ ही यह जो अवशेष है यह कितने पुराने हैं. ऐसे में उम्मीद है कि पुलिस पेशी के दौरान आफताब अमीन पूनावाला की कस्टडी भी मांग सकती है.
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दिल्ली पुलिस की तरफ से अमित प्रसाद करेंगे पैरवी: श्रद्धा मर्डर केस की गंभीरता को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने उपराज्यपाल को विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करने का आवेदन दिया था, जिसे उपराज्यपाल ने स्वीकार कर लिया है. अब दिल्ली दंगा मामलों में दिल्ली पुलिस की तरफ से पेश हो रहे अमित प्रसाद श्रद्धा मर्डर मामले में भी दिल्ली पुलिस की पैरवी करेंगे. इसके साथ ही अधिवक्ता मधुकर पांडे भी विशेष लोक अभियोजक के तौर पर कोर्ट में इस मामले की पैरवी करते नजर आएंगे.
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