ETV Bharat / state

शशि थरूर को मिली दुबई जाने की इजाजत, तीन देशों की यात्रा पर बाद में होगा फैसला - नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सायंस एंड टेक्नॉलॉजी

कांग्रेस सांसद शशि थरूर को 14 नवंबर से 18 नवंबर तक दुबई जाने की इजाजत मिल गई है. हालांकि शशि थरूर को ओमान, अमेरिका और मेक्सिको जाने की इजाजत नहीं मिली.

शशि थरूर
author img

By

Published : Nov 14, 2019, 9:07 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने सुनंदा पुष्कर मौत मामले के आरोपी और कांग्रेस सांसद शशि थरूर को 14 नवंबर से 18 नवंबर तक दुबई जाने की इजाजत दे दी है. हालांकि शशि थरूर को ओमान, अमेरिका और मेक्सिको जाने की इजाजत नहीं मिली. कोर्ट ने कहा कि ओमान, अमेरिका और मेक्सिको की यात्रा का पूरा विवरण कोर्ट को उपलब्ध कराने के बाद ही उनकी अर्जी पर विचार किया जाएगा.

शशि थरूर ने याचिका दायर कर 14 नवंबर से 8 जनवरी तक की विदेश यात्रा पर जाने की अनुमति मांगी थी. 14 नवंबर से 18 नवंबर तक शशि थरूर को संयुक्त अरब अमीरात में सर बानी यस फाउंडेशन की बैठक में हिस्सा लेना है. इसके लिए उन्हें 14 नवंबर की रात में जाना है.

विदेश जाने की मांगी थी अनुमति

शशि थरूर ने अपनी याचिका में कहा था कि उन्हें 16 दिसंबर को ओमान में नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सायंस एंड टेक्नॉलॉजी के नेशनल लेक्चर में वक्ता के रूप में हिस्सा लेने के लिए जाना है. ओमान जाने के लिए 15 दिसंबर से 17 दिसंबर तक विदेश जाने की अनुमति मांगी थी.

फैमिली गेट-टूगेदर का दिया हवाला

शशि थरूर ने याचिका में कहा था कि उन्हें 28 दिसंबर से 8 जनवरी तक अमेरिका और मेक्सिको में अपनी मां की 80वीं वर्षगांठ के मौके पर फैमिली गेट-टूगेदर के कार्यक्रम में शामिल होने जाना है. सुनवाई के दौरान पुलिस ने उनकी याचिका का विरोध करते हुए कहा कि उन्हें जिन आयोजनकर्ताओं ने बुलाया है उनसे क्रॉस चेक करना है कि शशि थरूर को बुलाया गया है या नहीं.

विदेश में बसने का शक

पुलिस ने कहा कि शशि थरूर की विदेशों में संपत्तियां हैं और वे इस केस से बचने के लिए विदेश में बस सकते हैं. जिसके बाद केस के ट्रायल पर असर पड़ सकता है. शशि थरूर की तरफ से कोर्ट को आमंत्रण पत्र और आयोजकों के ई-मेल दिखाए गए.

पहले भी मिल चुकी है अनुमति

उनके वकील ने कहा कि कोर्ट इसके पहले भी विदेश जाने की अनुमति दे चुका है. उसके बाद कोर्ट ने शशि थरूर को दो लाख रुपये का फिक्स्ड डिपॉजिट कोर्ट में जमा करने का निर्देश दिया. कोर्ट ने कहा कि शशि थरूर दुबई से लौटने के दो दिन बाद कोर्ट को सूचित करेंगे. वे साक्ष्यों के साथ कोई छेड़छाड़ या गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगे.

नई दिल्ली: दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने सुनंदा पुष्कर मौत मामले के आरोपी और कांग्रेस सांसद शशि थरूर को 14 नवंबर से 18 नवंबर तक दुबई जाने की इजाजत दे दी है. हालांकि शशि थरूर को ओमान, अमेरिका और मेक्सिको जाने की इजाजत नहीं मिली. कोर्ट ने कहा कि ओमान, अमेरिका और मेक्सिको की यात्रा का पूरा विवरण कोर्ट को उपलब्ध कराने के बाद ही उनकी अर्जी पर विचार किया जाएगा.

शशि थरूर ने याचिका दायर कर 14 नवंबर से 8 जनवरी तक की विदेश यात्रा पर जाने की अनुमति मांगी थी. 14 नवंबर से 18 नवंबर तक शशि थरूर को संयुक्त अरब अमीरात में सर बानी यस फाउंडेशन की बैठक में हिस्सा लेना है. इसके लिए उन्हें 14 नवंबर की रात में जाना है.

विदेश जाने की मांगी थी अनुमति

शशि थरूर ने अपनी याचिका में कहा था कि उन्हें 16 दिसंबर को ओमान में नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सायंस एंड टेक्नॉलॉजी के नेशनल लेक्चर में वक्ता के रूप में हिस्सा लेने के लिए जाना है. ओमान जाने के लिए 15 दिसंबर से 17 दिसंबर तक विदेश जाने की अनुमति मांगी थी.

फैमिली गेट-टूगेदर का दिया हवाला

शशि थरूर ने याचिका में कहा था कि उन्हें 28 दिसंबर से 8 जनवरी तक अमेरिका और मेक्सिको में अपनी मां की 80वीं वर्षगांठ के मौके पर फैमिली गेट-टूगेदर के कार्यक्रम में शामिल होने जाना है. सुनवाई के दौरान पुलिस ने उनकी याचिका का विरोध करते हुए कहा कि उन्हें जिन आयोजनकर्ताओं ने बुलाया है उनसे क्रॉस चेक करना है कि शशि थरूर को बुलाया गया है या नहीं.

विदेश में बसने का शक

पुलिस ने कहा कि शशि थरूर की विदेशों में संपत्तियां हैं और वे इस केस से बचने के लिए विदेश में बस सकते हैं. जिसके बाद केस के ट्रायल पर असर पड़ सकता है. शशि थरूर की तरफ से कोर्ट को आमंत्रण पत्र और आयोजकों के ई-मेल दिखाए गए.

पहले भी मिल चुकी है अनुमति

उनके वकील ने कहा कि कोर्ट इसके पहले भी विदेश जाने की अनुमति दे चुका है. उसके बाद कोर्ट ने शशि थरूर को दो लाख रुपये का फिक्स्ड डिपॉजिट कोर्ट में जमा करने का निर्देश दिया. कोर्ट ने कहा कि शशि थरूर दुबई से लौटने के दो दिन बाद कोर्ट को सूचित करेंगे. वे साक्ष्यों के साथ कोई छेड़छाड़ या गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगे.

Intro:नई दिल्ली । दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने सुनंदा पुष्कर मौत मामले के आरोपी और कांग्रेस सांसद शशि थरूर को 14 नवंबर से 18 नवंबर तक दुबई जाने की इजाजत दे दी है। स्पेशल जज अजय कुमार कुहार ने शशि थरुर को ओमान, अमेरिका और मेक्सिको जाने की इजाजत नहीं दी। कोर्ट ने कहा कि ओमान, अमेरिका और मेक्सिको की यात्रा का पूरा विवरण कोर्ट को उपलब्ध कराने के बाद ही उनकी अर्जी पर विचार किया जाएगा।



Body:शशि थरुर ने याचिका दायर कर 14 नवंबर से 8 जनवरी तक की विदेश यात्रा पर जाने की अनुमति मांगी थी। 14 नवंबर से 18 नवंबर तक शशि थरुर को संयुक्त अरब अमीरात में सर बानी यस फाउंडेशन की बैठक में हिस्सा लेना है। इसके लिए उन्हें 14 नवंबर की रात में जाना है। शशि थरुर ने अपनी याचिका में कहा था कि उन्हें 16 दिसंबर को ओमान में नेशनल युनिवर्सिटी ऑफ सायंस एंड टेक्नॉलॉजी के नेशनल लेक्चर में वक्ता के रुप में हिस्सा लेने के लिए जाना है। ओमान जाने के लिए 15 दिसंबर से 17 दिसंबर तक विदेश जाने की अनुमति मांगी थी।
शशि थरुर ने याचिका में कहा था कि उन्हें 28 दिसंबर से 8 जनवरी तक अमेरिका और मेक्सिको में अपनी मां की 80वीं वर्षगांठ के मौके पर फैमिली गेट-टूगेदर के कार्यक्रम में शामिल होने जाना है। सुनवाई के दौरान पुलिस ने उनकी याचिका का विरोध करते हुए कहा कि उन्हें जिन आयोजनकर्ताओं ने बुलाया है उनसे क्रास चेक करना है कि शशि थरुर को बुलाया गया है या नहीं। पुलिस ने कहा कि शशि थरुर की विदेशों में संपत्तियां हैं और वे इस केस से बचने के लिए विदेश में बस सकते हैं जिसके बाद केस के ट्रायल पर असर पड़ सकता है।
शशि थरुर की तरफ से कोर्ट को आमंत्रण पत्र और आयोजकों के ई-मेल दिखाए गए। शशि थरुर के वकील ने कहा कि कोर्ट इसके पहले भी विदेश जाने की अनुमति दे चुकी है। उसके बाद कोर्ट ने शशि थरुर को दो लाख रुपये के फिक्स्ड डिपॉजिट कोर्ट में जमा करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि शशि थरुर दुबई से लौटने के दो दिनों के बाद कोर्ट को सूचित करेंगे। वे साक्ष्यों के साथ कोई छेड़छाड़ या गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगे।
इसके पहले भी कोर्ट आठ बार शशि थरुर को विदेश जाने की अनुमति दे चुका है। पिछले 11 अक्टूबर को भी कोर्ट ने शशि थरूर को पांच देशों की यात्रा पर जाने की अनुमति मांगी थी। पिछले 26 जुलाई को भी कोर्ट ने शशि थरुर को विदेश जाने की इजाजत दी थी। कोर्ट ने 5 अगस्त से 2 अक्टूबर तक विदेश जाने की इजाजत दी थी। स्पेशल जज अरुण भारद्वाज ने शशि थरुर को दो लाख रुपये की फिक्स्ड डिपॉजिट जमा करने का निर्देश दिया था। 
शशि थरुर ने 5 अगस्त से 2 अक्टूबर तक कोरिया, जर्मनी, मालदीव, ब्रिटेन, कनाडा और अमेरिका जाने की अनुमति मांगी थी। शशि थरुर ने 5 अगस्त से 10 अगस्त तक कोरिया , 18 अगस्त से 22 अगस्त तक जर्मनी, 25 अगस्त से 30 अगस्त तक मालदीव, 13 सितंबर से 15 सितंबर तक जर्मनी,  15 सितंबर से 18 सितंबर तक ब्रिटेन, 24 सितंबर से 27 सितंबर तक अमेरिका, 28 सितंबर को कनाडा, 29 सितंबर से 2 अक्टूबर तक अमेरिका की यात्रा पर जाने के लिए अनुमति मांगी थी।
14 मई 2018 को दिल्ली पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल किया था। आरोप पत्र में सुनंदा पुष्कर के पति और कांग्रेस नेता शशि थरूर को आरोपी बनाया गया है। शशि थरूर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा498 ए और 306 के तहत आरोपी बनाया गया है।



Conclusion:आरोप पत्र में कहा गया है कि सुनंदा पुष्कर की मौत शशि थरूर से शादी के 3 साल , 3 महीने और 15 दिनों में हो गई थी। दोनों की शादी 22 अगस्त 2010 को हुई थी। 1 जनवरी 2015 को दिल्ली पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत एफआईआर दर्ज की थी।
ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.