नई दिल्ली: दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने सुनंदा पुष्कर मौत मामले के आरोपी और कांग्रेस सांसद शशि थरूर को 14 नवंबर से 18 नवंबर तक दुबई जाने की इजाजत दे दी है. हालांकि शशि थरूर को ओमान, अमेरिका और मेक्सिको जाने की इजाजत नहीं मिली. कोर्ट ने कहा कि ओमान, अमेरिका और मेक्सिको की यात्रा का पूरा विवरण कोर्ट को उपलब्ध कराने के बाद ही उनकी अर्जी पर विचार किया जाएगा.
शशि थरूर ने याचिका दायर कर 14 नवंबर से 8 जनवरी तक की विदेश यात्रा पर जाने की अनुमति मांगी थी. 14 नवंबर से 18 नवंबर तक शशि थरूर को संयुक्त अरब अमीरात में सर बानी यस फाउंडेशन की बैठक में हिस्सा लेना है. इसके लिए उन्हें 14 नवंबर की रात में जाना है.
विदेश जाने की मांगी थी अनुमति
शशि थरूर ने अपनी याचिका में कहा था कि उन्हें 16 दिसंबर को ओमान में नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सायंस एंड टेक्नॉलॉजी के नेशनल लेक्चर में वक्ता के रूप में हिस्सा लेने के लिए जाना है. ओमान जाने के लिए 15 दिसंबर से 17 दिसंबर तक विदेश जाने की अनुमति मांगी थी.
फैमिली गेट-टूगेदर का दिया हवाला
शशि थरूर ने याचिका में कहा था कि उन्हें 28 दिसंबर से 8 जनवरी तक अमेरिका और मेक्सिको में अपनी मां की 80वीं वर्षगांठ के मौके पर फैमिली गेट-टूगेदर के कार्यक्रम में शामिल होने जाना है. सुनवाई के दौरान पुलिस ने उनकी याचिका का विरोध करते हुए कहा कि उन्हें जिन आयोजनकर्ताओं ने बुलाया है उनसे क्रॉस चेक करना है कि शशि थरूर को बुलाया गया है या नहीं.
विदेश में बसने का शक
पुलिस ने कहा कि शशि थरूर की विदेशों में संपत्तियां हैं और वे इस केस से बचने के लिए विदेश में बस सकते हैं. जिसके बाद केस के ट्रायल पर असर पड़ सकता है. शशि थरूर की तरफ से कोर्ट को आमंत्रण पत्र और आयोजकों के ई-मेल दिखाए गए.
पहले भी मिल चुकी है अनुमति
उनके वकील ने कहा कि कोर्ट इसके पहले भी विदेश जाने की अनुमति दे चुका है. उसके बाद कोर्ट ने शशि थरूर को दो लाख रुपये का फिक्स्ड डिपॉजिट कोर्ट में जमा करने का निर्देश दिया. कोर्ट ने कहा कि शशि थरूर दुबई से लौटने के दो दिन बाद कोर्ट को सूचित करेंगे. वे साक्ष्यों के साथ कोई छेड़छाड़ या गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगे.