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नोएडा में 28 फरवरी तक धारा 144 लागू

आने वाले त्योहारी सीजन को देखते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस ने नोएडा में धारा 144 को लागू कर दिया है. यह 4 फरवरी 2023 से 28 फरवरी 2023 तक प्रभावी रहेगा. इस आदेश का उल्लंघन आईपीसी की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा.

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Published : Feb 4, 2023, 11:07 PM IST

नई दिल्ली/नोएडा: आगामी त्योहारों और परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए नोएडा में 28 फरवरी तक के लिए धारा 144 लगाए जाने का आदेश जारी किया गया है. यह आदेश पुलिस उपायुक्त, यातायात व अपर पुलिस उपायुक्त, कानून एवं व्यवस्था अनिल यादव ने शनिवार को जारी किया है. आदेश में कहा गया है कि जो भी धारा 144 का उल्लंघन करेगा, उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी. किसी भी सार्वजनिक स्थान पर सभा, धरना, प्रदर्शन, जुलूस बिना अनुमति लिए करने नहीं दिया जाएगा.

कोविड- 19 प्रोटोकाल के संबंध में आदेश पारित किये गये हैं. साथ ही माह फरवरी 2023 में 5 फरवरी 2023 को संत रविदास जयंती व मौहम्मद हजरत अली का जन्मदिवस, 14 फरवरी 2023 को वेलेंटाइन-डे, 18 फरवरी 2023 को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जायेगा. इस अवसर पर असामाजिक तत्वों द्वारा शान्ति व्यवस्था को भंग किये जाने की आशंका से इन्कार नहीं किया जा सकता है.

इसके अतिरिक्त समय- समय पर शासन विभिन्न, आयोग परिषदों आदि की कई परीक्षाएं आयोजित करायी जाती हैं, जिसके सम्बन्ध में निर्धारित तिथि से कुछ समय पूर्व ही अवगत कराया जाता है. जिन्हे सकुशल सम्पन्न कराने हेतु भी उचित उपाय किया जाना आवश्यक है. वर्तमान में विभिन्न पार्टी कार्यकर्ताओं, भारतीय किसान संगठनों एवं विभिन्न प्रदर्शनकारी के धरना प्रदर्शन आदि से शांति भंग हो सकती है. इन समस्त कारणों से कमिश्नरेट में शांति व्यवस्था व सौहार्द बनाए रखने के उद्देश्य से यह आवश्यक है कि किन्ही भी शरारती तत्वों को ऐसी गतिविधियां करने से रोका जाए, जिससे कोई प्रतिकूल वातावरण बनने की आशंका हो.

स्थिति की गंभीरता को देखते हुए और समयाभाव के कारण किसी अन्य पक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान कर पाना सम्भव नहीं है. अतः यह आदेश एक पक्षीय रूप से पारित किया जा रहा है. जिसमे अनिल कुमार यादव पुलिस उपायुक्त, यातायात व अपर पुलिस उपायुक्त, कानून एवं व्यवस्था, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर, आज शनिवार 4 फरवरी 2023 को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए नवीन निषेधाज्ञा के सभी आदेश जारी करता किया है.

इसे भी पढ़ें: ATM मशीन को तोड़ रहे बदमाश को बुराड़ी थाना SHO ने रंगे हाथों पकड़ा

यह आदेश कमिश्नरेट के संपूर्ण क्षेत्र में 4 फरवरी 2023 से 28 फरवरी 2023 तक प्रभावी रहेगा. इस आदेश अथवा आदेश के किसी उपखण्ड का उल्लंघन आईपीसी की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा.

इसे भी पढ़ें: दिल्ली में लाखों की हीरोइन के साथ दो महिला ड्रग तस्कर गिरफ्तार

नई दिल्ली/नोएडा: आगामी त्योहारों और परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए नोएडा में 28 फरवरी तक के लिए धारा 144 लगाए जाने का आदेश जारी किया गया है. यह आदेश पुलिस उपायुक्त, यातायात व अपर पुलिस उपायुक्त, कानून एवं व्यवस्था अनिल यादव ने शनिवार को जारी किया है. आदेश में कहा गया है कि जो भी धारा 144 का उल्लंघन करेगा, उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी. किसी भी सार्वजनिक स्थान पर सभा, धरना, प्रदर्शन, जुलूस बिना अनुमति लिए करने नहीं दिया जाएगा.

कोविड- 19 प्रोटोकाल के संबंध में आदेश पारित किये गये हैं. साथ ही माह फरवरी 2023 में 5 फरवरी 2023 को संत रविदास जयंती व मौहम्मद हजरत अली का जन्मदिवस, 14 फरवरी 2023 को वेलेंटाइन-डे, 18 फरवरी 2023 को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जायेगा. इस अवसर पर असामाजिक तत्वों द्वारा शान्ति व्यवस्था को भंग किये जाने की आशंका से इन्कार नहीं किया जा सकता है.

इसके अतिरिक्त समय- समय पर शासन विभिन्न, आयोग परिषदों आदि की कई परीक्षाएं आयोजित करायी जाती हैं, जिसके सम्बन्ध में निर्धारित तिथि से कुछ समय पूर्व ही अवगत कराया जाता है. जिन्हे सकुशल सम्पन्न कराने हेतु भी उचित उपाय किया जाना आवश्यक है. वर्तमान में विभिन्न पार्टी कार्यकर्ताओं, भारतीय किसान संगठनों एवं विभिन्न प्रदर्शनकारी के धरना प्रदर्शन आदि से शांति भंग हो सकती है. इन समस्त कारणों से कमिश्नरेट में शांति व्यवस्था व सौहार्द बनाए रखने के उद्देश्य से यह आवश्यक है कि किन्ही भी शरारती तत्वों को ऐसी गतिविधियां करने से रोका जाए, जिससे कोई प्रतिकूल वातावरण बनने की आशंका हो.

स्थिति की गंभीरता को देखते हुए और समयाभाव के कारण किसी अन्य पक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान कर पाना सम्भव नहीं है. अतः यह आदेश एक पक्षीय रूप से पारित किया जा रहा है. जिसमे अनिल कुमार यादव पुलिस उपायुक्त, यातायात व अपर पुलिस उपायुक्त, कानून एवं व्यवस्था, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर, आज शनिवार 4 फरवरी 2023 को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए नवीन निषेधाज्ञा के सभी आदेश जारी करता किया है.

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यह आदेश कमिश्नरेट के संपूर्ण क्षेत्र में 4 फरवरी 2023 से 28 फरवरी 2023 तक प्रभावी रहेगा. इस आदेश अथवा आदेश के किसी उपखण्ड का उल्लंघन आईपीसी की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा.

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