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Money Laundering Case: सत्येंद्र जैन ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की जमानत याचिका

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Published : May 15, 2023, 1:26 PM IST

दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन ने दिल्ली हाईकोर्ट से याचिका खारिज हो जाने के बाद अपनी जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. हाईकोर्ट ने 21 अप्रैल को उनकी याचिका खारिज की थी.

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नई दिल्ली: मनी लांड्रिंग मामले में जेल में बंद दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी जमानत याचिका दायर की है. जैन ने दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा 21 अप्रैल को अपनी जमानत याचिका खारिज होने के बाद सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. हाईकोर्ट ने जैन की जमानत याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी थी कि वह एक प्रभाशाली व्यक्ति हैं. इसलिए सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं. जैन ने अब जमानत याचिका खारिज करने के दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी है.

बता दें कि जैन को 31 मई 2022 को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा गिरफ्तार किया गया था. तभी से वह तिहाड़ जेल में बंद हैं. जैन को कथित रूप से उनसे जुड़ी चार कंपनियों के जरिए धनशोधन के आरोप में प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया था. सत्येंद्र जैन ने पहले कहा था कि उनके खिलाफ कोई मामला नहीं बनता है और उन्होंने जांच में पूरा सहयोग किया है. चार्जशीट दाखिल करने के बाद उनको जेल में रखने की कोई आवश्यकता नहीं थी. उल्लेखनीय है कि ईडी ने सत्येंद्र जैन के खिलाफ 2017 में भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत दर्ज सीबीआई की प्राथमिकी के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था. उन्हें सीबीआई द्वारा दर्ज मामले में छह सितंबर 2019 को ट्रायल कोर्ट ने नियमित जमानत दी थी.

ये भी पढ़ेंः जानें, आखिर क्यों डीके शिवकुमार ने कहा, मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा!

राउज एवेन्यू कोर्ट में जज बदलने की सुनवाई आज
दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में अपने खिलाफ चल रही सीबीआई और ईडी के दोनों मामलों को दूसरे जज को ट्रांसफर करने की जैन की याचिका पर भी आज सुनवाई होगी. मामला पटियाला हाउस कोर्ट के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के यहां लंबित है.

ये भी पढ़ें- Indigo Flight में महिला क्रू मेंबर से दुर्व्यवहार करने वाला शराबी पैसेंजर गिरफ्तार

नई दिल्ली: मनी लांड्रिंग मामले में जेल में बंद दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी जमानत याचिका दायर की है. जैन ने दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा 21 अप्रैल को अपनी जमानत याचिका खारिज होने के बाद सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. हाईकोर्ट ने जैन की जमानत याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी थी कि वह एक प्रभाशाली व्यक्ति हैं. इसलिए सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं. जैन ने अब जमानत याचिका खारिज करने के दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी है.

बता दें कि जैन को 31 मई 2022 को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा गिरफ्तार किया गया था. तभी से वह तिहाड़ जेल में बंद हैं. जैन को कथित रूप से उनसे जुड़ी चार कंपनियों के जरिए धनशोधन के आरोप में प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया था. सत्येंद्र जैन ने पहले कहा था कि उनके खिलाफ कोई मामला नहीं बनता है और उन्होंने जांच में पूरा सहयोग किया है. चार्जशीट दाखिल करने के बाद उनको जेल में रखने की कोई आवश्यकता नहीं थी. उल्लेखनीय है कि ईडी ने सत्येंद्र जैन के खिलाफ 2017 में भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत दर्ज सीबीआई की प्राथमिकी के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था. उन्हें सीबीआई द्वारा दर्ज मामले में छह सितंबर 2019 को ट्रायल कोर्ट ने नियमित जमानत दी थी.

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राउज एवेन्यू कोर्ट में जज बदलने की सुनवाई आज
दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में अपने खिलाफ चल रही सीबीआई और ईडी के दोनों मामलों को दूसरे जज को ट्रांसफर करने की जैन की याचिका पर भी आज सुनवाई होगी. मामला पटियाला हाउस कोर्ट के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के यहां लंबित है.

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