नई दिल्ली: जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए कोर्ट स्थानांतरण के निचली अदालत के फैसले के खिलाफ सत्येंद्र जैन ने सर्वोच्च अदालत का दरवाजा खटखटाया है. सत्येंद्र जैन के वकील कपिल सिब्बल ने मुख्य न्यायाधीश के सामने अपनी याचिका दाखिल की है. सर्वोच्च अदालत में याचिका को बुधवार के लिए सूचीबद्ध कर दिया है. इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) में सत्येंद्र जैन की याचिका खारिज कर दी थी, जिसमें जैन की जमानत याचिका की कार्यवाही को दूसरी कोर्ट में स्थानांतरित करने के जिला न्यायाधीश के फैसले का विरोध किया गया था.
न्यायमूर्ति योगेश खन्ना ने मामले की सुनवाई करते हुए अपने आदेश में कहा था कि सवाल यह नहीं है कि क्या दिल्ली जेल नियमावली और नियमों का कथित रूप से उल्लंघन किया गया था, बल्कि कथित तौर पर इस तरह के नियमों के तहत लाभ लेने के लिए उनके कद या प्रभाव का कथित तौर पर उल्लंघन किया गया था. न्यायमूर्ति योगेश खन्ना ने अपने आदेश में कहा कि उस न्यायाधीश की ईमानदारी और उस पर सवाल नहीं है, बल्कि ईडी के मन की आशंका का है जिसको लेकर उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया था, ऐसे में उनकी आशंकाएं तर्कसंगत है.
ये भी पढ़ें: सत्येंद्र जैन को बड़ा झटका, कोर्ट ट्रांसफर के फैसले के खिलाफ याचिका दिल्ली हाईकोर्ट ने की खारिज
बता दें जैन की जमानत याचिका की सुनवाई विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल कर रही थी. इस दौरान ईडी ने कोर्ट बदलने की मांग को लेकर एक आवेदन जिला न्यायाधीश विनय कुमार के पास दाखिल किया. आवेदन पर विचार करते हुए जिला प्रधान न्यायाधीश ने जमानत याचिका की सुनवाई और फैसले पर रोक लगाते हुए आवेदन पर सुनवाई के लिए 30 सितंबर की तारीख तय की थी. जिसके खिलाफ सत्येंद्र जैन की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई. सर्वोच्च न्यायालय में मामले में सुनवाई करते हुए राऊज एवेन्यू कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश को गुरुवार को ही मामले की सुनवाई कर यह तय करने को कहा था.
ऐसी ही जरूरी और विश्वसनीय खबरों के लिए डाउनलोड करें ईटीवी भारत ऐप