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गुरुद्वारा चुनाव: नियम 14 के चलते पार्टियों के भविष्य पर संकट! मचा है बवाल

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Published : Mar 27, 2021, 11:51 PM IST

Updated : Mar 28, 2021, 10:14 AM IST

दिल्ली सिख गुरुद्वारा एक्ट के मुताबिक कोई भी राजनीतिक दल गुरुद्वारा कमेटी का चुनाव नहीं लड़ सकता. इसके लिए धार्मिक दल होना जरूरी है. साथ ही इस दल का आम चुनावों से कम से कम 1 साल पहले दिल्ली सोसाइटी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड होना भी अनिवार्य है.

Rule 14 to be implemented in 2021 gurudwara election of Delhi
गुरुद्वारा चुनाव

नई दिल्ली: दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चुनावों में महज कुछ दिलों का वक्त रह गया है. तारीखों का ऐलान बेशक नहीं हुआ है, लेकिन तमाम दल इसके लिए तैयारियों में पहले ही जुट गए हैं. इसी बीच दिल्ली हाईकोर्ट के एक फैसले ने दलों के बीच भूचाल ला दिया है. कोर्ट ने दिल्ली गुरुद्वारा चुनाव निदेशक से उस नियम 14 का पालन करने के लिए कहा है, जिसका संशोधन साल 2010 में हुआ था. इसी के बाद तमाम दिग्गज पार्टियों के राजनीतिक भविष्य पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं.

नियम 14 के चलते पार्टियों के भविष्य पर संकट

क्या है नियम 14!

दिल्ली सिख गुरुद्वारा एक्ट 1971 के संशोधित नियम 14 के मुताबिक कोई भी राजनीतिक दल गुरुद्वारा कमेटी का चुनाव नहीं लड़ सकता. इसके लिए धार्मिक दल होना जरूरी है. साथ ही इस दल का आम चुनावों से कम से कम 1 साल पहले दिल्ली सोसाइटी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड होना भी अनिवार्य है. नियम 14 में दल के सदस्यों को लेकर भी कई बिंदु है जिसमें दल के 5 सदस्यों का पिछला चुनाव लड़ना अनिवार्य है जबकि 2 सदस्य दो होंगे जो पहले कमेटी के मेंबर रहे हों.

क्यों मचा है बवाल!

दरअसल साल 2014 और 2017 के चुनावों में नियम 14 की अनदेखी हुई थी. आरोप है कि इन चुनावों में उन पार्टियों को भी चुनाव लड़ने की इजाजत दी गई जो असल में राजनीतिक पार्टियां हैं और दिल्ली सोसाइटी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड नहीं है. इसी आरोप के साथ आम अकाली दल ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए दिल्ली सरकार से इस संबंध में जवाब मांगा जिसमें दिल्ली सरकार ने यह दलील दी कि पुरानी निवाई की पार्टियों पर यह नियम लागू नहीं किया गया था. हालांकि इसी बीच दिल्ली सरकार में गुरुद्वारा चुनाव मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने चुनाव निदेशक को लिखे पत्र में इस नियम को सख्ती से लागू करने के लिए कहा.

ये भी पढ़ें:- सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चुनाव संबंधी दिल्ली सरकार के नोटिफिकेशन पर रोक लगी


इस संबंध में कोई फैसला होता कि शिरोमणि अकाली दल दिल्ली और शिरोमणि अकाली दल बादल ने कोर्ट में इस फैसले के खिलाफ अर्जी दी. हालांकि यहां पर कोर्ट ने यह साफ किया कि जो नियम है उसका पालन जरूर होगा. अब चुनाव निदेशक को इस संबंध में फैसला लेने के लिए कहा गया है साथ ही यह भी कहा गया है कि नियम 14 का पालन किया जाना चाहिए.



शिरोमणि अकाली दल बादल और सरना खेमे पर संकट!

कयास लगाए जा रहे हैं कि शिरोमणि अकाली दल बादल और शिरोमणि अकाली दल दिल्ली यानी सरना खेमा दोनों पर ही संकट के बादल मंडरा रहे. इसके पीछे का तर्क है कि दोनों ही पार्टियां दिल्ली सोसाइटी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड नहीं है जबकि बादल दल तो पंजाब में राजनीतिक दल की जगह चुनाव भी लड़ता है. इस बीच सरना खेमे ने साफ किया है कि वह इसके लिए पात्र है क्योंकि कोर्ट ने उनकी डेढ़ साल पुरानी दिल्ली सोसायटी एक्ट में रजिस्टर्ड होने की अर्जी को स्वीकार करते हुए एसडीएम को इस संबंध में निर्देश दिए हैं. उधर बादल दल की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है जिसके बाद कयासों का बाजार गर्म है.



एफीडेविट दे मान्य होंगी पार्टियां!
जानकार बताते हैं कि गुरुद्वारा चुनाव निदेशक और नियमों के हिसाब से इन पार्टियों के चुनाव लड़ने और नहीं लड़ने का फैसला लेंगे. इस पर कहा जा रहा है कि कोर्ट के निर्देशानुसार शिरोमणी अकाली दल दिल्ली कुछ चुनिंदा सूरत में चुनाव लड़ने के लिए पात्र हो सकता है. हालांकि बादल खेमे पर संशय लगातार बरकरार है.



ये भी पढ़ें:-DSGMC चुनाव: जागो पार्टी ने जसविंदर सिंह को मॉडल टाउन वार्ड से घोषित किया उम्मीदवार



जागो ने किया स्वागत

दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के पूर्व अध्यक्ष मनजीत सिंह जी के द्वारा बनाई गई धार्मिक पार्टी जागो ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा है कि दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नियमों के हिसाब से चलती है और चुनाव भी नियमों के तहत ही होने चाहिए. पार्टी के मुख्य प्रवक्ता परमिंदर पाल सिंह ने कहा है कि वह तो पहले से इस बात को कह रहे थे कि बादल और सरना खेमा दोनों ही चुनाव लड़ने के पात्र नहीं है. हालांकि गेंद चुनाव निदेशक के पाले में है और वक्त आने पर ही इन दलों के भविष्य का फैसला होगा.

नई दिल्ली: दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चुनावों में महज कुछ दिलों का वक्त रह गया है. तारीखों का ऐलान बेशक नहीं हुआ है, लेकिन तमाम दल इसके लिए तैयारियों में पहले ही जुट गए हैं. इसी बीच दिल्ली हाईकोर्ट के एक फैसले ने दलों के बीच भूचाल ला दिया है. कोर्ट ने दिल्ली गुरुद्वारा चुनाव निदेशक से उस नियम 14 का पालन करने के लिए कहा है, जिसका संशोधन साल 2010 में हुआ था. इसी के बाद तमाम दिग्गज पार्टियों के राजनीतिक भविष्य पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं.

नियम 14 के चलते पार्टियों के भविष्य पर संकट

क्या है नियम 14!

दिल्ली सिख गुरुद्वारा एक्ट 1971 के संशोधित नियम 14 के मुताबिक कोई भी राजनीतिक दल गुरुद्वारा कमेटी का चुनाव नहीं लड़ सकता. इसके लिए धार्मिक दल होना जरूरी है. साथ ही इस दल का आम चुनावों से कम से कम 1 साल पहले दिल्ली सोसाइटी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड होना भी अनिवार्य है. नियम 14 में दल के सदस्यों को लेकर भी कई बिंदु है जिसमें दल के 5 सदस्यों का पिछला चुनाव लड़ना अनिवार्य है जबकि 2 सदस्य दो होंगे जो पहले कमेटी के मेंबर रहे हों.

क्यों मचा है बवाल!

दरअसल साल 2014 और 2017 के चुनावों में नियम 14 की अनदेखी हुई थी. आरोप है कि इन चुनावों में उन पार्टियों को भी चुनाव लड़ने की इजाजत दी गई जो असल में राजनीतिक पार्टियां हैं और दिल्ली सोसाइटी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड नहीं है. इसी आरोप के साथ आम अकाली दल ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए दिल्ली सरकार से इस संबंध में जवाब मांगा जिसमें दिल्ली सरकार ने यह दलील दी कि पुरानी निवाई की पार्टियों पर यह नियम लागू नहीं किया गया था. हालांकि इसी बीच दिल्ली सरकार में गुरुद्वारा चुनाव मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने चुनाव निदेशक को लिखे पत्र में इस नियम को सख्ती से लागू करने के लिए कहा.

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इस संबंध में कोई फैसला होता कि शिरोमणि अकाली दल दिल्ली और शिरोमणि अकाली दल बादल ने कोर्ट में इस फैसले के खिलाफ अर्जी दी. हालांकि यहां पर कोर्ट ने यह साफ किया कि जो नियम है उसका पालन जरूर होगा. अब चुनाव निदेशक को इस संबंध में फैसला लेने के लिए कहा गया है साथ ही यह भी कहा गया है कि नियम 14 का पालन किया जाना चाहिए.



शिरोमणि अकाली दल बादल और सरना खेमे पर संकट!

कयास लगाए जा रहे हैं कि शिरोमणि अकाली दल बादल और शिरोमणि अकाली दल दिल्ली यानी सरना खेमा दोनों पर ही संकट के बादल मंडरा रहे. इसके पीछे का तर्क है कि दोनों ही पार्टियां दिल्ली सोसाइटी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड नहीं है जबकि बादल दल तो पंजाब में राजनीतिक दल की जगह चुनाव भी लड़ता है. इस बीच सरना खेमे ने साफ किया है कि वह इसके लिए पात्र है क्योंकि कोर्ट ने उनकी डेढ़ साल पुरानी दिल्ली सोसायटी एक्ट में रजिस्टर्ड होने की अर्जी को स्वीकार करते हुए एसडीएम को इस संबंध में निर्देश दिए हैं. उधर बादल दल की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है जिसके बाद कयासों का बाजार गर्म है.



एफीडेविट दे मान्य होंगी पार्टियां!
जानकार बताते हैं कि गुरुद्वारा चुनाव निदेशक और नियमों के हिसाब से इन पार्टियों के चुनाव लड़ने और नहीं लड़ने का फैसला लेंगे. इस पर कहा जा रहा है कि कोर्ट के निर्देशानुसार शिरोमणी अकाली दल दिल्ली कुछ चुनिंदा सूरत में चुनाव लड़ने के लिए पात्र हो सकता है. हालांकि बादल खेमे पर संशय लगातार बरकरार है.



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जागो ने किया स्वागत

दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के पूर्व अध्यक्ष मनजीत सिंह जी के द्वारा बनाई गई धार्मिक पार्टी जागो ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा है कि दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नियमों के हिसाब से चलती है और चुनाव भी नियमों के तहत ही होने चाहिए. पार्टी के मुख्य प्रवक्ता परमिंदर पाल सिंह ने कहा है कि वह तो पहले से इस बात को कह रहे थे कि बादल और सरना खेमा दोनों ही चुनाव लड़ने के पात्र नहीं है. हालांकि गेंद चुनाव निदेशक के पाले में है और वक्त आने पर ही इन दलों के भविष्य का फैसला होगा.

Last Updated : Mar 28, 2021, 10:14 AM IST
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