नई दिल्ली: दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली आबकारी घोटाला मामले के आरोपी समीर महेंद्रू को अपनी पत्नी के इलाज के लिए अंतरिम जमानत दे दी है. स्पेशल जज एमके नागपाल ने दो लाख रुपये के मुचलके पर अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया. समीर महेंद्रू ने अपनी पत्नी के इलाज के लिए चार हफ्ते की अंतरिम जमानत की मांग की थी.
कोर्ट ने समीर महेंद्रू की पत्नी के मेडिकल रिपोर्ट पर गौर करने के बाद दो हफ्ते की अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया. कोर्ट ने कहा कि समीर महेंद्रू इसके पहले भी अंतरिम जमानत पर रिहा हो चुका है. इस दौरान जमानत की शर्तों के उल्लंघन की कोई शिकायत नहीं है. कोर्ट ने कहा कि आरोपी दिल्ली का स्थाई निवासी है. उसकी समाज में जड़ें गहरी हैं. ऐसे में दो हफ्ते की अंतरिम जमानत पर रिहा करने में कोई समस्या नहीं है.
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इसके पहले हाईकोर्ट ने समीर महेंद्रू को उसके खराब स्वास्थ्य के आधार पर अंतरिम जमानत दी थी. 6 जनवरी 2023 को ईडी ने दिल्ली शराब घोटाला मामले में पूरक चार्जशीट दाखिल किया था. चार्जशीट में 12 लोगों को आरोपी बनाया गया है, जिसमें 5 व्यक्तियों और 7 कंपनियों के नाम हैं. चार्जशीट में ईडी ने जिन लोगों को आरोपी बनाया उनमें विजय नायर, अभिषेक बोइनपल्ली, शरद चंद्र रेड्डी, विनय बाबू और अमित अरोड़ा शामिल हैं. इसके पहले कोर्ट ने 20 दिसंबर 2022 को ईडी की ओर से दाखिल पहली चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. ईडी ने 26 नवंबर 2022 को कोर्ट में पहली चार्जशीट दाखिल किया था. इस मामले में दिल्ली सरकार के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी के सांसद भी आरोपी बनाए गए हैं. सिसोदिया और संजय सिंह फिलहाल न्यायिक हिरासत में है.
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