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Jaipur Golden Hospital के खिलाफ याचिका पर दिल्ली पुलिस को समन

दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने Jaipur Golden Hospital के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस से स्टेटस रिपोर्ट तलब किया है. कोरोना मरीजों की ऑक्सीजन की कमी से हुई मौत के मामले में मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट विवेक बेनीवाल ने दिल्ली पुलिस से 13 जुलाई तक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के निर्देश दिए हैं.

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Jaipur Golden Hospital के खिलाफ याचिका पर दिल्ली पुलिस को समन
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Published : Jun 25, 2021, 8:07 PM IST

नई दिल्ली: राजधानी की रोहिणी कोर्ट ने कोरोना मरीजों की ऑक्सीजन की कमी से हुई मौत के मामले में Jaipur Golden Hospital के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस से स्टेटस रिपोर्ट तलब किया है. मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट विवेक बेनीवाल ने दिल्ली पुलिस से 13 जुलाई तक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने की मांग की है.


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ऑक्सीजन की कमी से मरीजों की मौत का आरोप
याचिका सुनीता गुप्ता समेत छह मृतकों के परिजनों ने दायर किया है. याचिकाकर्ता की ओर से वकील साहिल आहूजा और सिद्धांत सेठी ने कहा कि उनके परिजनों की 23 और 24 अप्रैल की दरम्यानी रात को मौत हो गई. उस रात अस्पताल में ऑक्सीजन खत्म हो गया था. याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि पुलिस के पास शिकायत की गई लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की.


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अस्पताल प्रशासन के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग
याचिका में कोर्ट से मांग की गई है कि अस्पताल प्रशासन के खिलाफ हत्या, लापरवाही से मौत, धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश और साक्ष्यों को मिटाने के मामले में FIR दर्ज की जाए. याचिका में कहा गया है कि जब अस्पताल में ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो गई तो अस्पताल प्रशासन को नए मरीजों को भर्ती नहीं करना चाहिए था और जो पहले से भर्ती मरीज हैं, उन्हें डिस्चार्ज करना चाहिए था. अस्पताल प्रशासन ने सबको अंधेरे में रखा, जिससे मरीजों की मौत हो गई.

जयपुर गोल्डेन अस्पताल में मौतों पर सीबीआई जांच की मांग, केंद्र और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी

नई दिल्ली: राजधानी की रोहिणी कोर्ट ने कोरोना मरीजों की ऑक्सीजन की कमी से हुई मौत के मामले में Jaipur Golden Hospital के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस से स्टेटस रिपोर्ट तलब किया है. मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट विवेक बेनीवाल ने दिल्ली पुलिस से 13 जुलाई तक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने की मांग की है.


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ऑक्सीजन की कमी से मरीजों की मौत का आरोप
याचिका सुनीता गुप्ता समेत छह मृतकों के परिजनों ने दायर किया है. याचिकाकर्ता की ओर से वकील साहिल आहूजा और सिद्धांत सेठी ने कहा कि उनके परिजनों की 23 और 24 अप्रैल की दरम्यानी रात को मौत हो गई. उस रात अस्पताल में ऑक्सीजन खत्म हो गया था. याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि पुलिस के पास शिकायत की गई लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की.


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याचिका में कोर्ट से मांग की गई है कि अस्पताल प्रशासन के खिलाफ हत्या, लापरवाही से मौत, धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश और साक्ष्यों को मिटाने के मामले में FIR दर्ज की जाए. याचिका में कहा गया है कि जब अस्पताल में ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो गई तो अस्पताल प्रशासन को नए मरीजों को भर्ती नहीं करना चाहिए था और जो पहले से भर्ती मरीज हैं, उन्हें डिस्चार्ज करना चाहिए था. अस्पताल प्रशासन ने सबको अंधेरे में रखा, जिससे मरीजों की मौत हो गई.

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