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Delhi Rohini Court: दवाईयों की जमाखोरी पर कार्रवाई, गौतम गंभीर फाउंडेशन को समन जारी

कोरोना की दूसरी लहर के दौरान दवाईयों की जमाखोरी के मामले में गौतम गंभीर फाउंडेशन को समन जारी किया गया है. दिल्ली ड्रग कंट्रोलर की शिकायत पर रोहिणी कोर्ट ने समन जारी किया है.

Delhi High Court
दिल्ली हाई कोर्ट
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Published : Jul 29, 2021, 2:24 PM IST

नई दिल्ली: कोरोना की दूसरी लहर के दौरान दवाईयों के अवैध भंडारण के मामले में ड्रग कंट्रोलर की शिकायत पर रोहिणी कोर्ट ने गौतम गंभीर फाउंडेशन के खिलाफ संज्ञान लेते हुए आरोपियों को समन जारी किया है. इस बात की सूचना आज ड्रग कंट्रोलर ने सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट को दी.

बता दें कि, पिछले 3 जून को दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान ड्रग कंट्रोलर ने दवाईयों की जमाखोरी के मामले में सांसद गौतम गंभीर को ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के तहत आरोपी माना था. ड्रग कंट्रोलर की इस रिपोर्ट के बाद हाईकोर्ट ने इस मामले में छह हफ्ते के अंदर एक्शन टेकन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था.

ये भी पढे़ं: Delhi Riots case: ताहिर हुसैन की एक और जमानत याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस

पिछले 26 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने गौतम गंभीर और गौतम गंभीर फाउंडेशन के खिलाफ दर्ज मुकदमे पर रोक से इनकार कर दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने गौतम गंभीर को हाईकोर्ट जाने की सलाह दी. सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि लोग दवाओं के अभाव में परेशान थे, उस समय दवाओं को जमा करना गलत था. कोर्ट ने इस मामले में अभियोजन प्रक्रिया को रोकने से भी इनकार किया था.

नई दिल्ली: कोरोना की दूसरी लहर के दौरान दवाईयों के अवैध भंडारण के मामले में ड्रग कंट्रोलर की शिकायत पर रोहिणी कोर्ट ने गौतम गंभीर फाउंडेशन के खिलाफ संज्ञान लेते हुए आरोपियों को समन जारी किया है. इस बात की सूचना आज ड्रग कंट्रोलर ने सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट को दी.

बता दें कि, पिछले 3 जून को दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान ड्रग कंट्रोलर ने दवाईयों की जमाखोरी के मामले में सांसद गौतम गंभीर को ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के तहत आरोपी माना था. ड्रग कंट्रोलर की इस रिपोर्ट के बाद हाईकोर्ट ने इस मामले में छह हफ्ते के अंदर एक्शन टेकन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था.

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पिछले 26 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने गौतम गंभीर और गौतम गंभीर फाउंडेशन के खिलाफ दर्ज मुकदमे पर रोक से इनकार कर दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने गौतम गंभीर को हाईकोर्ट जाने की सलाह दी. सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि लोग दवाओं के अभाव में परेशान थे, उस समय दवाओं को जमा करना गलत था. कोर्ट ने इस मामले में अभियोजन प्रक्रिया को रोकने से भी इनकार किया था.

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