नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने निजी अस्पतालों में कोरोना मरीजों के लिए आईसीयू बेडों का आरक्षण घटाकर 15 फीसदी कर दिया है. सरकार के इस फैसले पर निजी अस्पतालों ने संतोष जताया. उसके बाद हाईकोर्ट ने याचिका का निस्तारण कर दिया.
कोरोना मरीजों के लिए ICU बेड का आरक्षण 15 फीसदी
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से वकील संयम क्षेत्रपाल और नितेश गोयल ने दिल्ली सरकार के 15 जनवरी के उस फैसले पर संतोष जताया, जिसमें निजी अस्पतालों में कोरोना मरीजों के लिए आईसीयू बेडों का आरक्षण घटाकर 15 फीसदी करने का आदेश जारी किया गया है. दिल्ली सरकार ने हाईकोर्ट को बताया कि 15 जनवरी को हुई बैठक में दिल्ली के 115 निजी अस्पतालों में कोरोना मरीजों के लिए बेडों की समीक्षा की गई. उस बैठक में कोरोना मरीजों के लिए बेडों का आरक्षण घटाकर 15 फीसदी करने का फैसला किया गया.
आईसीयू बेडों का आरक्षण लगातार घटाया गया
19 जनवरी को सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार ने कहा था कि उसने निजी अस्पतालों में कोरोना मरीजों के लिए आरक्षित आईसीयू बेडों की संख्या 40 फीसदी से भी से भी घटाकर 25 फीसदी करने का फैसला लिया है. पिछले 19 जनवरी को सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार ने कहा था कि निजी अस्पतालों में कोरोना मरीजों के लिए आरक्षित आईसीयू बेडों की संख्या 40 फीसदी से भी से भी घटाकर 25 फीसदी करने का फैसला लिया गया है. तब याचिकाकर्ता ने निजी अस्पतालों की ओर से इस पर जवाब देने के लिए समय की मांग की. पिछले 12 जनवरी को सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार ने कहा था कि आगामी त्योहोरों और कोरोना के नए स्ट्रेन को देखते हुए हम कह सकते हैं कि अभी भी खतरा बरकरार है.
कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए लगी थी रोक
सिंगल बेंच के इस फैसले के खिलाफ दिल्ली सरकार ने हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच में याचिका दायर किया है. सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर किया था. सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को फैसला करने को कहा. हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सिंगल बेंच के फैसले पर रोक लगा दिया था.