नई दिल्लीः दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला मामले में राजीव सक्सेना को 11 दिसंबर तक की अंतरिम जमानत दे दिया है. स्पेशल जज अरविंद कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशी के बाद आरोपी संदीप त्यागी को नियमित जमानत दे दिया. पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सीबीआई की ओर से दायर पूरक चार्जशीट पर संज्ञान लिया था.
'आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त सबूत'
पिछले 19 सितंबर को सीबीआई ने पूरक चार्जशीट दाखिल किया था. सीबीआई की ओर से वकील डीपी सिंह ने कहा था कि आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं. चार्जशीट में क्रिश्चियन मिशेल, राजीव सक्सेना, अगस्ता वेस्टलैंड इंटरनेशनल के डायरेक्टर जी सापोनारो और वायुसेना के पूर्व प्रमुख एसपी त्यागी के रिश्तेदार संदीप त्यागी समेत 13 को आरोपी बनाया गया है. इस चार्जशीट में पूर्व सीएजी और पूर्व रक्षा सचिव शशिकांत शर्मा को आरोपी नहीं बनाया गया है, क्योंकि उनके खिलाफ अभियोजन चलाने के लिए अभी सीबीआई को कोई स्वीकृति नहीं मिली है.
मिशेल और उसकी कंपनी के पार्टनर भी आरोपी
4 अप्रैल 2019 को ईडी ने मिशेल के खिलाफ पूरक आरोप पत्र दायर किया था. ईडी ने आरोप पत्र में मिशेल की कंपनी के पार्टनर डेविड साइम्स को आरोपी बनाया है. ईडी ने मिशेल की कंपनी ग्लोबल सर्विसेज एफईजेड और ग्लोबल ट्रेडर्स को भी आरोपी बनाया. मिशेल और साइम्स इन दोनों कंपनियों के डायरेक्टर हैं. इस चार्जशीट पर कोर्ट संज्ञान ले चुकी है.
दिसंबर 2018 में मिशेल को किया था गिरफ्तार
मिशेल को प्रत्यर्पण से लाने के बाद 4 दिसंबर 2018 की रात में ही सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया था. सीबीआई ने कहा था कि अगस्ता घोटाले की करीब 3 हजार करोड़ रुपये की रकम दुबई के दो खातों में ट्रांसफर किए गए. इस मामले में राजीव सक्सेना के अलावा पूर्व वायुसेना प्रमुख एसपी त्यागी, उनके भतीजे संजीव त्यागी और वकील गौतम खेतान को भी आरोपी बनाया गया है.
राजीव सक्सेना को जनवरी 2019 में किया था गिरफ्तार
राजीव सक्सेना को प्रत्यर्पित कर 31 जनवरी 2019 को भारत लाया गया था, जिसके बाद प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 31 जनवरी की सुबह ही गिरफ्तार किया था. 25 मार्च 2019 को कोर्ट ने राजीव सक्सेना को सरकारी गवाह बनने की अनुमति दी थी.