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प्रिया रमानी मानहानि केस: ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई टली

दिल्ली हाईकोर्ट ने पूर्व केंद्रीय मंत्री एमजे अकबर की पत्रकार प्रिया रमानी के खिलाफ दायर मानहानि याचिका को खारिज करने के ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई टाल दिया है.

Priya Ramani defamation case: hearing deferred on the petition filed against the trial court verdict
एमजे अकबर की प्रिया रमानी
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Published : May 5, 2021, 9:47 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने पूर्व केंद्रीय मंत्री एमजे अकबर की पत्रकार प्रिया रमानी के खिलाफ दायर मानहानि याचिका को खारिज करने के ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई टाल दिया है. जस्टिस मुक्ता गुप्ता के आज उपलब्ध नहीं होने की वजह से सुनवाई टाली गई. मामले की अगली सुनवाई 11 अगस्त को होगी.


ट्रायल कोर्ट खारिज कर चुकी है याचिका
पिछले 17 फरवरी को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने एमजे अकबर के मानहानि के केस को खारिज करते हुए प्रिया रमानी को बरी कर दिया था. एडिशनल मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने प्रिया रमानी को बरी करते कहा था कि किसी महिला को दशकों के बाद भी अपनी शिकायत रखने का हक है.

ये भी पढ़ें- सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालय द्वारा केंद्र को जारी अवमानना नोटिस पर रोक लगाई

सीता की रक्षा में जटायु आए थे

ट्रायल कोर्ट ने कहा था कि यौन प्रताड़ना किसी की गरिमा और स्वाभिमान को चोट पहुंचाते हैं. छवि का अधिकार गरिमा के अधिकार की रक्षा नहीं कर सकता है. ट्रायल कोर्ट ने कहा था कि किसी महिला को दशकों के बाद भी अपनी शिकायत रखने का हक है. कोर्ट ने पौराणिक उल्लेख करते हुए कहा था कि सीता की रक्षा में जटायु आए थे. कोर्ट ने फैसले में महाभारत का भी जिक्र किया है. कोर्ट ने कहा था कि भारत में महिलाओं को बराबरी मिलनी चाहिए. संसद ने महिलाओं की रक्षा के लिए कई कानून बनाए हैं.


ये भी पढ़ें- तीसरा दुश्मन सामने खड़ा हो तो दो दुश्मनों को एक हो जाना चाहिए- दिल्ली हाईकोर्ट



2018 में दर्ज कराया था मामला

एमजे अकबर ने 15 अक्टूबर 2018 को प्रिया रमानी के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा दायर किया था. उन्होंने प्रिया रमानी द्वारा अपने खिलाफ यौन प्रताड़ना का आरोप लगाने के बाद ये आपराधिक मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था.

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने पूर्व केंद्रीय मंत्री एमजे अकबर की पत्रकार प्रिया रमानी के खिलाफ दायर मानहानि याचिका को खारिज करने के ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई टाल दिया है. जस्टिस मुक्ता गुप्ता के आज उपलब्ध नहीं होने की वजह से सुनवाई टाली गई. मामले की अगली सुनवाई 11 अगस्त को होगी.


ट्रायल कोर्ट खारिज कर चुकी है याचिका
पिछले 17 फरवरी को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने एमजे अकबर के मानहानि के केस को खारिज करते हुए प्रिया रमानी को बरी कर दिया था. एडिशनल मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने प्रिया रमानी को बरी करते कहा था कि किसी महिला को दशकों के बाद भी अपनी शिकायत रखने का हक है.

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सीता की रक्षा में जटायु आए थे

ट्रायल कोर्ट ने कहा था कि यौन प्रताड़ना किसी की गरिमा और स्वाभिमान को चोट पहुंचाते हैं. छवि का अधिकार गरिमा के अधिकार की रक्षा नहीं कर सकता है. ट्रायल कोर्ट ने कहा था कि किसी महिला को दशकों के बाद भी अपनी शिकायत रखने का हक है. कोर्ट ने पौराणिक उल्लेख करते हुए कहा था कि सीता की रक्षा में जटायु आए थे. कोर्ट ने फैसले में महाभारत का भी जिक्र किया है. कोर्ट ने कहा था कि भारत में महिलाओं को बराबरी मिलनी चाहिए. संसद ने महिलाओं की रक्षा के लिए कई कानून बनाए हैं.


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2018 में दर्ज कराया था मामला

एमजे अकबर ने 15 अक्टूबर 2018 को प्रिया रमानी के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा दायर किया था. उन्होंने प्रिया रमानी द्वारा अपने खिलाफ यौन प्रताड़ना का आरोप लगाने के बाद ये आपराधिक मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था.

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