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'AAP के पक्ष में काम करते हैं स्पीकर', कोर्ट ने याचिका की खारिज

विधायक अनिल बाजपेयी और देवेंद्र सहरावत ने दिल्ली विधानसभा स्पीकर पर निष्पक्ष सुनवाई ना करने का आरोप लगाया है. साथ ही उन्होंने स्पीकर पर आम आदमी पार्टी का फेवर लेने की बात भी कही है.

कोर्ट ने याचिका की खारिज
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Published : Jul 8, 2019, 11:34 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने 'आप' छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए विधायक अनिल बाजपेयी और देवेंद्र सहरावत की स्पीकर रामनिवास गोयल के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है.

कोर्ट ने याचिका की खारिज etv bharat

दोनों ने मांग की थी कि गोयल को उनके खिलाफ अयोग्य करार देने वाली याचिका पर सुनवाई से अलग हटने का दिशा-निर्देश जारी किया जाए.

'स्पीकर AAP के पक्ष में'
याचिका में विधायक अनिल बाजपेयी और देवेंद्र सहरावत ने स्पीकर पर निष्पक्ष सुनवाई ना करने का आरोप लगाया है. याचिका में कहा गया था कि स्पीकर आम आदमी पार्टी के पक्ष में काम करते हैं, इसलिए उन्हें याचिका पर सुनवाई से अलग हटने का दिशा-निर्देश जारी किया जाए.

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने 'आप' छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए विधायक अनिल बाजपेयी और देवेंद्र सहरावत की स्पीकर रामनिवास गोयल के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है.

कोर्ट ने याचिका की खारिज etv bharat

दोनों ने मांग की थी कि गोयल को उनके खिलाफ अयोग्य करार देने वाली याचिका पर सुनवाई से अलग हटने का दिशा-निर्देश जारी किया जाए.

'स्पीकर AAP के पक्ष में'
याचिका में विधायक अनिल बाजपेयी और देवेंद्र सहरावत ने स्पीकर पर निष्पक्ष सुनवाई ना करने का आरोप लगाया है. याचिका में कहा गया था कि स्पीकर आम आदमी पार्टी के पक्ष में काम करते हैं, इसलिए उन्हें याचिका पर सुनवाई से अलग हटने का दिशा-निर्देश जारी किया जाए.

Intro:नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए विधायक अनिल बाजपेई और देवेंद्र सहरावत की स्पीकर रामनिवास गोयल के खिलाफ दायर पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। दोनों ने मांग की थी कि स्पीकर गोयल को उनके खिलाफ अयोग्य करार देने वाली याचिका पर सुनवाई से अलग हटने का दिशा-निर्देश जारी किया जाए।




Body:याचिका में कहा गया था कि आम आदमी पार्टी ने उनके खिलाफ स्पीकर के यहां याचिका दायर कर अयोग्य करार देने की मांग की है। याचिका में कहा गया था कि स्पीकर आम आदमी पार्टी के पक्ष में काम करते हैं, इसलिए उन्हें इस याचिका पर सुनवाई से अलग हटने का दिशा-निर्देश जारी किया जाए। याचिका में कहा गया था कि स्पीकर रामनिवास गोयल आम आदमी पार्टी के विरोध प्रदर्शनों में जाते हैं जो स्पीकर की मर्यादा के खिलाफ है। वे आम आदमी पार्टी के राजघाट पर हुए विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए थे। याचिका में कहा गया था कि स्पीकर ने विधानसभा सत्र के दौरान उप-राज्यपाल के आदेश के खिलाफ विरोध स्वरूप काली पट्टी बांधी थी। याचिका में कहा गया था कि रामनिवास गोयल ने चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी के लिए सक्रिय रुप से प्रचार किया था।




Conclusion:याचिका में कहा गया था कि स्पीकर द्वारा उनके खिलाफ दायर याचिका पर निष्पक्ष सुनवाई की संभावना नहीं है। आपको बता दें कि देवेंद्र सहरावत और अनिल बाजपेई ने दिल्ली में लोकसभा चुनाव के पहले 3 मई को बीजेपी ज्वायन किया था। उसके बाद पिछले 20 जून को आम आदमी पार्टी ने उनके खिलाफ स्पीकर के यहां याचिका दायर कर दी थी। देवेंद्र सहरावत ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप अपनी बात स्पीकर के सामने रखें।
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