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किशोरी को अगवा कर छेड़छाड़ करने वाला शख्स 4 साल बाद अरेस्ट

तिलक मार्ग पुलिस ने किशोरी को अगवा कर उसके साथ छेड़छाड़ मामले में वांछित एक शख्स को गिरफ्तार किया है. आरोपी शख्स 4 साल से फरार चल रहा था.

चार साल से फरार था किशोरी का गुनाहगार etv bharat
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Published : Aug 21, 2019, 8:38 AM IST

नई दिल्ली: कश्मीरी गेट इलाके में एक किशोरी को अगवा कर उसके साथ छेड़छाड़ की गयी थी. छेड़छाड़ करने वाला शख्स 4 साल से फरार चल रहा था. अब पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया है.

आरोपी को अदालत ने इस मामले में भगोड़ा घोषित कर रखा था. उसे अदालत के समक्ष पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है.

चार साल से फरार था किशोरी का गुनाहगार


पोक्सो एक्ट के तहत FIR
डीसीपी ईश सिंघल के अनुसार साल 2015 में कश्मीरी गेट थाने में छेड़छाड़, अपहरण और पोक्सो एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी. इस मामले में एक किशोरी ने पुलिस को दी गई शिकायत में बताया था कि शकूरपुर के रहने वाले मोहम्मद अली उर्फ बाली और हनुमान मंदिर फुटपाथ पर रहने वाले सुनील ने अगवा कर उसके साथ छेड़छाड़ की है.

उसकी शिकायत पर पुलिस ने एफआईआर तो दर्ज कर ली थी, लेकिन इसके बाद से आरोपी लगातार फरार चल रहा था.


ट्रामा सेंटर से पकड़ा गया
हाल ही में तिलक मार्ग थाने में तैनात एएसआई विनोद कुमार और हवलदार अजीत सिंह को सूचना मिली कि चार साल से फरार चल रहा मोहम्मद अली शामनाथ मार्ग स्थित ट्रामा सेंटर के पास मिल सकता है.

इस जानकारी पर इंस्पेक्टर परमेंद्र सिंह रावत की टीम ने छापा मारकर उसे गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने उसे अदालत के समक्ष पेश किया जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है.


अदालत ने किया था भगोड़ा घोषित
आरोपी मोहम्मद अली मजदूरी करता है. वह शराब पीने का आदि है. उसके खिलाफ इससे पहले कोई मामला दर्ज नहीं था. कश्मीरी गेट थाने में दर्ज पोक्सो और छेड़छाड़ के इस मामले में अदालत ने उसे भगोड़ा घोषित कर रखा था.

नई दिल्ली: कश्मीरी गेट इलाके में एक किशोरी को अगवा कर उसके साथ छेड़छाड़ की गयी थी. छेड़छाड़ करने वाला शख्स 4 साल से फरार चल रहा था. अब पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया है.

आरोपी को अदालत ने इस मामले में भगोड़ा घोषित कर रखा था. उसे अदालत के समक्ष पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है.

चार साल से फरार था किशोरी का गुनाहगार


पोक्सो एक्ट के तहत FIR
डीसीपी ईश सिंघल के अनुसार साल 2015 में कश्मीरी गेट थाने में छेड़छाड़, अपहरण और पोक्सो एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी. इस मामले में एक किशोरी ने पुलिस को दी गई शिकायत में बताया था कि शकूरपुर के रहने वाले मोहम्मद अली उर्फ बाली और हनुमान मंदिर फुटपाथ पर रहने वाले सुनील ने अगवा कर उसके साथ छेड़छाड़ की है.

उसकी शिकायत पर पुलिस ने एफआईआर तो दर्ज कर ली थी, लेकिन इसके बाद से आरोपी लगातार फरार चल रहा था.


ट्रामा सेंटर से पकड़ा गया
हाल ही में तिलक मार्ग थाने में तैनात एएसआई विनोद कुमार और हवलदार अजीत सिंह को सूचना मिली कि चार साल से फरार चल रहा मोहम्मद अली शामनाथ मार्ग स्थित ट्रामा सेंटर के पास मिल सकता है.

इस जानकारी पर इंस्पेक्टर परमेंद्र सिंह रावत की टीम ने छापा मारकर उसे गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने उसे अदालत के समक्ष पेश किया जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है.


अदालत ने किया था भगोड़ा घोषित
आरोपी मोहम्मद अली मजदूरी करता है. वह शराब पीने का आदि है. उसके खिलाफ इससे पहले कोई मामला दर्ज नहीं था. कश्मीरी गेट थाने में दर्ज पोक्सो और छेड़छाड़ के इस मामले में अदालत ने उसे भगोड़ा घोषित कर रखा था.

Intro:नई दिल्ली
कश्मीरी गेट इलाके में एक किशोरी को अगवा कर उसके साथ छेड़छाड़ करने वाला फरार हो गया. चार साल बाद तिलक मार्ग पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी को अदालत ने इस मामले में भगोड़ा घोषित कर रखा था. उसे अदालत के समक्ष पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है.



Body:डीसीपी ईश सिंघल के अनुसार वर्ष 2015 में कश्मीरी गेट थाने में छेड़-छाड़, अपहरण एवं पोक्सो एक्ट के तहत एक एफआईआर दर्ज की गई थी. इस मामले में एक किशोरी ने पुलिस को दी गई शिकायत में बताया था कि शकूरपुर के रहने वाले मोहम्मद अली उर्फ बाली और हनुमान मंदिर फुटपाथ पर रहने वाले सुनील ने अगवा कर उसके साथ छेड़छाड़ की है. उसकी शिकायत पर पुलिस ने एफआईआर तो दर्ज कर ली थी, लेकिन इसके बाद से आरोपी लगातार फरार चल रहा था.


ट्रामा सेंटर के पास से पकड़ा गया आरोपी
हाल ही में तिलक मार्ग थाने में तैनात एएसआई विनोद कुमार और हवलदार अजीत सिंह को सूचना मिली कि चार साल से फरार चल रहा मोहम्मद अली शामनाथ मार्ग स्थित ट्रामा सेंटर के पास मिल सकता है. इस जानकारी पर इंस्पेक्टर परमेंद्र सिंह रावत की टीम ने छापा मारकर उसे गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने उसे अदालत के समक्ष पेश किया जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है.





Conclusion:अदालत ने किया था भगोड़ा घोषित
आरोपी मोहम्मद अली मजदूरी करता है. वह शराब पीने का आदि है. उसके खिलाफ इससे पहले कोई मामला दर्ज नहीं है. कश्मीरी गेट थाने में दर्ज पोक्सो एवं छेड़छाड़ के इस मामले में अदालत ने उसे भगोड़ा घोषित कर रखा था. कश्मीरी गेट पुलिस को गिरफ्तारी की जानकारी दे दी गई है.
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